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                <title>PF Withdrawal - दैनिक जागरण</title>
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                <description>PF Withdrawal RSS Feed</description>
                
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                <title>PF निकासी और FD ब्याज पर कटा TDS वापस कैसे मिलेगा? ITR फाइल करने से मिल सकता है टैक्स रिफंड</title>
                                    <description><![CDATA[पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में अलग-अलग नियम, सही तरीके से ITR दाखिल करने पर बैंक खाते में आ सकता है अतिरिक्त टैक्स रिफंड]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/business/6a3f6ca73121d/article-57102"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-06/itr-filing.jpg" alt=""></a><br /><p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" style="text-align:justify;">आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय आते ही सबसे ज्यादा सवाल टैक्स रिफंड को लेकर पूछे जाते हैं। कई नौकरीपेशा और वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं, जिनके फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के ब्याज पर बैंक पहले ही TDS काट लेता है। वहीं, कुछ मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि (PF) की समय से पहले निकासी पर भी टैक्स काटा जाता है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि कटा हुआ टैक्स वापस नहीं मिल सकता, जबकि यदि आपकी कुल टैक्स देनदारी कम बनती है तो ITR दाखिल कर आप इस राशि का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स रिफंड अपने आप नहीं मिलता। इसके लिए आयकर रिटर्न सही जानकारी के साथ दाखिल करना जरूरी होता है। आयकर विभाग आपकी कुल आय, लागू टैक्स स्लैब, कटौतियों और पहले से कटे TDS का मिलान करता है। यदि पहले से जमा टैक्स आपकी वास्तविक देनदारी से अधिक होता है तो अतिरिक्त राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है। पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को कई तरह की टैक्स छूट का लाभ मिलता है। धारा 80C के तहत निवेश, पीएफ, जीवन बीमा और अन्य योग्य निवेशों पर कटौती का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी राहत मिलती है। इन कटौतियों के कारण कुल कर योग्य आय कम हो जाती है और कई मामलों में पहले से कटा TDS पूरी तरह या आंशिक रूप से वापस मिल सकता है। हालांकि FD से मिलने वाला ब्याज और टैक्स योग्य PF निकासी को आय में दिखाना अनिवार्य होता है।</p>
<p style="text-align:justify;">नई टैक्स व्यवस्था में अधिकांश पारंपरिक कटौतियां उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। यदि आपकी कुल टैक्स देनदारी पहले से कटे TDS से कम है तो नई व्यवस्था में भी रिफंड का दावा किया जा सकता है। अंतिम निर्णय आपकी कुल आय, लागू टैक्स स्लैब और उपलब्ध टैक्स राहत के आधार पर किया जाता है। रिफंड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आयकर पोर्टल पर अपने PAN से जुड़े खाते के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) की जांच करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि FD ब्याज और PF निकासी पर कटा TDS सही तरीके से दर्ज है। यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो पहले उसे ठीक करवाना बेहतर रहता है।</p>
<p style="text-align:justify;">इसके बाद सही असेसमेंट ईयर का चयन करते हुए पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था में से उपयुक्त विकल्प चुनना होगा। रिटर्न भरते समय वेतन, FD ब्याज, PF निकासी, किराया, व्यवसाय या अन्य सभी कर योग्य आय की जानकारी सही-सही दर्ज करनी चाहिए। यदि पुरानी टैक्स व्यवस्था का चयन किया गया है तो पात्र निवेश और खर्चों की कटौतियां भी शामिल करनी होंगी। सभी जानकारी भरने के बाद रिटर्न जमा कर उसका सत्यापन करना आवश्यक है। सत्यापन पूरा होने के बाद ही आयकर विभाग रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू करता है। PF निकासी पर हर स्थिति में टैक्स नहीं लगता। यदि कर्मचारी निर्धारित नियमों के अनुसार तय अवधि पूरी करने के बाद PF निकालता है तो सामान्य परिस्थितियों में TDS नहीं काटा जाता। लेकिन समय से पहले निकासी करने पर कुछ मामलों में टैक्स कट सकता है। वहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज "Income from Other Sources" के अंतर्गत कर योग्य माना जाता है। यदि ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है तो बैंक TDS काट सकता है।</p>
<p style="text-align:justify;"> ITR दाखिल करने से पहले सभी दस्तावेजों का मिलान अवश्य कर लें। PAN की जानकारी अपडेट होनी चाहिए, बैंक खाते का विवरण सही होना चाहिए और Form 26AS तथा AIS में दिखाई गई TDS जानकारी आपके रिकॉर्ड से मेल खानी चाहिए। यदि किसी बैंक या संस्था द्वारा TDS जमा नहीं किया गया है या गलत जानकारी दर्ज हुई है तो पहले उसे ठीक करवाना जरूरी है। समय पर ITR दाखिल करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। निर्धारित समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर न केवल जुर्माना लग सकता है बल्कि टैक्स रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है। इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि सभी वित्तीय दस्तावेज तैयार रखें और अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते रिटर्न दाखिल करें। सही जानकारी, सटीक आय विवरण और उचित टैक्स व्यवस्था का चयन करके PF निकासी और FD ब्याज पर कटे अतिरिक्त TDS का रिफंड आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>बिजनेस</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 12:39:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vaishnavi.J]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>EPFO में बड़ा बदलाव: UPI से मिलेगा PF का पैसा, WhatsApp पर भी सुविधा शुरू</title>
                                    <description><![CDATA[EPFO जल्द UPI आधारित PF निकासी, WhatsApp सेवा और 5 लाख तक ऑटो सेटलमेंट सुविधा शुरू करने जा रहा है। जानिए पूरी डिटेल।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/business/big-change-in-epfo-pf-money-will-be-available-from/article-54000"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-05/epfo-update.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">देशभर के लाखों नौकरीपेशा लोगों के लिए </span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">EPFO <span lang="hi" xml:lang="hi">से एक अच्छी खबर आई है। आने वाले समय में प्रोविडेंट फंड (</span>PF) <span lang="hi" xml:lang="hi">निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। सरकार </span>EPFO <span lang="hi" xml:lang="hi">सिस्टम में बड़े डिजिटल बदलाव करने जा रही है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिसके तहत अब </span>UPI <span lang="hi" xml:lang="hi">के जरिए </span>PF <span lang="hi" xml:lang="hi">का पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसके साथ ही </span>WhatsApp <span lang="hi" xml:lang="hi">पर 24 घंटे सेवा और 5 लाख रुपये तक ऑटो सेटलमेंट जैसी सुविधाएं भी शुरू की जा रही हैं।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">केंद्रीय श्रम मंत्री </span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">Mansukh Mandaviya <span lang="hi" xml:lang="hi">ने बताया कि </span>UPI <span lang="hi" xml:lang="hi">आधारित </span>PF <span lang="hi" xml:lang="hi">निकासी सुविधा की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। इसके जल्द ही लागू होने की संभावना है। इस बदलाव का लाभ देश के 7 करोड़ से ज्यादा </span>EPFO <span lang="hi" xml:lang="hi">सदस्यों को मिलेगा। वर्तमान में</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">कर्मचारियों को </span>PF <span lang="hi" xml:lang="hi">निकालने के लिए </span>EPFO <span lang="hi" xml:lang="hi">पोर्टल पर क्लेम करना पड़ता है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिसके लिए कभी-कभी पैसे आने में काफी समय लग सकता है। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">नई सुविधा के तहत सदस्य अपने खाते में उपलब्ध निकासी योग्य राशि को सीधे देख सकेंगे। इसके बाद लिंक्ड </span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">UPI <span lang="hi" xml:lang="hi">के जरिए पैसे का ट्रांसफर किया जा सकेगा। रकम सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगी</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">और कर्मचारी उसे </span>ATM, UPI <span lang="hi" xml:lang="hi">या ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">इससे कर्मचारियों को इमरजेंसी में तुरंत मदद मिलेगी और दफ्तर के चक्कर भी कम लगाने होंगे।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">सरकार ने ऑटो सेटलमेंट सुविधा की सीमा भी बढ़ा दी है। अब यह सुविधा पहले 1 लाख रुपये तक के क्लेम्स पर लागू थी</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। बीमारी</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">शादी</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">पढ़ाई या घर बनाने जैसे जरूरी कामों के लिए किए गए क्लेम अब बिना मैनुअल प्रक्रिया के तेजी से निपटाए जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों में सिर्फ तीन दिन के भीतर पैसा ट्रांसफर करने की योजना है।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">EPFO <span lang="hi" xml:lang="hi">अब </span>WhatsApp <span lang="hi" xml:lang="hi">पर एक नई सेवा भी शुरू करने जा रहा है। सदस्य सिर्फ "</span>Hello" <span lang="hi" xml:lang="hi">लिखकर </span>EPFO <span lang="hi" xml:lang="hi">की वेरिफाइड </span>WhatsApp <span lang="hi" xml:lang="hi">सेवा से जुड़ सकेंगे। इससे उन्हें </span>PF <span lang="hi" xml:lang="hi">बैलेंस</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">पिछली ट्रांजैक्शन</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">क्लेम स्टेटस और अन्य जरूरी जानकारियाँ अपने मोबाइल पर ही मिल जाएंगी। खास बात यह है कि ये सुविधाएं हिंदी समेत कई स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी सहूलियत मिलेगी।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">सरकार आधार और </span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">DBT <span lang="hi" xml:lang="hi">से जुड़ी समस्याओं को भी कम करने की कोशिश में है। जिन सदस्यों का आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं हुआ है या </span>DBT <span lang="hi" xml:lang="hi">में दिक्कत आ रही है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">उन्हें </span>WhatsApp <span lang="hi" xml:lang="hi">के जरिए सहायता और गाइडेंस मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद यह है कि लोगों को छोटी समस्याओं के लिए </span>EPFO <span lang="hi" xml:lang="hi">कार्यालय नहीं जाना पड़े।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">साथ ही</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, EPFO <span lang="hi" xml:lang="hi">पुराने मामलों और शिकायतों को तेजी से निपटाने में भी जुटा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">पिछले एक साल में उपभोक्ता अदालतों और लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है। 10 साल से ज्यादा पुराने मामलों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। </span>'<span lang="hi" xml:lang="hi">निधि आपके निकट</span>' <span lang="hi" xml:lang="hi">अभियान के जरिए लोगों की शिकायतों का समाधान तेजी से किया जा रहा है।</span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">सरकार इसे डिजिटल </span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">EPFO <span lang="hi" xml:lang="hi">की दिशा में एक बड़ा कदम मानती है। आने वाले समय में </span>PF <span lang="hi" xml:lang="hi">से जुड़ी अधिकांश सेवाएं मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने की उम्मीद है</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिससे कर्मचारियों का समय भी बचेगा और प्रक्रियाएं और भी सरल हो जाएंगी।</span></span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>बिजनेस</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 23 May 2026 00:00:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rohit.P]]></dc:creator>
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