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                <title>Recruitment Rules - दैनिक जागरण</title>
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                <description>Recruitment Rules RSS Feed</description>
                
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                <title>मेडिकल कॉलेजों में डीन की सीधी भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब</title>
                                    <description><![CDATA[मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पांच मेडिकल कॉलेजों में डीन की सीधी भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई। याचिका में भर्ती नियमों के उल्लंघन का दावा किया गया है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया और पूर्व की गई भर्तियों पर भी सवाल उठने लगे हैं।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/high-court-bans-direct-recruitment-of-deans-in-medical-colleges/article-57740"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-07/mp-medical-college-dean.jpg" alt=""></a><br /><p class="isSelectedEnd">मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेजों में डीन पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने 18 मई 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 30 जून को जस्टिस विशाल धागत की एकलपीठ ने सुनाया। अदालत के इस अंतरिम फैसले के बाद संबंधित भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित हो गई है और अब सरकार को भर्ती नियमों के अनुरूप अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। यह मामला रीवा के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. मनोज इंदुलकर द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया। याचिका में दावा किया गया कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियम, 2023 के अनुसार डीन का पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरा जाना निर्धारित है। ऐसे में इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना नियमों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एल.सी. पाटनी ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि जब सेवा नियम स्पष्ट रूप से पदोन्नति का प्रावधान करते हैं, तब प्रत्यक्ष भर्ती की प्रक्रिया शुरू करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। इन दलीलों पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला सुनाया।</p>
<p class="isSelectedEnd">हाईकोर्ट के इस आदेश का सीधा असर प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेजों पर पड़ेगा। इनमें नए मेडिकल कॉलेज बुधनी, छतरपुर और दमोह के अलावा दो अन्य कॉलेज भी शामिल हैं, जहां डीन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। इन संस्थानों में प्रशासनिक नेतृत्व की नियुक्ति अब न्यायालय के अंतिम निर्णय तक प्रभावित रह सकती है। नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए डीन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया रुकने से विभाग को वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखनी पड़ सकती है।</p>
<p class="isSelectedEnd">प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन (पीएमटीए) ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीया ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियमों में डीन का पद पूरी तरह पदोन्नति का पद निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद सरकार ने सीधी भर्ती का रास्ता अपनाया, जो नियमों की भावना के अनुरूप नहीं था। उनका कहना है कि वरिष्ठ शिक्षकों को उनके अनुभव और सेवा के आधार पर पदोन्नति का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतिम सुनवाई में भी अदालत सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्णय देगी।</p>
<p class="isSelectedEnd">मामले को और दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 30 जून को सभी विभागों को पदोन्नति प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन के विधिक अभिमत के आधार पर जारी किए गए। विधिक राय में कहा गया कि पदोन्नति नियम-2025 पर किसी भी न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है। इसलिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित कर पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसी सभी पदोन्नतियां न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। ऐसे में एक ओर सरकार पदोन्नति प्रक्रिया जारी रखने की बात कर रही है, जबकि दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा विभाग में डीन पदों पर सीधी भर्ती को लेकर न्यायिक विवाद खड़ा हो गया है।</p>
<p class="isSelectedEnd">हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद वर्ष 2024 में हुई डीन की सीधी नियुक्तियां भी चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। प्रदेश के 13 ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेजों में डीन के पदों को दो वर्ष पहले वैधानिक कारणों का हवाला देकर शासकीय घोषित किया गया था। इसके बाद नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए कुल 19 डीन पदों पर सीधी भर्ती की गई थी। वर्तमान में इनमें से दो पद रिक्त बताए जा रहे हैं, जबकि तीन नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं। इन्हीं पांच रिक्त पदों को भरने के लिए 18 मई 2026 को नया भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। अब अदालत द्वारा इस विज्ञापन पर रोक लगाए जाने के बाद यह सवाल भी उठने लगे हैं कि यदि सेवा नियमों में वास्तव में पदोन्नति का ही प्रावधान है, तो पहले की गई सीधी नियुक्तियों की वैधानिक स्थिति क्या होगी। हालांकि इस संबंध में अभी अदालत ने कोई टिप्पणी नहीं की है और यह विषय भविष्य की सुनवाई में सामने आ सकता है। अब इस मामले में राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। सरकार यह स्पष्ट करेगी कि किन परिस्थितियों और कानूनी आधार पर डीन पदों के लिए सीधी भर्ती का निर्णय लिया गया। इसके बाद अदालत दोनों पक्षों की दलीलों और सेवा भर्ती नियमों का परीक्षण करेगी। यदि अदालत यह मानती है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव संभव हैं। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>मध्य प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:58:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vaishnavi.J]]></dc:creator>
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                <title>एमपी में भर्ती नियम बदलने की तैयारी, अब एक स्कोर कार्ड से कई नौकरियों में मिलेगा मौका</title>
                                    <description><![CDATA[मध्यप्रदेश सरकार ईएसबी और पीएससी भर्ती नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम से भर्तियां होंगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/preparation-to-change-recruitment-rules-in-mp-now-one-score/article-53943"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-05/mp-recruitment-rules.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">मध्यप्रदेश सरकार सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। इसके तहत</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिसे हम ईएसबी भी कहते हैं</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">के भर्ती नियमों का एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी प्रस्ताव के अनुसार</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">अब अधिकांश सरकारी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होंगी। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाने की योजना है। सरकार ने इन नियमों पर 5 जून तक आम लोगों</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">अभ्यर्थियों और संबंधित संस्थाओं से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की खबर के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच चर्चा बढ़ गई है।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">प्रस्तावित नियमों के मुताबिक</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">भर्ती प्रक्रिया अब </span>“<span lang="hi" xml:lang="hi">पात्रता परीक्षा</span>” <span lang="hi" xml:lang="hi">और </span>“<span lang="hi" xml:lang="hi">स्कोर कार्ड सिस्टम</span>” <span lang="hi" xml:lang="hi">के आधार पर चलेगी। इसका मतलब यह है कि उम्मीदवारों को हर भर्ती के लिए अलग-अलग प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। ईएसबी हर साल तीन प्रकार की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिनमें सामान्य पात्रता परीक्षा</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तकनीकी पात्रता परीक्षा</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">और शिक्षक पात्रता परीक्षा शामिल होंगी। अधिकारियों के अनुसार</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जो अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करेंगे</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">उन्हें स्कोर कार्ड दिया जाएगा। इस स्कोर कार्ड की मदद से उम्मीदवार विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड दो साल तक मान्य रहेगा</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जबकि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता जीवनभर के लिए मानी जाएगी। हालांकि</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">नौकरी के लिए आवेदन करते समय स्कोर कार्ड की वैधता सीमित अवधि तक होगी।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सरल होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिससे परीक्षाओं की संख्या भी कम हो सकती है। ड्राफ्ट में परीक्षा पैटर्न के बारे में भी जानकारी दी गई है। सामान्य पात्रता परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जो सामान्य ज्ञान</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">करंट अफेयर्स</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">गणित</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">लॉजिकल रीजनिंग</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होंगे। तकनीकी पात्रता परीक्षा में भी 100 प्रश्न होंगे</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">लेकिन इनमें से 75 प्रश्न संबंधित तकनीकी विषय से पूछे जाएंगे। इस बीच</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप भी जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया के अनुसार</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">विभाग की वेबसाइट पर इसका ड्राफ्ट उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं 5 जून 2026 तक ई-मेल और ऑनलाइन माध्यम से सुझाव भेज सकते हैं। इसके बाद आए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।</span></span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>मध्य प्रदेश</category>
                                            <category>भोपाल</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 22 May 2026 10:48:25 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rohit.P]]></dc:creator>
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                <title>पश्चिम बंगाल में युवाओं को मिली बड़ी राहत! सरकार ने बढ़ा दी नौकरियों में उम्र सीमा, जानें डिटेल</title>
                                    <description><![CDATA[पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप A से D तक नई एज लिमिट लागू होगी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/national-international/big-relief-to-the-youth-in-west-bengal-government-increased/article-53665"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-05/west-bengal-government-jobs-age-limit-recruitment-rules-cm-suvendu-adhikari.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। राज्य के वित्त विभाग ने हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी की है</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिसमें विभिन्न सरकारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये कदम लंबे समय से अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग को देखते हुए उठाया गया है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया की देरी और परीक्षाओं के टलने के कारण आयु सीमा पार कर चुके थे। अब इस फैसले से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। नई व्यवस्था 11 मई 2026 से लागू होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने वेस्ट बंगाल सर्विसेज (रेजिंग ऑफ एज-लिमिट) रूल्स</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">1981 में संशोधन किया है।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">इस अधिसूचना के अनुसार</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">अलग-अलग ग्रुप के पदों के लिए नई अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। ग्रुप </span>‘A’ <span lang="hi" xml:lang="hi">के पदों के लिए अब उम्मीदवार 41 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जहां पहले से अधिक आयु सीमा लागू है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">वहां वही पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। ग्रुप </span>‘B’ <span lang="hi" xml:lang="hi">के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 44 वर्ष कर दी गई है। वहीं</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">ग्रुप </span>‘C’ <span lang="hi" xml:lang="hi">और ग्रुप </span>‘D’ <span lang="hi" xml:lang="hi">की नौकरियों के लिए अब उम्मीदवार 45 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन यानी </span>PSC <span lang="hi" xml:lang="hi">के दायरे से बाहर होने वाली कई भर्तियों में भी यही नई आयु सीमा लागू होगी</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिसमें राज्य के वैधानिक निकाय</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">सरकारी कंपनियां और स्थानीय निकायों की नौकरियां शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवा में मौका देना है।</span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">राज्य में हाल ही में सत्ता परिवर्तन के बाद कई बड़े प्रशासनिक फैसले लिए जा रहे हैं। 2026 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में शानदार जीत दर्ज की और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। चुनाव में बीजेपी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतीं</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">जबकि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस केवल 80 सीटों पर सिमट गई। इस राजनीतिक बदलाव के बाद सरकार भर्ती और प्रशासनिक ढांचे में सुधार की बात कर रही है। माना जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में आयु सीमा बढ़ाने का फैसला भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस फैसले के बाद राज्य के लाखों नौकरी अभ्यर्थियों में राहत और उत्साह का माहौल है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी उम्र भर्ती प्रक्रिया के लंबे खिंचाव के कारण निकल चुकी थी या निकलने वाली थी।</span></span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>स्पेशल खबरें</category>
                                            <category>देश विदेश</category>
                                            <category>टॉप न्यूज़</category>
                                    

                <link>https://www.dainikjagranmpcg.com/national-international/big-relief-to-the-youth-in-west-bengal-government-increased/article-53665</link>
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                <pubDate>Mon, 18 May 2026 11:50:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rohit.P]]></dc:creator>
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