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                <title>Supreme Court Order - दैनिक जागरण</title>
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                <title>MP में TET पर बड़ा अपडेट, किन शिक्षकों के लिए जरूरी होगी परीक्षा, जल्द आएगा आदेश</title>
                                    <description><![CDATA[MP TET को लेकर नए नियम जल्द, शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता और छूट पर विभाग करेगा बड़ा फैसला]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/big-update-on-tet-in-mp-for-which-teachers-the/article-51108"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-04/mp-tet-new-rules-2026.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">मध्यप्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा यानी TET को लेकर एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही नए निर्देश जारी करने की तैयारी में है, जिनमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा और किन्हें इससे छूट दी जा सकती है। यह निर्णय प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों पर सीधा असर डाल सकता है।</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">नए आदेश की तैयारी तेज</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए आदेश में TET की अनिवार्यता और छूट से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। विभाग का उद्देश्य है कि शिक्षकों के बीच किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे और नियम पारदर्शी तरीके से लागू किए जा सकें।</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">कानूनी राय के बाद होगा अगला कदम</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">इस मामले में शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय लेने की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही यह राय प्राप्त होगी, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर निर्णय लेगी। इससे पहले ही विभाग आंतरिक स्तर पर अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है।</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">बैठक में लिए गए अहम फैसले</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">सोमवार को लोक शिक्षण आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए गए। तय किया गया कि जिन शिक्षकों के वेतनवृद्धि और समयमान वेतनमान से जुड़े मामले लंबित हैं, उन्हें जल्द निपटाया जाएगा और संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे।</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की तैयारी</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश यथावत रहते हैं और TET अनिवार्य रहता है, तो परीक्षा देने वाले शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण तहसील और विकासखंड स्तर पर आयोजित होगा, जिसमें सिलेबस आधारित मार्गदर्शन भी दिया जाएगा ताकि शिक्षक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें।</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">डीपीआई स्तर पर समाधान बैठक</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">लंबित समस्याओं के समाधान के लिए डीपीआई स्तर पर एक परामर्शदात्री बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। इस बैठक में विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जिससे उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा सकें।</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">कुछ संगठनों ने जताई नाराजगी</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">हालांकि इस बैठक से शिक्षक संगठनों का एक वर्ग संतुष्ट नहीं दिखा। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि बैठक अचानक बुलाई गई थी, जिससे सभी संगठनों की उपस्थिति संभव नहीं हो सकी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी निर्णय को वे तभी स्वीकार करेंगे जब चर्चा अधिकृत प्रतिनिधिमंडल के साथ की जाएगी।</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">इसी तरह आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने भी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि बैठक में जिन संगठनों को शामिल किया गया, वे TET से सीधे प्रभावित नहीं हैं, जबकि प्रभावित संगठनों को नजरअंदाज किया गया।</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">इस पूरे मामले की जड़ में सर्वोच्च न्यायालय का सितंबर 2025 का आदेश है, जिसमें कहा गया था कि शिक्षण सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए सभी शिक्षकों को TET पास करना जरूरी होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से अधिक समय शेष है, उन्हें TET अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उन्हें सेवा छोड़नी पड़ सकती है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनना होगा।</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">TET परीक्षा का महत्व</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">TET एक पात्रता परीक्षा है जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई अभ्यर्थी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए योग्य है या नहीं। इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था और शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे अनिवार्य बनाया गया।</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">पूरा विवाद क्या है</span></strong></p>
<p><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:Mangal, serif;">शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता को लेकर RTE कानून के तहत NCTE ने 2010 में TET को अनिवार्य किया था। इसके बाद शिक्षकों को इसे पास करने के लिए समय भी दिया गया। हालांकि कई मामलों में यह मुद्दा अदालत तक पहुंचा और अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग फैसले सामने आए। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार को नियमों को फिर से स्पष्ट करना पड़ रहा है।</span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>मध्य प्रदेश</category>
                                            <category>भोपाल</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:09:04 +0530</pubDate>
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                <title>रायपुर के पहलाजनी हॉस्पिटल पर नवजात बदलने का आरोप, FIR दर्ज; सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू</title>
                                    <description><![CDATA[2023 में आईवीएफ डिलीवरी के दौरान बच्चा बदलने का आरोप, माता लक्ष्मी नर्सिंग होम और डॉक्टरों की भूमिका की जांच करेगी पुलिस]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.dainikjagranmpcg.com/state/chhattisgarh/fir-registered-against-pahaljani-hospital-of-raipur-for-infant-swapping/article-45620"><img src="https://www.dainikjagranmpcg.com/media/400/2026-02/cg-(9)1.jpg" alt=""></a><br /><p>छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित पहलाजनी हॉस्पिटल और माता लक्ष्मी नर्सिंग होम एक गंभीर आरोप के चलते जांच के घेरे में आ गए हैं। वर्ष 2023 में आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान नवजात की अदला-बदली के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अस्पताल प्रबंधन, संचालकों और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है।</p>
<p>यह मामला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के बचेली निवासी अशोक कुमार सिंह और उनकी पत्नी उषा सिंह से जुड़ा है। दंपती संतान प्राप्ति के लिए वर्ष 2022 में रायपुर के अनुपम नगर स्थित माता लक्ष्मी नर्सिंग होम पहुंचे थे, जहां संचालित पहलाजनी टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी सेंटर में उन्हें आईवीएफ प्रक्रिया के जरिए संतान होने का आश्वासन दिया गया।</p>
<p>अक्टूबर 2022 में पहली बार आईवीएफ प्रक्रिया की गई, जिसमें उषा सिंह गर्भवती हुईं, लेकिन दिसंबर 2022 में स्वास्थ्य कारणों से गर्भपात कराना पड़ा। इसके बाद अप्रैल 2023 में दोबारा आईवीएफ प्रक्रिया की गई। चिकित्सकीय जांच में गर्भ में जुड़वा बच्चों की पुष्टि हुई, जिससे परिवार में खुशी का माहौल था।</p>
<p>पीड़ित परिजनों के अनुसार, 25 दिसंबर 2023 को बिना पूर्व सूचना के उषा सिंह को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। प्रसव के बाद उन्होंने बताया कि एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ है। हालांकि कुछ समय बाद जब नवजात बच्चों को परिजनों को सौंपा गया, तो वे पहले बताए गए बच्चों से अलग प्रतीत हुए। इसी बिंदु पर परिवार को संदेह हुआ कि बच्चों की अदला-बदली की गई है।</p>
<p>परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने जुड़वा बच्चों में से एक को बदल दिया। इस संबंध में इलाज कर रहे डॉक्टरों—डॉ. नीरज पहलाजनी और डॉ. समीर पहलाजनी—ने इसे केवल गलतफहमी बताया। लेकिन संदेह गहराने पर अशोक कुमार सिंह ने निजी एजेंसी से डीएनए जांच कराई और न्याय के लिए पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए रायपुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि शिकायत को एफआईआर के रूप में दर्ज कर विस्तृत जांच की जाए। कोर्ट के आदेश के तहत माता लक्ष्मी नर्सिंग होम, पहलाजनी टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी सेंटर, उसके संचालकों, संबंधित डॉक्टरों और पैथोलॉजी लैब मेट्रोपोलिस की भूमिका की भी जांच की जाएगी।</p>
<p>पुलिस अधिकारियों के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने के बाद सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ की जाएगी और उपलब्ध दस्तावेजों, मेडिकल रिकॉर्ड और डीएनए रिपोर्ट की जांच की जाएगी। मामले ने राज्य में निजी अस्पतालों और आईवीएफ केंद्रों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।</p>
<p>------</p>
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                                                            <category>छत्तीसगढ़</category>
                                            <category>रायपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 11:39:34 +0530</pubDate>
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