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                <title>Administration Action - दैनिक जागरण</title>
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                <description>Administration Action RSS Feed</description>
                
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                <title>कोरिया कटगोड़ी हत्याकांड के बाद प्रशासन सख्त, संवेदनशील इलाकों में धारा 163 लागू</title>
                                    <description><![CDATA[भाजपा नेता लल्ला सिंह की हत्या और उसके बाद हुई हिंसा-आगजनी के मद्देनजर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, नौगई, महलपारा और कटगोड़ी क्षेत्र में भीड़ जुटाने पर रोक]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/after-the-koriya-katgodi-massacre-the-administration-imposed-section-163/article-56300"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-06/koriya-hatyakand.jpg" alt=""></a><br /><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">कोरिया जिले में भाजपा नेता लल्ला सिंह की हत्या के बाद हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। हत्या के बाद नौगई गांव और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं हिंसा और आगजनी की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सोनहत थाना क्षेत्र के नौगई गांव में हुए खूनी संघर्ष में भाजपा नेता लल्ला सिंह की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। हालात अचानक बिगड़ गए और कुछ स्थानों पर आगजनी तथा तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आईं। प्रशासन और पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके बाद लगातार क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखना फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आदेश जारी किया है। आदेश के तहत मृतक लल्ला सिंह के निवास क्षेत्र महलपारा बैकुंठपुर, घटना स्थल नौगई गांव और कटगोड़ी स्थित उनके क्रेशर परिसर के आसपास धारा 163 प्रभावी कर दी गई है। प्रशासन ने इन स्थानों को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। आदेश लागू होते ही इन इलाकों में किसी भी प्रकार की भीड़ जुटाने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने और आमसभा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि कटगोड़ी स्थित केशर प्लांट क्षेत्र के 300 मीटर दायरे तक कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा ऐसे किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी जिससे सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका हो। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">बताया जा रहा है कि हत्या की घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थीं। इसे देखते हुए प्रशासन ने आपत्तिजनक नारेबाजी, भड़काऊ पोस्टर, पर्चे या किसी भी प्रकार की उकसाऊ सामग्री के वितरण पर भी रोक लगा दी है। अधिकारियों का मानना है कि अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसी वजह से लोगों से संयम बरतने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस की गश्त लगातार जारी है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हालात फिलहाल नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के बाद पूरे इलाके में चिंता और बेचैनी का माहौल है। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों के बीच इसी घटना की चर्चा बनी हुई है। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरिया कटगोड़ी हत्याकांड ने जिले में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ही पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं। धारा 163 लागू होने के बाद अब प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरह की भीड़, विरोध प्रदर्शन या तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों को रोका जा सके और क्षेत्र में सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल हो सके।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>छत्तीसगढ़</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:06:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vaishnavi.J]]></dc:creator>
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                <title>इंदौर में नाबालिग दुल्हन की शादी रुकवाई, प्रशासन की सख्ती से टला बाल विवाह</title>
                                    <description><![CDATA[हल्दी रस्म के बीच पहुंची टीम, उम्र कम मिलने पर विवाह स्थगित; जिले में विशेष अभियान जारी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/marriage-of-minor-bride-stopped-in-indore-child-marriage-averted/article-51514"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-04/mp-news-(48).jpg" alt=""></a><br /><div class="flex flex-col text-sm pb-25">

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<p>शहर के अहिल्या पलटन क्षेत्र में शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की की शादी प्रशासन ने समय रहते रुकवा दी। घर में शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं—मंडप सज गया था, हल्दी की रस्म चल रही थी और परिवार में उत्सव का माहौल था। इसी दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद विवाह पर रोक लगा दी।</p>
<p>जांच में पता चला कि दुल्हन की उम्र 18 वर्ष पूरी होने में करीब छह महीने बाकी है। इसके बाद अधिकारियों ने बाल विवाह प्रतिषेध कानून के तहत कार्रवाई करते हुए परिजनों और लड़के पक्ष को स्पष्ट निर्देश दिए कि विवाह नहीं किया जा सकता।</p>
<p>लड़की के पिता ने टीम को बताया कि उनके समाज में 16 वर्ष की उम्र में विवाह की परंपरा है। हालांकि, जब अधिकारियों ने इस संबंध में कोई वैधानिक प्रमाण या सरकारी आदेश मांगा, तो वे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद अधिकारियों ने दोनों परिवारों को कम उम्र में विवाह के कानूनी प्रावधान, संभावित सजा और स्वास्थ्य-सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी।</p>
<p>महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी चित्रा यादव, उड़नदस्ता प्रभारी महेंद्र पाठक और टीम के अन्य सदस्यों ने काफी देर तक समझाइश दी। अंततः दोनों पक्ष शादी टालने पर सहमत हो गए।</p>
<p>परिजनों ने बताया कि विवाह की तैयारियों में पहले ही खर्च हो चुका है और मेहमानों को निमंत्रण भी दिया जा चुका है। इस पर प्रशासन ने उन्हें केवल भोजन कराने की अनुमति दी, लेकिन साफ कर दिया कि विवाह नहीं होगा। साथ ही 19 अप्रैल को प्रस्तावित विवाह की तारीख पर निगरानी रखने की बात कही गई है। किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।</p>
<p>इसी दिन एक अन्य मामले में राऊ क्षेत्र के संजय नगर में भी बाल विवाह रोका गया, जहां दुल्हन बालिग थी लेकिन दूल्हे की उम्र मात्र 13 वर्ष पाई गई। जांच के बाद यह विवाह भी निरस्त कर दिया गया।</p>
<p>जिले में बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलते ही टीम मौके पर पहुंचकर उम्र की पुष्टि करती है और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए जाते हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बालिग होने के बाद इच्छुक परिवारों को शासन की योजनाओं के तहत वैध तरीके से विवाह की सुविधा दी जाएगी।यह कार्रवाई बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रशासन की सक्रियता को दर्शाती है और समाज में जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।</p>
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                                                            <category>मध्य प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:13:31 +0530</pubDate>
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