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दिल्ली हाईकोर्ट का ऐश्वर्या राय बच्चन के पक्ष में अहम फैसला: 72 घंटे में अनधिकृत AI कंटेंट हटाने के निर्देश
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बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनका पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐश्वर्या की पर्सनल इमेज, आवाज, तस्वीरें और कंटेंट का बिना अनुमति उपयोग करना उनकी गरिमा और निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और अन्य डिजिटल माध्यमों को 72 घंटे के भीतर याचिका में उल्लिखित सभी अनाधिकृत यूआरएल को हटाने, निष्क्रिय करने और ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भी निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे सभी लिंक को तुरंत ब्लॉक करें।
अदालत ने गूगल और अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को निर्देश दिया कि वे याचिका में बताए गए यूआरएल से संबंधित सभी मूल ग्राहक जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में जमा करें।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब ऐश्वर्या राय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि कई वेबसाइटें खुद को ऑफिशियल बताकर उनके नाम और फोटो वाले मग, टी-शर्ट, ड्रिंक प्रोडक्ट्स सहित कई वस्तुएं बिना अनुमति बेच रही हैं। ऐश्वर्या के वकील संदीप सेठी ने अदालत को सूचित किया कि ये प्लेटफॉर्म्स उनकी पहचान का गलत फायदा उठा रहे हैं।
अभिषेक बच्चन ने भी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अलग से याचिका दायर की है। इससे पहले अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे कई सेलिब्रिटीज ने भी कोर्ट का रुख कर अपनी आवाज, तस्वीर और खास अंदाज से जुड़े अधिकारों की रक्षा की मांग की थी।
ऐश्वर्या राय बच्चन के इस मुकदमे ने सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी राइट्स और डिजिटल अधिकारों के महत्व पर नए मानदंड स्थापित किए हैं।
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