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                <title>River Water - दैनिक जागरण</title>
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                <title>सिंधु जल विवाद पर बिलावल भुट्टो का नया बयान, भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?</title>
                                    <description><![CDATA[पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री के ताजा बयान के बाद फिर चर्चा में आया सिंधु जल समझौता, जानिए भारत की रणनीति, कानूनी स्थिति और आगे की संभावनाएं]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/national-international/bilawal-bhuttos-new-statement-on-indus-water-dispute-what-does/article-57514"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-07/bilawal-bhutto.jpg" alt=""></a><br /><p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer">भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सिंधु जल विवाद को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के ताजा बयान के बाद दोनों देशों के बीच जल सहयोग और सिंधु जल समझौते को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। इस बयान को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही कई मुद्दों पर संवेदनशील बने हुए हैं। हालांकि भारत की ओर से अब तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय जल सुरक्षा और भविष्य की कूटनीतिक बातचीत के संदर्भ में अहम मान रहे हैं। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सिंधु नदी प्रणाली की छह प्रमुख नदियों के जल उपयोग को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाई गई थी। इस समझौते के अनुसार पूर्वी नदियों का अधिकांश जल उपयोग भारत के हिस्से में है, जबकि पश्चिमी नदियों के जल उपयोग से जुड़े अधिकारों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिला है। इसके बावजूद भारत को पश्चिमी नदियों पर निर्धारित नियमों के तहत जलविद्युत परियोजनाएं और सीमित उपयोग की अनुमति भी प्राप्त है।</p>
<p>बिलावल भुट्टो के हालिया बयान के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर सिंधु जल समझौते को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान लगातार यह कहता रहा है कि सिंधु नदी प्रणाली उसके कृषि क्षेत्र और पेयजल व्यवस्था की रीढ़ है। वहीं भारत का कहना रहा है कि वह समझौते के सभी प्रावधानों का पालन करते हुए अपने वैध अधिकारों का उपयोग करता है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर तकनीकी और कानूनी स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। सिंधु जल विवाद केवल पानी का विषय नहीं बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। भारत के उत्तरी राज्यों में सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन की कई परियोजनाएं इसी नदी प्रणाली से जुड़ी हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था भी इन नदियों पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए इस विषय पर दोनों देशों की ओर से दिए जाने वाले प्रत्येक सार्वजनिक बयान को गंभीरता से देखा जाता है।</p>
<p>भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सिंधु जल समझौता आज भी लागू है और इसकी व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यदि किसी तकनीकी या कानूनी विवाद की स्थिति बनती है तो उसके समाधान के लिए समझौते में पहले से निर्धारित प्रक्रियाएं मौजूद हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बयान से समझौते की कानूनी स्थिति तत्काल प्रभावित नहीं होती, लेकिन राजनीतिक माहौल अवश्य प्रभावित हो सकता है। आने वाले वर्षों में जल संसाधनों का महत्व और बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बढ़ती आबादी और कृषि की बढ़ती जरूरतों के कारण दक्षिण एशिया में जल प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल होता जा रहा है। ऐसे में सिंधु नदी प्रणाली से जुड़े मुद्दों का समाधान संवाद और तकनीकी सहयोग के माध्यम से ही संभव माना जाता है।</p>
<p>भारत पिछले कुछ वर्षों से अपने हिस्से के जल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर लगातार काम कर रहा है। जलविद्युत परियोजनाओं का विस्तार, सिंचाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण, नदी प्रबंधन और जल संरक्षण जैसी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अपने वैध अधिकारों का प्रभावी उपयोग करना भारत की दीर्घकालिक जल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।</p>
<p>भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक बयान अक्सर राजनीतिक संदेश भी होते हैं। ऐसे बयानों का उद्देश्य घरेलू राजनीति, अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना या अपनी स्थिति स्पष्ट करना भी हो सकता है। इसलिए किसी भी टिप्पणी का मूल्यांकन उसके व्यापक कूटनीतिक संदर्भ में किया जाता है। व्यापार और आर्थिक दृष्टि से भी स्थिर क्षेत्रीय संबंध महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग का माहौल बनने से निवेश, ऊर्जा परियोजनाओं, परिवहन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं लंबे समय तक तनाव बने रहने से विकास परियोजनाओं और आर्थिक सहयोग पर भी असर पड़ सकता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश विदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:58:32 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vaishnavi.J]]></dc:creator>
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                <title>पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर फिर दी चेतावनी, पानी रोकने पर भारत को धमकी</title>
                                    <description><![CDATA[पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले का विरोध दोहराया, जल अधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाज तेज की।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/top-news/pakistan-again-warns-on-indus-water-treaty-threatens-india-if/article-57359"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-06/pakistan-india.jpg" alt=""></a><br /><p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer">पाकिस्तानी जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश हुई तो उसका जवाब दिया जाएगा। वहीं इस्लामाबाद ने दावा किया कि सिंधु जल संधि अब भी पूरी तरह प्रभावी है और भारत इसे एकतरफा समाप्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने एक बार फिर सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने सोमवार को इस्लामाबाद में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह को प्रभावित करना चाहता है। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच जल विवाद एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई होने तक सिंधु जल संधि को बहाल करने का कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।<br /><img alt="9k="></img></p>
<p>प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि अंतरराष्ट्रीय समझौता है और यह कानूनी रूप से अब भी लागू है। उनके अनुसार भारत इस संधि को न तो एकतरफा स्थगित कर सकता है, न समाप्त कर सकता है और न ही इसकी शर्तों में बदलाव कर सकता है। पाकिस्तानी मंत्रियों ने यह भी बताया कि मंगलवार को इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर पहला अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इसमें जल विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सेमिनार में संधि के कानूनी, तकनीकी और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उसके जल अधिकार सुरक्षित हैं। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पानी पाकिस्तान की जीवनरेखा है और इस मुद्दे पर कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान इस विषय को वैश्विक स्तर पर उठाने की भी तैयारी कर रहा है।<br /><br /></p>
<p>इससे पहले 21 जून को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इसी मुद्दे पर भारत को चेतावनी दी थी। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यदि पाकिस्तान को अपनी जल सुरक्षा पर खतरा महसूस हुआ तो स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत पानी को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि हाल के महीनों में इस मामले में हुए सभी घटनाक्रमों की उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। भारत ने अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। उस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि को बहाल नहीं किया जाएगा। भारत का यह कदम दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ाने वाला माना गया।<br /><br /><img alt="Z"></img></p>
<p>सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इस समझौते पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के जल के उपयोग को लेकर दोनों देशों के अधिकार तय किए गए थे। सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश जल पाकिस्तान को मिला, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज का उपयोग भारत के हिस्से में आया। पिछले छह दशकों से अधिक समय तक यह संधि दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार बनी रही। पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था काफी हद तक सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। वहां की लगभग 90 प्रतिशत सिंचित कृषि भूमि को इसी नदी तंत्र से पानी मिलता है। कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और लाखों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। यदि पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है तो इसका असर खेती, बिजली उत्पादन, उद्योग और ग्रामीण रोजगार पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान के प्रमुख जलाशय और जलविद्युत परियोजनाएं भी इसी नदी प्रणाली पर आधारित हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश विदेश</category>
                                            <category>टॉप न्यूज़</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:09:41 +0530</pubDate>
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