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हनी सिंह को छह साल पुराने केस में मिली राहत, राष्ट्रीय लोक अदालत ने FIR की क्लोजर रिपोर्ट की मंजूरी दी
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बॉलीवुड रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह को एक पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। मोहाली की राष्ट्रीय लोक अदालत ने बुधवार को उनके खिलाफ दर्ज छह साल पुरानी एफआईआर को रद्द कर दिया। यह मामला 2018 में रिलीज हुए उनके गाने “मखना” से जुड़ा था।
2018 में हनी सिंह के गाने “मखना” पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा था। इसके आधार पर मोहाली के थाना मटौर में हनी सिंह के खिलाफ IPC की धारा 294, 509, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उस समय यह शिकायत ASI लखविंदर कौर और पंजाब महिला आयोग की तत्कालीन चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी की ओर से की गई थी।
पुलिस रिपोर्ट और अदालत का फैसला
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह गाना सेंसर बोर्ड से 27 सितंबर 2018 को मंजूर किया गया था। वहीं शिकायतकर्ताओं ने भी अदालत में यह स्पष्ट किया कि उन्हें केस रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
इसके बाद राष्ट्रीय लोक अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामला खत्म कर दिया।
फैंस में खुशी
इस फैसले के बाद हनी सिंह के फैंस ने सोशल मीडिया पर राहत की सांस ली है। हनी, जो अपने गानों के साथ-साथ विवादों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, अब इस पुराने केस से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं।
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इसके बाद राष्ट्रीय लोक अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामला खत्म कर दिया।
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इस फैसले के बाद हनी सिंह के फैंस ने सोशल मीडिया पर राहत की सांस ली है। हनी, जो अपने गानों के साथ-साथ विवादों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, अब इस पुराने केस से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं।
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