एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

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सांप के जहर मामले में FIR और निचली अदालत की कार्रवाई रद्द, कोर्ट ने कहा मामला कानून में टिक नहीं सकता

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट ने सांप के जहर मामले में बड़ी राहत दी है। गुरुवार को सर्वोच्च अदालत ने उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज FIR और उससे जुड़ी सभी कार्रवाई रद्द कर दी। अदालत ने निचली अदालतों के आदेशों को भी अमान्य करार दिया।

यह मामला 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। आरोप था कि एल्विश यादव ने वीडियो शूट और रेव पार्टियों में सांप का जहर इस्तेमाल किया, जहां कथित रूप से नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने कहा कि FIR अधिकृत व्यक्ति द्वारा दर्ज नहीं की गई थी और इसमें IPC की धाराओं का संदर्भ पहले से बंद एक मामले पर आधारित था।

कोर्ट ने मामले की सीमित कानूनी पहलुओं पर सुनवाई की। इसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट (NDPS Act) की धाराओं की प्रयोज्यता और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 55 की वैधता पर विशेष ध्यान दिया गया। बेंच ने कहा कि सह-आरोपी से बरामद तरल पदार्थ इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं था, इसलिए NDPS Act लागू नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने FIR और चार्जशीट दाखिल करने सहित निचली अदालतों की सभी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामला कानून की नजर में टिक नहीं सकता। फरवरी 2026 में सुनवाई के दौरान अदालत ने एल्विश यादव को फटकार लगाते हुए पूछा था कि क्या उन्होंने सांप के साथ ऐसा किया और क्या चिड़ियाघर में जानवरों के साथ खेलना अपराध नहीं है।

एल्विश यादव की वकील मुक्ता गुप्ता ने कोर्ट में दलील दी कि यूट्यूबर केवल मेहमान के रूप में रेव पार्टी में गए थे। मेडिकल जांच में नौ सांप जहरीले नहीं पाए गए और उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं था। इसके बावजूद, मामले को मीडिया में बहुत सुर्ख़ियाँ मिलीं।

यादव को 22 नवंबर 2023 को केस दर्ज होने के बाद 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत ने 22 मार्च 2024 को 50,000 रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब उनका यह मामला पूरी तरह खत्म माना जाएगा।

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