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                <title>Rape Case - दैनिक जागरण</title>
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                <description>Rape Case RSS Feed</description>
                
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                <title>12 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट सख्त, काउंसिलिंग रिपोर्ट तलब; आरोपी जीजा गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[बैकुंठपुर की घटना में बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को बताया सर्वोपरि, अगली सुनवाई 2 जुलाई को]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/high-court-calls-for-strict-counseling-report-in-case-of/article-57527"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-07/sims-bilaspur-(1).jpg" alt=""></a><br /><div class="qMYqUG_convSearchResultHighlightRoot">
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<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-xs,calc(var(--spacing)*4))] @w-sm/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-sm,calc(var(--spacing)*6))] @w-lg/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-lg,calc(var(--spacing)*16))] px-(--thread-content-margin)">
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<p style="text-align:justify;">छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर से सामने आए 12 वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म और बाल संरक्षण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया से पहले बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्थिति और भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दोनों बच्चों को फिलहाल चाइल्ड वेलफेयर की निगरानी में रखने के निर्देश दिए हैं और काउंसिलिंग रिपोर्ट बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की गई है। यह मामला दो अनाथ भाई-बहन से जुड़ा है। 12 वर्षीय बच्ची और उसका 9 वर्षीय भाई बैकुंठपुर में अपनी मुंहबोली बहन के घर रह रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चों को वहीं आश्रय दिया गया था, लेकिन बाद में उनके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप सामने आए। बताया गया कि लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर दोनों बच्चे वहां से निकलकर अपने एक परिचित के पास पहुंच गए। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) को दी गई।</p>
<p style="text-align:justify;">बच्चों को संरक्षण में लेने के बाद उनकी काउंसिलिंग कराई गई। इसी दौरान बच्ची ने कथित रूप से बताया कि उसकी मुंहबोली बहन के पति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत और काउंसिलिंग के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच मामले ने नया मोड़ तब लिया जब बच्चों की मुंहबोली बहन ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दावा किया कि दोनों बच्चों को अवैध रूप से चाइल्ड हेल्पलाइन में रखा गया है। हालांकि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि रिकॉर्ड के अनुसार बच्ची को अंबिकापुर स्थित बालिका गृह तथा उसके भाई को बैकुंठपुर चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में सुरक्षा के मद्देनजर रखा गया है। दोनों बच्चों को वैधानिक प्रक्रिया के तहत संरक्षण दिया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया था कि दोनों बच्चों को अदालत में प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद संबंधित जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी बच्चों को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे और अदालत के समक्ष पूरी स्थिति रखी गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका में कुछ तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बच्चों का हित और उनका मानसिक स्वास्थ्य है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले उनकी स्वतंत्र काउंसिलिंग आवश्यक है, ताकि वास्तविक परिस्थितियों का आकलन किया जा सके।</p>
<p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट के निर्देश पर बच्चों की काउंसिलिंग न्यायालय कक्ष के बजाय राज्य न्यायिक अकादमी में कराई गई। यह प्रक्रिया वरिष्ठ अधिवक्ता और संबंधित अधिकारियों की देखरेख में पूरी हुई। अदालत ने निर्देश दिया है कि काउंसिलिंग रिपोर्ट बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए, ताकि बच्चों की निजता और पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की सुनवाई में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।  ऐसे मामलों में पीड़ित बच्चों की पहचान और गोपनीयता की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक सहायता, सुरक्षित वातावरण और कानूनी संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कानून के अनुसार नाबालिग पीड़ितों से जुड़े मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया संवेदनशील तरीके से पूरी की जाती है।</p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट, बच्चों के बयान, काउंसिलिंग रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि दोनों बच्चों को फिलहाल सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया गया है और उनकी नियमित काउंसिलिंग जारी रहेगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उद्देश्य किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत की जांच करना होता है। लेकिन यदि किसी नाबालिग को कानून के अनुसार सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिकृत संस्था में रखा गया हो, तो अदालत उपलब्ध रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेती है। यही कारण है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने बच्चों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए विस्तृत रिपोर्ट और काउंसिलिंग को प्राथमिकता दी है। दोनों बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर संस्थाओं की निगरानी में रखा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक उनकी सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जाए। वहीं आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की जांच भी जारी रहेगी। </p>
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                <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:13:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vaishnavi.J]]></dc:creator>
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                <title>छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी, आपसी सहमति से बने संबंध को रेप नहीं माना</title>
                                    <description><![CDATA[लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले बालिगों के मामले में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, कहा- केवल शादी से इनकार करना दुष्कर्म नहीं।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/important-comment-of-chhattisgarh-high-court-consensual-relationship-is-not/article-57417"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-06/chhattisgarh-high-court-(6).jpg" alt=""></a><br /><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि यदि दो बालिग व्यक्ति लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने हैं, तो बाद में पुरुष द्वारा शादी से इनकार करने मात्र से उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों का निर्णय केवल किसी एक बयान या आरोप के आधार पर नहीं, बल्कि पूरे संबंध की प्रकृति, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यह फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सुनाया, जिसमें जस्टिस संजय एस. अग्रवाल और जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास शामिल थे। अदालत ने सरगुजा की फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के आदेश को सही ठहराते हुए महिला की अपील खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक साथ रहने वाले बालिग व्यक्तियों के बीच बने शारीरिक संबंधों को सामान्य परिस्थितियों में सहमति से बना संबंध माना जा सकता है, जब तक कि उपलब्ध साक्ष्य इसके विपरीत स्पष्ट रूप से संकेत न दें। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता महिला भिलाई नगर निगम में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत थीं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि वर्ष 2019 में रायपुर में एमबीए की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। दोनों के बीच निकटता बढ़ी और बाद में वे लगभग दो वर्षों तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे। महिला का आरोप था कि आरोपी ने उनसे शादी करने का वादा किया था और इसी भरोसे पर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">शिकायत में महिला ने आगे कहा कि एमबीए पूरा होने के बाद आरोपी ने शादी की बात टालनी शुरू कर दी। बाद में उसने कथित रूप से यह कहा कि उसके परिवार वाले इस विवाह के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि महिला उम्र में उससे बड़ी हैं, तलाकशुदा हैं और ईसाई समुदाय से संबंध रखती हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि 28 नवंबर 2021 को जब वह शादी की बात करने आरोपी के घर पहुंचीं तो वहां उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए। इसी आधार पर उन्होंने दुष्कर्म और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई पहले सरगुजा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई थी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इसके बाद महिला ने इस फैसले को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का विस्तृत परीक्षण किया। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि केवल यह तथ्य कि दोनों विवाह करना चाहते थे, इससे यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि उनके बीच बने शारीरिक संबंध केवल शादी के वादे के कारण ही स्थापित हुए थे। अदालत ने कहा कि जब दो बालिग व्यक्ति लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो यह माना जा सकता है कि वे अपने संबंधों और उनके संभावित परिणामों से पूरी तरह परिचित थे। ऐसे मामलों में प्रत्येक परिस्थिति का अलग-अलग मूल्यांकन करना आवश्यक होता है।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि न्यायालयों को इस प्रकार के मामलों को केवल तकनीकी या संकीर्ण कानूनी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। किसी भी मामले में संबंध की अवधि, दोनों पक्षों का व्यवहार, परिस्थितियां और उपलब्ध साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अदालत ने कहा कि यदि लंबे समय तक दोनों की सहमति से संबंध रहे हों, तो बाद में विवाह न होने की स्थिति को स्वतः दुष्कर्म का मामला नहीं माना जा सकता। फैसले के दौरान हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2013 के एक निर्णय का भी उल्लेख किया। अदालत ने कैनी राजन बनाम केरल राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि सहमति का अर्थ केवल मौन स्वीकृति या आत्मसमर्पण नहीं होता, बल्कि यह सोच-समझकर लिया गया स्वतंत्र निर्णय होता है। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मामले में यह देखना आवश्यक है कि सहमति किन परिस्थितियों में दी गई थी और क्या उसके पीछे किसी प्रकार का छल या दबाव था। हाई कोर्ट ने मेडिकल साक्ष्यों पर भी विचार किया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध चिकित्सकीय रिपोर्ट में दुष्कर्म की स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई। साथ ही रिपोर्ट में दर्ज चोटों और कथित घटना के समय के बीच भी स्पष्ट सामंजस्य नहीं पाया गया। अदालत ने माना कि उपलब्ध साक्ष्य अभियोजन के आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>छत्तीसगढ़</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 15:41:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vaishnavi.J]]></dc:creator>
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                <title>एयरफोर्स अफसर की पत्नी से रेप और धर्मांतरण मामले में मौलाना गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[नागपुर पुलिस की कार्रवाई, काला जादू, ब्लैकमेलिंग और जबरन निकाह के आरोपों की जांच तेज; मुख्य आरोपी पहले से पुलिस रिमांड में]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/national-international/6a33d145e5b81/article-56329"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-06/nagpur-rape-case.jpg" alt=""></a><br /><p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">नागपुर में एयरफोर्स अफसर की पत्नी के साथ कथित रेप, ब्लैकमेलिंग, जबरन धर्मांतरण और काला जादू से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान हजरत के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। महिला की शिकायत के बाद दर्ज मामले में पहले से गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों के साथ उसका नाम भी सामने आया था। कई दिनों से फरार चल रहे आरोपी पर दबाव बढ़ने के बाद उसने बुधवार रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब पुलिस उसे अदालत में पेश कर रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है ताकि पूरे मामले की विस्तार से जांच की जा सके। यह मामला तब सामने आया जब 24 वर्षीय महिला ने 12 जून को नागपुर में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पूर्व परिचित अय्याज मदारे ने पहले उससे दोस्ती बढ़ाई और बाद में उसे झांसे में लेकर एक होटल में बुलाया। शिकायत के मुताबिक वहां उसे नशीला पदार्थ दिया गया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी बना लिए। बाद में इन्हीं तस्वीरों और वीडियो के आधार पर उसे लगातार ब्लैकमेल किया गया और कई बार उसका यौन शोषण किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने उसे मानसिक दबाव में रखते हुए धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए मजबूर करने की कोशिश की।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">पुलिस के अनुसार, मामले में अय्याज मदारे और उसका एक अन्य साथी आमीन शेख पहले से गिरफ्तार हैं और दोनों पुलिस हिरासत में हैं। जांच के दौरान महिला ने दावा किया कि उसे मध्य प्रदेश के तामिया गांव ले जाया गया था, जहां मौलाना हजरत ने कथित रूप से तांत्रिक अनुष्ठान और काला जादू किया। महिला का आरोप है कि इन गतिविधियों का उद्देश्य उसे मानसिक रूप से प्रभावित करना था। शिकायत में कहा गया है कि इसी दौरान उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया और निकाह के लिए तैयार करने की कोशिश की गई। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। मामले की एक महत्वपूर्ण कड़ी तब सामने आई जब महिला ने पूरी घटना अपने पति को बताई। पुलिस के मुताबिक, महिला के पति भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं और वर्तमान में दूसरे शहर में तैनात हैं। बताया गया कि महिला ने लंबे समय तक इस पूरे घटनाक्रम को अपने पति से छिपाकर रखा था। लेकिन जब परिवार के पास लगातार धमकी भरे फोन आने लगे, तब उसने अपने पति को पूरी जानकारी दी। इसके बाद दोनों ने पुलिस से संपर्क किया और मामला दर्ज कराया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद विभिन्न टीमों का गठन किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई।</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:justify;">इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें महिला और मुख्य आरोपी कथित तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आरोपी महिला के हाथ पकड़कर कुछ पढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि महिला उसे छोड़ने की बात कहती सुनाई देती है। महिला का दावा है कि यह वीडियो पुराना है और उस समय वह दबाव में थी। पुलिस ने वीडियो को जांच का हिस्सा बनाया है और इसकी तकनीकी पड़ताल कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता और उससे जुड़े तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा ताकि मामले में सटीक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। जांच एजेंसियां अब आरोपियों के मोबाइल फोन, सिम कार्ड, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में ब्लैकमेलिंग के लिए डिजिटल सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और क्या आरोपियों के बीच इस संबंध में कोई बातचीत हुई थी। इसके अलावा कथित आर्थिक लेन-देन और चार लाख रुपये की उगाही के आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस बैंक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और अन्य दस्तावेजों की भी पड़ताल कर रही है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। इनमें दुष्कर्म, उगाही, आपराधिक धमकी, अश्लील कृत्य और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं शामिल हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र अंधश्रद्धा, मानव बलि और काला जादू विरोधी कानून की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है तथा सभी आरोपों की पुष्टि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। पुलिस की प्राथमिकता सभी आरोपियों से पूछताछ कर घटनाक्रम की पूरी कड़ी को समझना और उपलब्ध डिजिटल एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को एकत्र करना है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और जैसे-जैसे नए तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश विदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:55:50 +0530</pubDate>
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                <title>चावल देकर भविष्य बताने वाले बाबा पर रेप केस, महासमुंद से गिरफ्तारी</title>
                                    <description><![CDATA[इलाज और ज्योतिष के नाम पर महिला से दुष्कर्म का आरोप, एक साल में छत्तीसगढ़ में तीन कथित पाखंडी बाबाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/raipur/rape-case-against-baba-who-tells-future-by-giving-rice/article-55522"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-06/chhattisgarh-baba-rape-case.jpg" alt=""></a><br /><p>रायपुर के रहने वाले और खुद को ज्योतिषाचार्य बताने वाले नरेंद्र नयन शास्त्री को महासमुंद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। ग्रामीण इलाकों में "चावल वाले बाबा" और "चाय वाले बाबा" के नाम से पहचान रखने वाले इस कथित बाबा पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि वह लंबे समय से शरीर में दर्द की समस्या से परेशान थी और इसी परेशानी के इलाज की उम्मीद लेकर आरोपी के पास पहुंची थी। आरोप है कि इलाज और झाड़-फूंक के नाम पर भरोसा जीतने के बाद बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।</p>
<p>बताया जा रहा है कि नरेंद्र नयन शास्त्री ग्रामीण क्षेत्रों में कथा वाचन, ज्योतिष परामर्श और धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों के बीच लोकप्रिय था। कई लोग उसके पास भविष्य जानने और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान तलाशने पहुंचते थे। स्थानीय स्तर पर उसकी पहचान ऐसे व्यक्ति के रूप में बनी हुई थी जो चावल और लाल फूल देकर लोगों का भूत, वर्तमान और भविष्य बताने का दावा करता था। पुलिस के अनुसार महिला ने 6 मई को बागबाहरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया।</p>
<p>पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि महिला की कमजोर और असहाय स्थिति का फायदा उठाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने महिला के बयान और अन्य तथ्यों को आधार बनाकर कार्रवाई आगे बढ़ाई। मंगलवार को बागबाहरा थाना पुलिस रायपुर पहुंची और सिलयारी इलाके से आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उसे महासमुंद लाया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में विस्तृत जांच कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही अधिक जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।</p>
<p>यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब पिछले एक साल के भीतर छत्तीसगढ़ में कथित बाबाओं और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले कई मामलों का खुलासा हो चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार बीते वर्ष में कम से कम तीन ऐसे मामलों में कार्रवाई हुई है, जिनमें महिलाओं के शोषण, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप लगे। इससे यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर किस तरह लोग चमत्कार और तंत्र-मंत्र के दावों के जाल में फंस जाते हैं।</p>
<p>करीब दो महीने पहले जांजगीर-चांपा जिले से भी इसी तरह का मामला सामने आया था। वहां एक 60 वर्षीय कथित बाबा पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। शिकायत के अनुसार महिला स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण उसके संपर्क में आई थी। आरोपी ने उसे पूरी तरह ठीक करने का दावा किया और धीरे-धीरे भरोसे में ले लिया। बाद में महिला को दूसरे शहर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और निजी तस्वीरें लेने के आरोप लगे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया था। उस घटना ने भी प्रदेशभर में काफी चर्चा बटोरी थी।</p>
<p>इसी तरह लगभग 11 महीने पहले डोंगरगढ़ में एक आश्रम संचालक के खिलाफ भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। साधु के वेश में रहने वाले आरोपी के आश्रम पर छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। जांच एजेंसियों को वहां से नशीले पदार्थ, दवाइयां और अन्य संदिग्ध सामान मिला था। उस कार्रवाई के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।</p>
<p>ताजा मामले के सामने आने के बाद महासमुंद और रायपुर समेत आसपास के इलाकों में चर्चा का माहौल है। कई लोग इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि धार्मिक आस्था और विश्वास का गलत फायदा उठाने वाले लोग समाज में सक्रिय हैं। सामाजिक संगठनों का कहना है कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है ताकि वे अंधविश्वास के बजाय वैज्ञानिक सोच और कानूनी उपायों पर भरोसा करें। पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि इलाज, चमत्कार या भविष्य बताने के नाम पर किसी के बहकावे में न आएं।</p>
<p>नरेंद्र नयन शास्त्री के खिलाफ दर्ज मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच के दौरान अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उन्हें भी केस डायरी में शामिल किया जाएगा। इस कार्रवाई को छत्तीसगढ़ में कथित पाखंडी बाबाओं के खिलाफ चल रही सख्ती का हिस्सा माना जा रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>छत्तीसगढ़</category>
                                            <category>रायपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:29:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vaishnavi.J]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रायगढ़ में शादी का झांसा देकर युवती से 9 साल तक किया दुष्कर्म, आरोपी भेजा गया जेल</title>
                                    <description><![CDATA[रायगढ़ के तमनार में युवक ने शादी का वादा कर 9 साल तक युवती से संबंध बनाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/in-raigarh-the-accused-raped-a-girl-for-9-years/article-54107"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-05/raigarh-rape-case.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक चिंताजनक मामला सामने आया है</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">जहां एक युवक ने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म किया। आरोप है कि वह करीब 9 साल तक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">लेकिन बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। युवती के द्वारा दी गई शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यह मामला तमनार थाना क्षेत्र का है।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">पुलिस के अनुसार</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">27 वर्षीय युवती ने शुक्रवार को थाने आकर गांव के दीपक एक्का के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। युवती ने कहा कि उनकी पहचान 2017 में हुई थी</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तब आरोपी ने उसे प्रेम प्रस्ताव दिया और शादी का वायदा किया। इसके बाद उनकी बात-चीत लगातार चलती रही। युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि जब फरवरी 2017 में उसके माता-पिता घर पर नहीं थे</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तब आरोपी उसके घर आया और पहले बार शारीरिक संबंध बनाया।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद युवक लगातार शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। जब भी युवती ने शादी की बात उठाई</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">आरोपी उसे टालता रहा। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले जब युवती ने शादी के लिए दबाव डाला</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तो आरोपी ने साफ मना कर दिया। इसके बाद मामला बिगड़ गया और युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">तमनार पुलिस ने इस मामले में धारा 69</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;"> BNS <span lang="hi" xml:lang="hi">के तहत केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। शनिवार को उसे अदालत में पेश किया गया</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं।</span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">रायगढ़ के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिला संबंधी अपराधों को लेकर पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि शादी का झांसा देकर महिलाओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल पूरे मामले की आगे की जांच की जा रही है।</span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>छत्तीसगढ़</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 24 May 2026 13:05:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rohit.P]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>झारखंड के कारोबारी ने छत्तीसगढ़ की भाजपा नेत्री से दोस्ती कर किया रेप और 2.5 करोड़ की ठगी, जांच शुरू</title>
                                    <description><![CDATA[बिलासपुर की भाजपा नेत्री ने झारखंड के कारोबारी पर रेप, ब्लैकमेलिंग और 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/jharkhand-businessman-befriends-bjp-leader-and-rapes-him-investigation-into/article-53948"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-05/chhattisgarh-bilaspur-bjp-leader-rape-case.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक भाजपा नेत्री ने झारखंड के एक कारोबारी पर दुष्कर्म</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">ब्लैकमेलिंग और करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। जैसे ही मामला सामने आया</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिकायत में कहा गया है कि कारोबारी ने पहले माइनिंग बिजनेस में निवेश का लालच देकर महिला के साथ नजदीकी बढ़ाई और फिर दिल्ली में उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">कारोबारी ने विभिन्न माध्यमों से लगभग ढाई करोड़ रुपये लिए और जब महिला ने पैसे वापस मांगने की कोशिश की</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तो वह उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। अब आरोपी फरार है और पुलिस उसकी खोज में जुटी हुई है।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">पुलिस के अनुसार</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">पीड़िता बिलासपुर के सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली हैं और उनका दिल्ली आना-जाना जारी रहता था। करीब दो साल पहले उनकी मुलाकात रांची के कारोबारी संजय सिंह से हुई थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी खुद को बड़ा कारोबारी बताकर माइनिंग सेक्टर में अच्छे मुनाफे का भरोसा दिलाता था और इसी बहाने उसने निवेश के लिए उन्हें तैयार किया। इस प्रक्रिया में दोनों के बीच संवाद बढ़ता गया। आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए आरोपी ने सितंबर 2025 में दिल्ली में महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">वह लगातार दबाव बनाता रहा और धमकी देने लगा। पुलिस के सूत्रों के अनुसार</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">महिला ने कई लेनदेन के दस्तावेज भी जांच एजेंसियों को सौंपे हैं।</span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी ने आरटीजीएस और अन्य तरीकों से लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपये लिए थे। कारोबारी ने कैश निवेश और बड़े रिटर्न का आश्वासन दिया</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">लेकिन बाद में पैसे वापस नहीं किए। जब महिला ने पैसे मांगे</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">तो आरोपी ने उल्टा उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। मानसिक तनाव में आकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सिविल लाइन थाना की पुलिस ने मामला दर्ज करके मोबाइल चैट</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">कॉल डिटेल्स और लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम झारखंड भी गई थी</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।</span></span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>छत्तीसगढ़</category>
                                            <category>रायपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 22 May 2026 11:32:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rohit.P]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>शादी का झांसा देकर 2 साल साथ रखकर बनाया संबंध, फिर शादी से मुकरा युवक, युवती पहुंची थाने</title>
                                    <description><![CDATA[रायगढ़ में युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। दिल्ली में लिव-इन के बाद शादी से इनकार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/on-the-pretext-of-marriage-they-had-a-relationship-for/article-53112"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-05/आज-का-राशिफल-5-मई-2026-कर्क,-सिंह,-कुंभ-को-लाभ---2026-05-11t122807.405.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिसमें एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड पर शादी का झांसा देकर दो साल तक संबंध बनाए रखने और फिर शादी से मुकरने का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि उसे अपने साथी ने दिल्ली ले जाकर एक किराए के मकान में रखा और इस दौरान लगातार शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">युवक ने अचानक शादी से इनकार कर दिया और युवती को अकेला छोड़ दिया</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">जिससे काफी हलचल मच गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">यह घटना रायगढ़ के महिला थाना क्षेत्र की है</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">जहां 27 वर्षीय युवती ने शुक्रवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसकी मुलाकात 2017 में जूटमिल थाना क्षेत्र के बाजीनपाली फटहामुड़ा निवासी अकबर अली से मोबाइल के जरिए हुई थी। शुरू में उनकी बातचीत धीरे-धीरे बढ़ी और युवक ने शादी का भरोसा दिलाना शुरू किया। युवती का कहना है कि उसी भरोसे पर आरोपी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ शोषण करता रहा।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">युवती ने यह भी बताया कि 22 अगस्त 2022 को आरोपी ने उसे रायगढ़ बुलाया और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद 2023 में आरोपी उसे बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया और वहां एक किराए के मकान में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दिल्ली में भी युवक ने शादी का भरोसा दिया और उस भरोसे पर शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती ने शादी के बारे में सवाल उठाना शुरू किया</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">तो आरोपी टालमटोल करने लगा।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">फरवरी 2026 में आरोपी ने अचानक शादी से मना कर दिया और युवती को अकेला छोड़कर रायगढ़ लौट गया। इसके बाद युवती ने उससे संपर्क करने की कोशिश की</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">लेकिन आरोपी ने बातचीत बंद कर दी। मानसिक और सामाजिक दबाव झेलते हुए</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">युवती अंततः रायगढ़ लौटकर महिला थाने पहुँची और पूरी घटना की शिकायत की।</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(2)(अ) भी जोड़ी गई है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">, <span lang="hi" xml:lang="hi">जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।</span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span lang="hi" style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;" xml:lang="hi">इस मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (</span><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">SSP) <span lang="hi" xml:lang="hi">शशि मोहन सिंह ने कहा है कि पुलिस महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के धोखे या अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">उन्होंने अपील की कि पीड़ित महिलाएं बिना किसी डर के पुलिस से मदद मांगें</span>, <span lang="hi" xml:lang="hi">क्योंकि हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी।</span></span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राज्य</category>
                                            <category>छत्तीसगढ़</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 11 May 2026 12:59:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rohit.P]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कॉलेज फ्रेंड से किया दुष्कर्म, फिर शादी से कर दिया इनकार, कृषि अधिकारी को हुई उम्रकैद</title>
                                    <description><![CDATA[छत्तीसगढ़ में कृषि अधिकारी देवनारायण साहू को रेप और एससी-एसटी एक्ट केस में उम्रकैद मिली। कोर्ट ने शादी का झांसा देकर शोषण का दोषी माना।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/agriculture-officer-gets-life-imprisonment-for-raping-his-college-friend/article-52644"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-05/chhattisgarh-rape-case.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:'Mangal Pro';">छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रहने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को रेप और एससी-एसटी एक्ट के मामले में रायपुर की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला कॉलेज की दोस्ती, लंबे रिश्ते और शादी के झांसे में शारीरिक शोषण से जुड़ा है। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने पीड़िता से संबंध बनाते समय शादी का भरोसा दिया, लेकिन सरकारी नौकरी लगते ही जाति का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया। 2 मई को सुनाए गए फैसले में अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को उम्रकैद के साथ दूसरी धाराओं में भी सजा दी है।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:'Mangal Pro';">सरकारी वकील उमाशंकर वर्मा के मुताबिक पीड़िता बिलासपुर जिले की रहने वाली है और जगदलपुर के एग्रीकल्चर कॉलेज में आरोपी की सहपाठी थी। बाद में दोनों रायपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान फिर करीब आए। पीड़िता ने अदालत को बताया कि शुरुआत में उसने रिश्ते से इनकार किया था, क्योंकि दोनों की जाति अलग थी और उसे शादी की उम्मीद नहीं थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने तब भरोसा दिलाया कि नौकरी लगने के बाद वह शादी करेगा। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार फरवरी 2021 में आरोपी ने पीड़िता को रायपुर के धरमपुरा स्थित अपने किराए के मकान में बुलाया और शादी का भरोसा देकर पहली बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद 2023 और 2024 के दौरान भी वह लगातार शादी का वादा कर संबंध बनाता रहा।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:'Mangal Pro';">मामले में मोड़ तब आया जब 2024 में देवनारायण साहू की सरकारी नौकरी लग गई। पीड़िता के मुताबिक नौकरी मिलने के बाद आरोपी का रवैया बदल गया। वह उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने लगा और ‘नीची जाति की सतनामी</span><span style="font-size:12pt;line-height:107%;">’</span><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:'Mangal Pro';"> कहकर शादी से बचने लगा। आरोप है कि नवंबर 2025 में आरोपी ने उसे मानपुर बुलाया और वहां भी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद 4 दिसंबर 2025 को रायपुर बुलाकर साफ कह दिया कि वह उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसके समाज में सतनामी लड़की से शादी नहीं होती। इतना ही नहीं, उसने दूसरी लड़की से शादी करने की बात भी कही। इसके बाद पीड़िता ने मामला दर्ज कराया।</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;line-height:107%;font-family:'Mangal Pro';">अदालत में पीड़िता की मां और भाई ने भी उसके बयान का समर्थन किया। दोनों ने कहा कि युवती ने उन्हें आरोपी की ओर से शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और बाद में जाति के नाम पर शादी से इनकार करने की बात बताई थी। मेडिकल परीक्षण करने वाली डॉक्टर ने भी अदालत में बताया कि पीड़िता ने लंबे समय तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात कही थी। अदालत ने अपने फैसले में माना कि आरोपी शुरू से पीड़िता की जाति जानता था, इसके बावजूद उसने शादी का झूठा भरोसा देकर उसका शोषण किया। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी को एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) में उम्रकैद, बीएनएस की धारा 64(2)(एम) और धारा 69 में 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।</span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>छत्तीसगढ़</category>
                                            <category>रायपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 04 May 2026 15:49:15 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rohit.P]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रीवा में शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक शोषण...</title>
                                    <description><![CDATA[सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला, युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप; FIR दर्ज कर आरोपी को भेजा गया जेल]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/rewa-exploited-the-girl-for-one-and-a-half-years/article-50944"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-04/riwa-news.jpg" alt=""></a><br /><p>रीवा शहर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ डेढ़ साल तक कथित शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी करण खटीक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।</p>
<p>यह घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां पीड़िता ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को हिरासत में ले लिया।</p>
<p><strong>मुलाकात से शुरू हुई बातचीत, शादी का झांसा देकर बढ़ा संबंध</strong></p>
<p>पुलिस के अनुसार, पीड़िता और आरोपी करण खटीक की मुलाकात धार्मिक कार्यक्रमों में रोल प्ले के दौरान हुई थी। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। आरोप है कि इसी विश्वास का फायदा उठाकर आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया और लंबे समय तक उसके साथ संबंध बनाए रखे।</p>
<p>पीड़िता का आरोप है कि करीब डेढ़ साल तक आरोपी ने उसका शारीरिक शोषण किया और इस दौरान अलग-अलग तरीकों से उसे ब्लैकमेल भी करता रहा। जब युवती ने शादी की बात को लेकर दबाव बनाया, तो आरोपी टालमटोल करता रहा और बाद में उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा।</p>
<p><strong>जांच में खुलासा—पहले से शादीशुदा है आरोपी</strong></p>
<p>मामले की जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। उसकी पत्नी मुंबई में रहती है। इसके बावजूद वह रीवा में युवती को धोखे में रखकर दूसरी शादी की योजना बना रहा था।</p>
<p>पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में ब्लैकमेलिंग और धोखे से संबंध बनाए रखने की बात सामने आई है। पुलिस ने पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।</p>
<p>सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।</p>
<p>फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने किसी अन्य के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी या ब्लैकमेलिंग तो नहीं की।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>मध्य प्रदेश</category>
                                            <category>विंध्य/रीवा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:18:30 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Nitin Trivedi]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कोरबा में सरकारी अधिकारी पर गंभीर आरोप, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज</title>
                                    <description><![CDATA[ट्रेनिंग के दौरान बनी पहचान, तय तारीख से पहले आरोपी ने किया संपर्क खत्म]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/serious-allegation-against-government-official-in-korba-case-of-rape/article-46828"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-02/cg-(8)3.jpg" alt=""></a><br /><p>कोरबा जिले में पदस्थ एक कृषि मंडी अधिकारी को महिला अधिकारी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को रायगढ़ जिले से पकड़कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।</p>
<h5><strong>ट्रेनिंग से शुरू हुआ रिश्ता</strong></h5>
<p>पुलिस के अनुसार, आरोपी और पीड़िता ने एक ही वर्ष व्यापम परीक्षा पास की थी। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान दोनों की पहचान हुई, जो धीरे-धीरे करीबी रिश्ते में बदल गई। आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर महिला से कई बार शारीरिक संबंध बनाए।</p>
<h5><strong>पोस्टिंग के बाद भी बना रहा संपर्क</strong></h5>
<p>आरोपी की पोस्टिंग कटघोरा क्षेत्र में हुई थी, जबकि महिला अधिकारी की पदस्थापना दूसरे जिले में थी। इसके बावजूद दोनों संपर्क में रहे। महिला का आरोप है कि हर बार शादी की बात करने पर आरोपी टालमटोल करता रहा, लेकिन बाद में विवाह की तारीख तय कर दी गई।</p>
<h5><strong>शादी से पहले बदला रवैया</strong></h5>
<p>शिकायत के मुताबिक 6 फरवरी 2026 को शादी तय थी, लेकिन उससे पहले आरोपी ने अचानक मोबाइल बंद कर लिया और दूरी बना ली। लंबे समय तक संपर्क न होने और बाद में शादी से इनकार व धमकी मिलने पर महिला अधिकारी ने पुलिस का रुख किया।</p>
<h5><strong>रायगढ़ से गिरफ्तारी</strong></h5>
<p>मामले की जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र में है। टीम ने दबिश देकर उसे हिरासत में लिया और कोरबा लाकर पूछताछ की।</p>
<h5><strong>जेल भेजा गया आरोपी</strong></h5>
<p>पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।</p>
<p>-----</p>
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                                                            <category>छत्तीसगढ़</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 19:23:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Nitin Trivedi]]></dc:creator>
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