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                <title>GAD - दैनिक जागरण</title>
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                <title>छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल: 8 IAS और 19 राज्य सेवा अधिकारियों का तबादला, कई जिलों को मिले नए CEO</title>
                                    <description><![CDATA[सरकार ने देर रात जारी किए आदेश, रिमिजियस एक्का को SUDA का अतिरिक्त प्रभार, कई विभागों और जिला पंचायतों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/raipur/administrative-reshuffle-in-chhattisgarh-8-ias-and-19-state-service/article-58183"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-07/chhattisgarh-ias-transfer.jpg" alt=""></a><br /><p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" style="text-align:justify;">छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 8 अधिकारियों और राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से देर रात जारी आदेश में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई जिलों और विभागों में नए अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। माना जा रहा है कि सरकार ने आगामी प्रशासनिक आवश्यकताओं और विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह फेरबदल किया है। जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिमिजियस एक्का को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।</p>
<p style="text-align:justify;">इसी क्रम में गजेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग का उप सचिव नियुक्त किया गया है। यह विभाग प्रदेश में भूमि प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं से राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए अहम माना जाता है। सरकार ने उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है। आईएएस अधिकारियों के तबादलों में जिला पंचायतों में भी कई नए मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) की नियुक्ति की गई है। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। वहीं सुरूचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त नियुक्त किया गया है। भिलाई जैसे बड़े नगरीय निकाय में उन्हें शहरी विकास, सफाई व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं और विभिन्न विकास योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार ने जिला पंचायत धमतरी की जिम्मेदारी जयंत नाहटा को सौंपी है। एम. भार्गव को जिला पंचायत दंतेवाड़ा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। तन्मय खन्ना को जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का नया CEO नियुक्त किया गया है। इन जिलों में ग्रामीण विकास, पंचायत योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।</p>
<p style="text-align:justify;">राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्तर पर भी व्यापक फेरबदल किया गया है। कुल 19 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। इंद्रजीत बर्मन को स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चुनौतियों और योजनाओं के बेहतर संचालन को देखते हुए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजीव कुमार पांडेय को उच्च शिक्षा संचालनालय में पदस्थ किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग में उन्हें विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी तरह भारती चंद्राकर को मार्कफेड में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य में कृषि और सहकारी गतिविधियों से जुड़े इस महत्वपूर्ण संस्थान में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है।</p>
<p style="text-align:justify;">दिनेश कुमार नाग को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में पदस्थ किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में इस निगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं नयनतारा सिंह तोमर को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में नई जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में भी कई बदलाव किए हैं। गोकुल राम राबटे को जिला पंचायत मुंगेली का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। आशुतोष चतुर्वेदी को जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज और अभिषेक कुमार गुप्ता को जिला पंचायत मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का CEO नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों से ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की अपेक्षा की जा रही है।</p>
<p style="text-align:justify;">प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रभाकर पांडेय को खेल एवं युवा कल्याण विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं से जुड़ी योजनाओं के बेहतर संचालन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। वहीं शशांक पांडेय को छत्तीसगढ़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में पदस्थ किया गया है। राज्य में सड़क निर्माण और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स में उन्हें जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द ही अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि आगामी महीनों में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से यह बदलाव किए गए हैं। प्रशासनिक हलकों में इस तबादला सूची को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय-समय पर होने वाले ऐसे फेरबदल से प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा आती है और अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलता है। इससे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुधार होने की उम्मीद रहती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>छत्तीसगढ़</category>
                                            <category>रायपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:55:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vaishnavi.J]]></dc:creator>
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                <title>मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया फिर होगी शुरू, सरकार ने सभी विभागों को दिए तैयारी के निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[सामान्य प्रशासन विभाग ने महाधिवक्ता की कानूनी राय के आधार पर सभी विभागों को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए, हालांकि सभी प्रमोशन अदालत के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/promotion-process-will-start-again-in-madhya-pradesh-government-has/article-57451"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-06/mp-promotion-2026.jpg" alt=""></a><br /><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत भरी खबर सामने आई है। करीब एक दशक से विभिन्न कानूनी कारणों और न्यायालय में लंबित मामलों के चलते रुकी हुई पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया अब दोबारा शुरू होने की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सोमवार को राज्य के सभी अपर मुख्य सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विभागों को यह कार्रवाई महाधिवक्ता की कानूनी राय के आधार पर करने के लिए कहा गया है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिए जाने वाले सभी प्रमोशन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। राज्य सरकार के इस फैसले को लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। कई विभागों में वर्षों से पदोन्नति नहीं होने के कारण अधिकारी एक ही पद पर लंबे समय से कार्यरत हैं। इसका असर न केवल कर्मचारियों के करियर पर पड़ा, बल्कि विभागों की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई। अब सरकार के ताजा निर्देशों के बाद विभागीय स्तर पर पदोन्नति समितियों (DPC) की बैठकें बुलाने की तैयारी शुरू होने की संभावना है।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 को लेकर न्यायालय में कई याचिकाएं लंबित हैं। इन मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से कानूनी राय प्राप्त की थी। महाधिवक्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन की राय सरकार को भेजी, जिसके आधार पर विभागों को आगे की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कानूनी राय में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में हाईकोर्ट ने पदोन्नति नियम-2025 पर किसी प्रकार की अंतरिम रोक (स्टे) नहीं लगाई है। पहले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्रमोशन नहीं करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वह न्यायालय के आदेश का हिस्सा नहीं था और न ही किसी आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कानूनी विशेषज्ञों का मत है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और मामला नए सिरे से सुनवाई के लिए जाएगा। ऐसे में सरकार अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">हालांकि कानूनी राय में यह भी कहा गया है कि सभी पदोन्नतियां न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। इसका मतलब यह है कि यदि भविष्य में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अलग आता है, तो सरकार को उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई करनी होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य एक ओर प्रशासनिक कार्यों को सुचारु बनाए रखना है, वहीं दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान भी सुनिश्चित करना है। सरकार ने अपने पक्ष में यह भी कहा है कि लंबे समय से प्रमोशन नहीं होने के कारण कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं। अनेक विभाग अपनी स्वीकृत क्षमता के मुकाबले लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। वरिष्ठ पद रिक्त होने से निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और निचले स्तर पर नई भर्तियां भी समय पर नहीं हो पा रही हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;"> यदि पदोन्नति प्रक्रिया समय पर पूरी होती है तो इसका सकारात्मक असर पूरे प्रशासनिक ढांचे पर दिखाई देगा। वरिष्ठ पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति होने से विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और खाली पदों पर नई भर्ती का रास्ता भी साफ होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं। राज्य के कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कई अधिकारी और कर्मचारी पिछले आठ से दस वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। पदोन्नति नहीं मिलने के कारण न केवल उनका वेतन और सेवा लाभ प्रभावित हुए, बल्कि मनोबल पर भी असर पड़ा। संगठनों का कहना है कि यदि न्यायालय की शर्तों का पालन करते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है तो इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब सभी विभागों की नजर सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के बाद होने वाली विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों पर रहेगी। माना जा रहा है कि विभाग अपने-अपने स्तर पर पात्र कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची, सेवा अभिलेख और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण शुरू करेंगे। इसके बाद डीपीसी की अनुशंसा के आधार पर पदोन्नति आदेश जारी किए जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी आदेश न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। यदि भविष्य में अदालत कोई अलग निर्देश देती है तो उसी के अनुसार संशोधित कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने के बावजूद अंतिम कानूनी स्थिति का इंतजार करना पड़ सकता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>मध्य प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 18:04:50 +0530</pubDate>
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