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दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को कोर्ट का समन, दर्ज है धोखाधड़ी की शिकायत
Bollywood NEWS
दिल्ली की एक अदालत ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को समन जारी किया है. धर्मेंद्र और दो अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया गया है.
दिल्ली की एक अदालत ने गरम धरम ढाबा से जुड़े धोखाधड़ी मामले में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य को समन जारी किया. समन दिल्ली के एक व्यवसायी की ओर से दायर शिकायत पर जारी किया गया है, जिसने गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है.
न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने समन जारी किया है. दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार ने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था. न्यायाधीश ने आदेश में कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य बताते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया.
मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 फरवरी, 2025 को सूचीबद्ध किया गया है. कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल तय है कि समन के चरण में अदालत को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने की आवश्यकता होती है. अदालत ने कहा, यह काफी हद तक स्पष्ट है कि पार्टियों के बीच लेनदेन गरम धरम ढाबा से संबंधित है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है. 9 अक्टूबर 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी. हालांकि, अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया था.
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता डीडी पांडे ने पक्ष रखा. शिकायतकर्ता सुशील कुमार के मुताबिक अप्रैल 2018 में सह-अभियुक्त ने एनएच-24/एनएच-9 पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने की पेशकश के साथ उनसे संपर्क किया था. शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में उक्त रेस्तरां की शाखाएं लगभग 70 से 80 लाख रुपये का मासिक कारोबार कर रही थीं.
शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात प्रतिशत लाभ के आश्वासन के बदले 41 लाख रुपये का निवेश करना होगा. शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पूरी सहायता मिलेगी. यह कहा गया कि इस संबंध में शिकायतकर्ता और सह-अभियुक्तों के बीच ई-मेल का आदान-प्रदान किया गया और कई मीटिंग भी हुई.
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दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को कोर्ट का समन, दर्ज है धोखाधड़ी की शिकायत
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दिल्ली की एक अदालत ने गरम धरम ढाबा से जुड़े धोखाधड़ी मामले में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य को समन जारी किया. समन दिल्ली के एक व्यवसायी की ओर से दायर शिकायत पर जारी किया गया है, जिसने गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है.
न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने समन जारी किया है. दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार ने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था. न्यायाधीश ने आदेश में कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य बताते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया.
मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 फरवरी, 2025 को सूचीबद्ध किया गया है. कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल तय है कि समन के चरण में अदालत को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने की आवश्यकता होती है. अदालत ने कहा, यह काफी हद तक स्पष्ट है कि पार्टियों के बीच लेनदेन गरम धरम ढाबा से संबंधित है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है. 9 अक्टूबर 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी. हालांकि, अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया था.
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता डीडी पांडे ने पक्ष रखा. शिकायतकर्ता सुशील कुमार के मुताबिक अप्रैल 2018 में सह-अभियुक्त ने एनएच-24/एनएच-9 पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने की पेशकश के साथ उनसे संपर्क किया था. शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में उक्त रेस्तरां की शाखाएं लगभग 70 से 80 लाख रुपये का मासिक कारोबार कर रही थीं.
शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात प्रतिशत लाभ के आश्वासन के बदले 41 लाख रुपये का निवेश करना होगा. शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पूरी सहायता मिलेगी. यह कहा गया कि इस संबंध में शिकायतकर्ता और सह-अभियुक्तों के बीच ई-मेल का आदान-प्रदान किया गया और कई मीटिंग भी हुई.
