निरहुआ और आम्रपाली दुबे के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज, मॉल उद्घाटन के दौरान सड़क जाम से मची अफरातफरी

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भोजपुरी फिल्म स्टार और आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में आपराधिक परिवाद दायर किया गया है।

भोजपुरी फिल्म स्टार और आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में आपराधिक परिवाद दायर किया गया है। आरोप है कि दोनों ने एक मॉल के उद्घाटन के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा कर ट्रैफिक जाम और अफरातफरी की स्थिति पैदा कर दी, जिससे आम नागरिकों और मरीजों को काफी परेशानी हुई।


🔹 क्या है मामला

4 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर शहर के कलमबाग चौक (काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र) में एक मॉल का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में निरहुआ और आम्रपाली दुबे बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे।
जैसे ही दोनों सितारे मंच पर पहुंचे, उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी अधिक थी कि सड़क जाम हो गया और कई घंटे तक ट्रैफिक ठप रहा।

रिपोर्ट के अनुसार, जाम में एंबुलेंसें भी फंस गईं, जिससे मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देर हुई। करीब एक घंटे बाद स्थिति सामान्य हो सकी जब दोनों कलाकार कार्यक्रम स्थल से रवाना हुए।


🔹 किसने कराया परिवाद

यह मामला सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दर्ज कराया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मॉल उद्घाटन का आयोजन “बेहद खतरनाक और जानलेवा” तरीके से किया गया था और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की।

परिवाद में निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ-साथ एसडीओ (पूर्वी) और कार्यक्रम आयोजक को भी आरोपी बनाया गया है।


🔹 किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

परिवाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है:

  • धारा 223, 189(6), 191(1), 190,

  • 61(1), 280, 272, 298, और 199(बी)

कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए 18 अक्टूबर 2025 की तारीख सुनवाई के लिए तय की है

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07 Oct 2025 By Nitin Trivedi

निरहुआ और आम्रपाली दुबे के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज, मॉल उद्घाटन के दौरान सड़क जाम से मची अफरातफरी

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भोजपुरी फिल्म स्टार और आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में आपराधिक परिवाद दायर किया गया है। आरोप है कि दोनों ने एक मॉल के उद्घाटन के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा कर ट्रैफिक जाम और अफरातफरी की स्थिति पैदा कर दी, जिससे आम नागरिकों और मरीजों को काफी परेशानी हुई।


🔹 क्या है मामला

4 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर शहर के कलमबाग चौक (काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र) में एक मॉल का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में निरहुआ और आम्रपाली दुबे बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे।
जैसे ही दोनों सितारे मंच पर पहुंचे, उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी अधिक थी कि सड़क जाम हो गया और कई घंटे तक ट्रैफिक ठप रहा।

रिपोर्ट के अनुसार, जाम में एंबुलेंसें भी फंस गईं, जिससे मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देर हुई। करीब एक घंटे बाद स्थिति सामान्य हो सकी जब दोनों कलाकार कार्यक्रम स्थल से रवाना हुए।


🔹 किसने कराया परिवाद

यह मामला सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दर्ज कराया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मॉल उद्घाटन का आयोजन “बेहद खतरनाक और जानलेवा” तरीके से किया गया था और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की।

परिवाद में निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ-साथ एसडीओ (पूर्वी) और कार्यक्रम आयोजक को भी आरोपी बनाया गया है।


🔹 किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

परिवाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है:

  • धारा 223, 189(6), 191(1), 190,

  • 61(1), 280, 272, 298, और 199(बी)

कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए 18 अक्टूबर 2025 की तारीख सुनवाई के लिए तय की है

https://www.dainikjagranmpcg.com/bollywood/case-filed-in-court-against-nirhua-and-amrapali-dubey-during/article-35014

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