आदित्य पंचोली की 2019 रेप FIR रद्द करने की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई

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वर्सोवा थाने में दर्ज केस; शिकायतकर्ता को 24 फरवरी को पेश होने का निर्देश

बॉलीवुड अभिनेता Aditya Pancholi की ओर से वर्ष 2019 में दर्ज रेप मामले की एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर Bombay High Court में सुनवाई हुई। मामला मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता को नया नोटिस

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी की ओर से कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुईं। इस पर हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नया नोटिस जारी करते हुए 24 फरवरी 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

15 साल बाद शिकायत का दावा

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कथित घटना के लगभग 15 वर्ष बाद एफआईआर दर्ज की गई, जो दुर्भावनापूर्ण है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ‘भजनलाल’ फैसले का हवाला देते हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसे अदालत में प्रस्तुत किया गया है, और उसमें शिकायत दर्ज कराने के पीछे कथित रूप से अनुचित मंशा का संकेत मिलता है।

किन धाराओं में दर्ज है मामला

एफआईआर में आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 328 (नशीला पदार्थ देकर नुकसान), 384 (जबरन वसूली), 341 और 342 (गैरकानूनी रोक एवं बंधक), 323 (मारपीट) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप दर्ज किए गए थे।

मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है और अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित है।

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13 Feb 2026 By Nitin Trivedi

आदित्य पंचोली की 2019 रेप FIR रद्द करने की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई

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बॉलीवुड अभिनेता Aditya Pancholi की ओर से वर्ष 2019 में दर्ज रेप मामले की एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर Bombay High Court में सुनवाई हुई। मामला मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता को नया नोटिस

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी की ओर से कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुईं। इस पर हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नया नोटिस जारी करते हुए 24 फरवरी 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

15 साल बाद शिकायत का दावा

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कथित घटना के लगभग 15 वर्ष बाद एफआईआर दर्ज की गई, जो दुर्भावनापूर्ण है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ‘भजनलाल’ फैसले का हवाला देते हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसे अदालत में प्रस्तुत किया गया है, और उसमें शिकायत दर्ज कराने के पीछे कथित रूप से अनुचित मंशा का संकेत मिलता है।

किन धाराओं में दर्ज है मामला

एफआईआर में आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 328 (नशीला पदार्थ देकर नुकसान), 384 (जबरन वसूली), 341 और 342 (गैरकानूनी रोक एवं बंधक), 323 (मारपीट) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप दर्ज किए गए थे।

मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है और अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित है।

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