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                <title>Election Commission of India - दैनिक जागरण</title>
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                <title>चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज</title>
                                    <description><![CDATA[2023 के नए कानून में CJI को चयन समिति से हटाने को दी गई चुनौती, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर उठे सवाल]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/national-international/important-hearing-today-in-the-supreme-court-on-the-appointment/article-54322"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-05/election-commission-appointment.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उस महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2023 के उस कानून को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर कर दिया गया था। इस मामले को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से जुड़ा बेहद अहम मुद्दा माना जा रहा है।</p>
<p style="text-align:justify;">यह विवाद उस नए कानून से जुड़ा है, जिसे केंद्र सरकार ने 2023 में लागू किया था। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति की संरचना बदल दी गई थी। पहले इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद बनाई गई थी, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और संतुलन बना रहे।</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि नए कानून में CJI की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को समिति में शामिल कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह बदलाव चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और नियुक्ति प्रक्रिया को कार्यपालिका के प्रभाव में ला देता है।</p>
<p style="text-align:justify;">सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कई बार कर चुका है। पिछली सुनवाई, जो 14 मई को हुई थी, में अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा था कि यदि सरकार को ही अंतिम निर्णय लेना है, तो चयन समिति में विपक्ष के नेता को शामिल करने का औचित्य क्या है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि कुछ संस्थाओं जैसे CBI डायरेक्टर की चयन समिति में CJI को शामिल किया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई स्वतंत्र न्यायिक सदस्य नहीं रखा गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2023 का कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले के खिलाफ है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ‘अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ’ मामले में निर्देश दिया था कि जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बनाती, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI की समिति करेगी।</p>
<p style="text-align:justify;">इसके बाद केंद्र सरकार ने नया कानून लाकर इस संरचना को बदल दिया और CJI को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया। इसी बदलाव को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है।</p>
<p style="text-align:justify;">सुनवाई के दौरान 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम सवाल उठाया था। कोर्ट ने पूछा था कि क्या न्यायपालिका संसद को कानून बनाने का निर्देश दे सकती है और क्या इस तरह की याचिका सुनवाई योग्य है, क्योंकि कानून बनाना पूरी तरह से संसद का अधिकार क्षेत्र है। इस पर भी विस्तृत बहस होने की संभावना है।</p>
<p style="text-align:justify;">कानून के अनुसार अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पहले एक सर्च कमेटी पांच नामों की सूची तैयार करती है। इस कमेटी में विधि मंत्री और दो केंद्रीय सचिव शामिल होते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति इनमें से एक नाम का चयन करती है। अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होती है।</p>
<p style="text-align:justify;">विपक्षी दलों ने इस कानून पर शुरुआत से ही आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कमजोर करती है, जिसमें चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक भागीदारी की बात कही गई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">याचिकाकर्ताओं का यह भी आरोप है कि नए कानून के जरिए सरकार ने चुनाव आयोग पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका को हटाना लोकतांत्रिक संतुलन के लिए खतरा है।</p>
<p style="text-align:justify;">दूसरी ओर, केंद्र सरकार का पक्ष है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति पूरी तरह संवैधानिक ढांचे के तहत की जा रही है और इसका उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक और प्रशासनिक रूप से सरल बनाना है। सरकार का यह भी कहना है कि नियुक्ति का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है, जो संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह तय करेगा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका कितनी आवश्यक है और क्या 2023 का कानून संवैधानिक संतुलन के अनुरूप है या नहीं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश विदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 27 May 2026 15:33:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vaishnavi.J]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>दिल्ली-महाराष्ट्र समेत 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा SIR, जानिए पूरी तारीखें</title>
                                    <description><![CDATA[चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभियान शुरू करने की घोषणा की। जानिए सत्यापन और वोटर लिस्ट की पूरी तारीखें।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/national-international/it-will-start-in-19-states-and-union-territories-including/article-53354"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-05/आज-का-राशिफल-5-मई-2026-कर्क,-सिंह,-कुंभ-को-लाभ---2026-05-14t154538.096.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">देशभर में मतदाता सूची को अपडेट करने और उसे और भी सटीक बनाने की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">यानी </span>SIR <span lang="hi" xml:lang="hi">के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस बार</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। आयोग के अनुसार</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">लगभग 36.73 करोड़ मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची में मौजूद गड़बड़ियों</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">डुप्लीकेट नामों और फर्जी प्रविष्टियों को हटाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। राज्यों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं और यह कार्य मई से सितंबर 2026 तक विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">इस चरण में ओडिशा</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">मिजोरम</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">सिक्किम</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">मणिपुर</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">उत्तराखंड</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">आंध्र प्रदेश</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">अरुणाचल प्रदेश</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">हरियाणा</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तेलंगाना</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">पंजाब</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">कर्नाटक</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">मेघालय</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">महाराष्ट्र</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">झारखंड</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। वहीं</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस बार इस कार्यक्रम को जनगणना के हाउस लिस्टिंग अभियान के साथ जोड़ा गया है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">ताकि दोनों कार्यों में कोई टकराव न हो। प्रारंभिक चरण में ओडिशा</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">मिजोरम</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से 28 जून तक घर-घर सत्यापन होगा। इसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">बताया गया है कि महाराष्ट्र</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">कर्नाटक</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">झारखंड</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">मेघालय और दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में यह प्रक्रिया जून के अंत से शुरू होकर अक्टूबर तक चलेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि तीसरे चरण खत्म होने के बाद हिमाचल प्रदेश</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर लगभग पूरे देश में </span>SIR <span lang="hi" xml:lang="hi">का काम पूरा हो जाएगा। इन क्षेत्रों में मौसम और जनगणना के दूसरे चरण को देखते हुए अलग से कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">इस बार बूथ स्तर पर निगरानी और फील्ड वेरिफिकेशन को और मजबूत किया गया है। लगभग 3.94 लाख बूथ लेवल ऑफिसर यानी </span>BLO <span lang="hi" xml:lang="hi">घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। उनके साथ राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट भी मौजूद रहेंगे। आयोग ने सभी दलों से कहा है कि हर बूथ पर अपने एजेंट तैनात करें</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।</span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">इस चरण में महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य होगा</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">जहां लगभग 9.86 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। यहां करीब 98 हजार </span>BLO <span lang="hi" xml:lang="hi">और लगभग 97 हजार </span>BLA <span lang="hi" xml:lang="hi">तैनात किए जाएंगे। कर्नाटक में 5.55 करोड़</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">आंध्र प्रदेश में 4.16 करोड़ और तेलंगाना में 3.39 करोड़ मतदाता इस अभियान में भाग लेंगे। दिल्ली में भी करीब 1.48 करोड़ वोटरों का सत्यापन होगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">ताकि किसी योग्य नागरिक का नाम छूट न जाए और फर्जी या डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकें। पिछले दो चरणों में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 59 करोड़ मतदाताओं के लिए यह अभियान चलाया गया था</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिसमें लाखों </span>BLO <span lang="hi" xml:lang="hi">और </span>BLA <span lang="hi" xml:lang="hi">ने भाग लिया था। अब तीसरे चरण की तैयारियां भी राज्यों में शुरू हो गई हैं और स्थानीय प्रशासन को जरूरी निर्देश भेजे जा चुके हैं।</span></span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>स्पेशल खबरें</category>
                                            <category>देश विदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 14 May 2026 16:40:17 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rohit.P]]></dc:creator>
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                <title>पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान: बंगाल में दो चरणों में मतदान, नतीजे 4 मई को</title>
                                    <description><![CDATA[असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान; कुल 17.4 करोड़ मतदाता 824 सीटों पर करेंगे फैसला]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/election/assembly-elections-announced-in-five-states-voting-results-in-two/article-48217"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-03/chunab.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। देश की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार इन पांचों क्षेत्रों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और लगभग 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान की प्रक्रिया अप्रैल में पूरी होगी, जबकि मतगणना 4 मई को कराई जाएगी।</p>
<p>मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। राज्य में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम के साथ ही सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।</p>
<p>चुनाव आयोग के मुताबिक इन चुनावों में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, जिससे मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा आयोग ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक हिंसा या चुनावी गड़बड़ी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।</p>
<p>इन पांचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून 2026 में समाप्त होने वाला है। ऐसे में चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समय रहते चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। पिछली बार 2021 में पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान कराया गया था, जबकि अन्य राज्यों में एक या तीन चरणों में मतदान हुआ था।</p>
<p>चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कई राज्यों में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार तमिलनाडु में सबसे अधिक करीब 74 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 58 लाख, केरल में आठ लाख, असम में करीब दो लाख और पुडुचेरी में लगभग 77 हजार नाम हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए की गई।</p>
<p>राजनीतिक दृष्टि से भी ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगी, जहां भाजपा उनके लिए मुख्य चुनौती मानी जा रही है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच मुकाबला केंद्र में रहने की संभावना है। केरल में वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के बीच पारंपरिक टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि असम में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर मैदान में है।</p>
<p>चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पांचों राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आने वाले हफ्तों में विभिन्न दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे और चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार पकड़ने की संभावना है।</p>
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                                                            <category>देश विदेश</category>
                                            <category>चुनाव</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:25:28 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Nitin Trivedi]]></dc:creator>
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                <title>पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारी निलंबित: वोटर लिस्ट कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई</title>
                                    <description><![CDATA[चुनाव आयोग ने कहा—मतदाता सूची का काम अत्यंत संवेदनशील; SIR प्रक्रिया में जवाबदेही तय]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/national-international/7-officers-suspended-in-west-bengal-strict-action-on-negligence/article-46294"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-02/lifestyel----2026-02-16t112948.661.jpg" alt=""></a><br /><p><span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">चुनाव आयोग</span></span> ने <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">पश्चिम बंगाल</span></span> में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कार्य में कथित लापरवाही और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों पर सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से जुड़े कार्य में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।</p>
<p>आयोग के अनुसार निलंबन का निर्णय प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर लिया गया। आरोपों में कर्तव्य की अनदेखी, प्रक्रियात्मक मानकों का पालन न करना और वैधानिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग शामिल हैं। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है, इसलिए इसकी शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।</p>
<p><strong>कौन-कौन अधिकारी प्रभावित</strong><br />निलंबित अधिकारियों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) और संबंधित विभागीय पदाधिकारी शामिल हैं। इनमें मुर्शिदाबाद, फरक्का, मयनागुड़ी, सूती, कैनिंग पूर्व और देबरा विधानसभा क्षेत्रों से संबद्ध अधिकारी शामिल बताए गए हैं। आयोग ने राज्य प्रशासन से अपेक्षा की है कि जांच प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए और जवाबदेही तय की जाए।</p>
<p>हाल के दिनों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थीं, जिन पर <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">सुप्रीम कोर्ट</span></span> ने सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत ने प्रक्रिया की निरंतरता पर जोर देते हुए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाने की अनुमति दी थी। न्यायालय ने यह भी कहा था कि मतदाता सूची का कार्य निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ना चाहिए।</p>
<p>राज्य सरकार से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है। जांच पूरी होने के बाद अंतिम दंडात्मक कार्रवाई तय की जाएगी। आयोग ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।</p>
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                <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:45:50 +0530</pubDate>
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