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                <title>Immigration Rules - दैनिक जागरण</title>
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                <description>Immigration Rules RSS Feed</description>
                
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                <title>भारत में विदेशियों के लिए इमिग्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव, रजिस्ट्रेशन और अपील प्रक्रिया हुई आसान</title>
                                    <description><![CDATA[केंद्र सरकार ने जारी किए नए संशोधित नियम, विदेशी नागरिकों को पहले से रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन अपील की सुविधा मिलेगी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/national-international/big-change-in-immigration-rules-for-foreigners-in-india-registration/article-54764"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-06/india-immigration-rules-2026.jpg" alt=""></a><br /><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों से जुड़े इमिग्रेशन नियमों में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन, अपील प्रक्रिया और नागरिकता से जुड़े कुछ प्रावधानों को संशोधित किया गया है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाना है। नए नियम लागू होने के बाद विदेशी नागरिकों को कई मामलों में पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी, वहीं प्रशासनिक निगरानी को भी मजबूत किया जाएगा।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">सबसे बड़ा बदलाव विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन को लेकर किया गया है। अब तक नियम यह था कि यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन या उससे अधिक समय तक रह रहा है तो उसे 180 दिन पूरे होने के बाद 14 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता था। कई बार समय-सीमा और प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति बन जाती थी। नए नियमों के अनुसार अब विदेशी नागरिक 180 दिन पूरे होने की प्रतीक्षा किए बिना उससे पहले किसी भी समय अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इससे उन्हें अंतिम समय में होने वाली औपचारिकताओं और संभावित देरी से राहत मिलने की उम्मीद है।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय निकल जाने के बाद रजिस्ट्रेशन की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाएगी। यानी यदि कोई विदेशी नागरिक तय समय-सीमा का पालन नहीं करता है तो उसे अपने विलंब का उचित कारण बताना होगा। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी परिस्थितियों का मूल्यांकन कर निर्णय लेंगे। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और विदेशी नागरिकों का रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध रहेगा।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">नए नियमों में पहली बार ऑनलाइन अपील की व्यवस्था भी जोड़ी गई है। अब किसी प्रशासनिक आदेश या निर्णय से प्रभावित व्यक्ति को अपनी शिकायत या अपील दर्ज कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वह सीधे ऑनलाइन माध्यम से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा। यह सुविधा विशेष रूप से उन विदेशी नागरिकों और संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो अलग-अलग राज्यों में रहते हैं और जिनके लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना हमेशा संभव नहीं होता।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">संशोधित नियमों के मुताबिक किसी आदेश के खिलाफ अपील आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी। इसके बाद आयुक्त संबंधित पक्षों को सुनने और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करने के बाद निर्णय लेंगे। नियमों में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलों का निपटारा यथासंभव 60 दिनों के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा। इससे लंबित मामलों की संख्या कम होने और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">बच्चों की नागरिकता और विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। यदि किसी बच्चे के माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है और वह बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है, तो ऐसे मामलों में विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े सामान्य नियम लागू नहीं होंगे। इस प्रावधान को ऐसे परिवारों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है जिनके सदस्य अलग-अलग देशों की नागरिकता रखते हैं।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">इसके अलावा यदि भारत में रह रहा कोई बच्चा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसके माता-पिता या अभिभावकों को 30 दिनों के भीतर इसकी जानकारी संबंधित रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे नागरिकता संबंधी रिकॉर्ड को अद्यतन रखने में मदद मिलेगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में सूचना देने की समय-सीमा 24 घंटे भी निर्धारित की गई है, ताकि महत्वपूर्ण मामलों में प्रशासन को तत्काल जानकारी मिल सके।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">गृह मंत्रालय ने यह संशोधन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 30 के तहत किया है। यह वही व्यापक कानून है जिसे संसद ने मार्च 2025 में पारित किया था। इस कानून का उद्देश्य देश में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निवास, रजिस्ट्रेशन और निगरानी से जुड़े विभिन्न पुराने कानूनों को एकीकृत करना था। इसके तहत पासपोर्ट एक्ट 1920, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 जैसे कई पुराने कानूनी प्रावधानों को एक समग्र ढांचे में समाहित किया गया।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 में अवैध प्रवास और विदेशी नागरिकों को गैरकानूनी तरीके से देश में लाने या बसाने के मामलों पर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी नागरिक को अवैध तरीके से भारत में लाने, ठहराने या बसाने में मदद करता है तो उसे तीन वर्ष तक की जेल, दो लाख से पांच लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। साथ ही भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा रखना अनिवार्य रहेगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश विदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:58:26 +0530</pubDate>
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                <title>रतलाम में एक माह तक रुके चीनी नागरिक, सूचना छिपाने पर केस</title>
                                    <description><![CDATA[विदेशी नागरिकों की जानकारी नहीं देने पर होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/chinese-citizen-stayed-in-ratlam-for-a-month-case-for/article-54717"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-06/ratlam-news.jpg" alt=""></a><br /><p class="isSelectedEnd">रतलाम में विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी छिपाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामला स्टेशन रोड थाना क्षेत्र स्थित होटल अजंता पैलेस से जुड़ा है, जहां चार चीनी नागरिक करीब एक महीने तक ठहरे रहे, लेकिन उनकी जानकारी न तो निर्धारित ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज की गई और न ही स्थानीय पुलिस अथवा जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच कर होटल प्रबंधन की लापरवाही को गंभीर मानते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।</p>
<p class="isSelectedEnd">पुलिस के अनुसार यह मामला एसपी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर सामने आया। इसके बाद स्टेशन रोड थाना पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच चार चीनी नागरिक होटल अजंता पैलेस में रुके थे। ये सभी विदेशी नागरिक बिजनेस वीजा पर भारत आए थे और मशीनरी से संबंधित कार्य के सिलसिले में रतलाम में ठहरे हुए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार विदेशी नागरिक 17 दिसंबर 2025 को होटल में पहुंचे थे और 20 जनवरी 2026 तक वहीं ठहरे रहे। इस अवधि के दौरान होटल प्रबंधन ने उनके ठहरने की सूचना संबंधित विभागों को नहीं दी।</p>
<p class="isSelectedEnd">स्टेशन रोड थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन के अनुसार प्रारंभिक जांच में पाया गया कि होटल प्रबंधन ने विदेशी नागरिकों की जानकारी देने से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। नियमों के तहत किसी भी विदेशी नागरिक के होटल, लॉज, गेस्ट हाउस या अन्य ठहराव स्थल पर रुकने की स्थिति में उसकी जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन सी-फॉर्म के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।</p>
<p class="isSelectedEnd">जांच के बाद पुलिस ने होटल संचालक डॉ. सुभाष अग्रवाल और होटल मैनेजर शिवसिंह राठौर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों की ओर से विदेशी नागरिकों के संबंध में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यह लापरवाही आप्रवास एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 के प्रावधानों का उल्लंघन मानी गई है। इसी आधार पर संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।</p>
<p class="isSelectedEnd">पुलिस रिकॉर्ड में जिन विदेशी नागरिकों के नाम दर्ज हैं उनमें मिस्टर शू हू, मिस्टर झी गुआंगजियन, मिस्टर यांग झोंगफू और मिस्टर लियू यान शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी व्यवसायिक उद्देश्य से भारत आए थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच का मुख्य विषय होटल प्रबंधन द्वारा सूचना नहीं देना है। विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को लेकर फिलहाल किसी प्रकार की संदिग्ध जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना गंभीर मामला माना जा रहा है।</p>
<p class="isSelectedEnd"> विदेशी नागरिकों की जानकारी समय पर दर्ज कराने का नियम राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे देश में आने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाती है। किसी भी होटल या आवासीय परिसर में विदेशी मेहमान के रुकने पर उसकी पूरी जानकारी संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना है ताकि किसी भी संभावित खतरे या संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते नजर रखी जा सके।</p>
<p class="isSelectedEnd">इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस की सूचना संकलन व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। नियमों के अनुसार शहर के होटल और लॉज अपने यहां ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी नियमित रूप से पुलिस को उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में चार विदेशी नागरिकों का करीब एक महीने तक शहर में रहना और इसकी जानकारी स्थानीय स्तर पर सामने नहीं आना कई सवाल खड़े कर रहा है। सुरक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि ऐसी घटनाएं स्थानीय निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जरूरत को भी दर्शाती हैं।</p>
<p class="isSelectedEnd">इस मामले के बाद जिले के अन्य होटल और लॉज संचालकों को भी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। प्रशासन भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही रोकने के लिए विशेष जांच अभियान भी चला सकता है। अधिकारियों का मानना है कि विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं मानी जा सकती। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि सूचना नहीं देने के पीछे केवल लापरवाही थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>मध्य प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:35:32 +0530</pubDate>
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