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MP में पेट्रोल-डीजल-CNG पंप संचालकों को टैक्स मामलों में राहत, 90 दिन में निपटारे का मौका
भोपाल,(म.प्र.)
वर्ष 2024-25 के लंबित असेसमेंट मामलों में स्व-घोषणा से प्रक्रिया होगी पूरी, 30 दिन में आपत्ति नहीं तो आवेदन माना जाएगा स्वीकार
मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल और CNG पंप संचालकों को टैक्स असेसमेंट के लंबित मामलों में राहत दी है। वाणिज्यिक कर विभाग की नई व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से जुड़े पात्र मामलों को स्व-घोषणा प्रक्रिया के माध्यम से पूरा करने का रास्ता साफ किया गया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन मामलों में व्यापारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करेंगे, उनमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर कर निर्धारण पूरा माना जा सकेगा।
इस व्यवस्था का लाभ उन लंबित मामलों में मिलेगा जो मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम 2018 और हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम 2018 के तहत आते हैं। नई प्रक्रिया के तहत पात्र पंप संचालकों को निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा। इसके बाद विभाग व्यापारी की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर असेसमेंट प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
सरकार ने इस प्रक्रिया में समय सीमा भी तय की है। आवेदन मिलने के बाद यदि 30 दिन के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तो आवेदन को मान्य माना जाएगा और कर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इस कदम का उद्देश्य लंबित टैक्स मामलों को तेजी से निपटाना और व्यापारियों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना है। इससे उन पेट्रोलियम कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके वित्तीय वर्ष 2024-25 के असेसमेंट मामले अभी लंबित हैं।
वाणिज्यिक कर विभाग की इस पहल से टैक्स अधिकारियों और कारोबारियों के बीच लंबित मामलों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। विभाग ने इसके लिए नियमों और पात्रता से जुड़ी शर्तों को भी अधिसूचना में स्पष्ट किया है। पेट्रोल, डीजल और CNG पंप संचालकों को अब तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर अपनी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। विभाग उपलब्ध दस्तावेजों और घोषित विवरण के आधार पर मामलों का निपटारा करेगा।
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