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                <title>SC ST Act - दैनिक जागरण</title>
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                <description>SC ST Act RSS Feed</description>
                
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                <title>महासमुंद बार में हंगामा, वेटर से मारपीट का वीडियो वायरल</title>
                                    <description><![CDATA[बार बंद करने पर नशे में युवक भड़का, गला दबाया, जातिसूचक गालियां देने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/6a38ed8e3e08e/article-56643"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-06/mahasamund-bar-incident.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">महासमुंद जिले में देर रात एक बार के अंदर हुई हिंसक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सपना बार में एक युवक द्वारा वेटर के साथ मारपीट, गाली-गलौज और गला दबाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्राम भलेसर निवासी विवेक कुमार कुर्रे, जो पिछले करीब दो साल से सपना बार में वेटर के रूप में काम कर रहा है, उसने पुलिस को शिकायत दी कि 20 जून की रात वह ड्यूटी पर था। रात करीब साढ़े 11 बजे दो युवक, हर्ष चंद्राकर और उसका साथी दामू साहू, बार में शराब पीने पहुंचे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था लेकिन जैसे ही बार बंद होने का समय नजदीक आया, स्थिति अचानक बिगड़ गई। रात करीब 12:10 बजे जब बार बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो वेटर ने दोनों ग्राहकों को बाहर जाने के लिए कहा। इसी बात पर आरोपी हर्ष चंद्राकर भड़क गया। उसने पहले बहस शुरू की और फिर अचानक गुस्से में आकर वेटर को गालियां देने लगा। पीड़ित के अनुसार आरोपी ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे अपमानित किया और धमकी दी कि “तू मुझे नहीं जानता है, मैं तुझे देख लूंगा।” कुछ ही देर में मामला और बढ़ गया और आरोपी ने वेटर का गला पकड़ लिया। वहां मौजूद लोगों के अनुसार युवक ने नशे की हालत में वेटर को कई थप्पड़ भी मारे और जोर-जोर से धमकी देता रहा। इस दौरान बार में मौजूद स्टाफ और अन्य लोग घबरा गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया और कुछ समय के लिए अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई।</p>
<p style="text-align:justify;">हंगामा बढ़ता देख बार मैनेजर और अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचे और किसी तरह बीच-बचाव कर वेटर को छुड़ाया। लोगों ने आरोपी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार आक्रामक बना रहा। बताया जा रहा है कि पूरी घटना बार में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर भी सामने आया और तेजी से वायरल हो गया।पीड़ित वेटर ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि आरोपी पहले भी बार में आ चुका है और उसकी पहचान से परिचित था। इसी कारण उसने बार-बार जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। घटना के बाद वेटर ने सिटी कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी हर्ष चंद्राकर के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जिसमें वीडियो फुटेज और पीड़ित का बयान शामिल है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। वहीं आरोपी के परिवार और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की घटनाएं कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। वहीं वेटर के साथ हुई मारपीट और जातिसूचक टिप्पणी को लेकर सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>छत्तीसगढ़</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:09:53 +0530</pubDate>
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                <title>कॉलेज फ्रेंड से किया दुष्कर्म, फिर शादी से कर दिया इनकार, कृषि अधिकारी को हुई उम्रकैद</title>
                                    <description><![CDATA[छत्तीसगढ़ में कृषि अधिकारी देवनारायण साहू को रेप और एससी-एसटी एक्ट केस में उम्रकैद मिली। कोर्ट ने शादी का झांसा देकर शोषण का दोषी माना।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/agriculture-officer-gets-life-imprisonment-for-raping-his-college-friend/article-52644"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-05/chhattisgarh-rape-case.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:'Mangal Pro';">छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रहने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को रेप और एससी-एसटी एक्ट के मामले में रायपुर की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला कॉलेज की दोस्ती, लंबे रिश्ते और शादी के झांसे में शारीरिक शोषण से जुड़ा है। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने पीड़िता से संबंध बनाते समय शादी का भरोसा दिया, लेकिन सरकारी नौकरी लगते ही जाति का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया। 2 मई को सुनाए गए फैसले में अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को उम्रकैद के साथ दूसरी धाराओं में भी सजा दी है।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:'Mangal Pro';">सरकारी वकील उमाशंकर वर्मा के मुताबिक पीड़िता बिलासपुर जिले की रहने वाली है और जगदलपुर के एग्रीकल्चर कॉलेज में आरोपी की सहपाठी थी। बाद में दोनों रायपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान फिर करीब आए। पीड़िता ने अदालत को बताया कि शुरुआत में उसने रिश्ते से इनकार किया था, क्योंकि दोनों की जाति अलग थी और उसे शादी की उम्मीद नहीं थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने तब भरोसा दिलाया कि नौकरी लगने के बाद वह शादी करेगा। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार फरवरी 2021 में आरोपी ने पीड़िता को रायपुर के धरमपुरा स्थित अपने किराए के मकान में बुलाया और शादी का भरोसा देकर पहली बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद 2023 और 2024 के दौरान भी वह लगातार शादी का वादा कर संबंध बनाता रहा।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:'Mangal Pro';">मामले में मोड़ तब आया जब 2024 में देवनारायण साहू की सरकारी नौकरी लग गई। पीड़िता के मुताबिक नौकरी मिलने के बाद आरोपी का रवैया बदल गया। वह उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने लगा और ‘नीची जाति की सतनामी</span><span style="font-size:12pt;line-height:107%;">’</span><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:'Mangal Pro';"> कहकर शादी से बचने लगा। आरोप है कि नवंबर 2025 में आरोपी ने उसे मानपुर बुलाया और वहां भी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद 4 दिसंबर 2025 को रायपुर बुलाकर साफ कह दिया कि वह उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसके समाज में सतनामी लड़की से शादी नहीं होती। इतना ही नहीं, उसने दूसरी लड़की से शादी करने की बात भी कही। इसके बाद पीड़िता ने मामला दर्ज कराया।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:'Mangal Pro';">अदालत में पीड़िता की मां और भाई ने भी उसके बयान का समर्थन किया। दोनों ने कहा कि युवती ने उन्हें आरोपी की ओर से शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और बाद में जाति के नाम पर शादी से इनकार करने की बात बताई थी। मेडिकल परीक्षण करने वाली डॉक्टर ने भी अदालत में बताया कि पीड़िता ने लंबे समय तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात कही थी। अदालत ने अपने फैसले में माना कि आरोपी शुरू से पीड़िता की जाति जानता था, इसके बावजूद उसने शादी का झूठा भरोसा देकर उसका शोषण किया। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी को एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) में उम्रकैद, बीएनएस की धारा 64(2)(एम) और धारा 69 में 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।</span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>छत्तीसगढ़</category>
                                            <category>रायपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 04 May 2026 15:49:15 +0530</pubDate>
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