कानूनी विवाद में फंसी 'जॉली एलएलबी 3': न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुँचाने का आरोप, कोर्ट ने भेजा नोटिस

Bollywood NEWS

बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ रिलीज से पहले ही कानूनी पचड़े में फंस गई है। पुणे की एक अदालत ने अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और डायरेक्टर सुभाष कपूर को नोटिस जारी किया है।

 यह कार्रवाई वकील वाजिद खान बिदकर की शिकायत पर हुई, जिन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में न्यायपालिका और लीगल प्रोफेशन का मजाक उड़ाया गया है।

जजों को ‘मामू’ कहने वाले सीन पर आपत्ति

बिदकर ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि फिल्म का कंटेंट न्यायपालिका का अपमान करता है। उन्होंने खासतौर पर एक सीन पर आपत्ति जताई जिसमें जजों को ‘मामू’ कहकर संबोधित किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को 28 सितंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

पहले भी विवादों में रही फिल्म

यह पहला मौका नहीं है जब ‘जॉली एलएलबी 3’ विवादों में आई हो। इससे पहले अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने भी फिल्म के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हालांकि, जून 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था और कहा था कि “सिर्फ आशंका के आधार पर किसी फिल्म की शूटिंग या रिलीज़ पर रोक नहीं लगाई जा सकती।”

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि सिनेमैटोग्राफी एक्ट-1952 के तहत फिल्म का कंटेंट सार्वजनिक करने और उसकी जांच करने का अधिकार सेंसर बोर्ड को है।

कलाकार और कानूनी पक्ष

फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे।
अक्षय कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. अग्रवाल ने अदालत में दलील दी थी कि कोर्ट को फिल्म की जांच करने का अधिकार नहीं है। यदि सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म पर किसी को आपत्ति है तो उसके लिए रिवीजन और अपील की प्रक्रिया कानून में पहले से मौजूद है।

वहीं, बार एसोसिएशन का कहना है कि “हम न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं। पहले के दोनों पार्ट्स में भी अदालतों और वकीलों की छवि धूमिल की गई थी, इसलिए इस बार फिल्म के दृश्यों की जांच की जानी चाहिए।”

19 सितंबर को रिलीज़

फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ देशभर में 19 सितंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। विवादों के बावजूद दर्शकों में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।

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21 Aug 2025 By दैनिक जागरण

कानूनी विवाद में फंसी 'जॉली एलएलबी 3': न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुँचाने का आरोप, कोर्ट ने भेजा नोटिस

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 यह कार्रवाई वकील वाजिद खान बिदकर की शिकायत पर हुई, जिन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में न्यायपालिका और लीगल प्रोफेशन का मजाक उड़ाया गया है।

जजों को ‘मामू’ कहने वाले सीन पर आपत्ति

बिदकर ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि फिल्म का कंटेंट न्यायपालिका का अपमान करता है। उन्होंने खासतौर पर एक सीन पर आपत्ति जताई जिसमें जजों को ‘मामू’ कहकर संबोधित किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को 28 सितंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

पहले भी विवादों में रही फिल्म

यह पहला मौका नहीं है जब ‘जॉली एलएलबी 3’ विवादों में आई हो। इससे पहले अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने भी फिल्म के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हालांकि, जून 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था और कहा था कि “सिर्फ आशंका के आधार पर किसी फिल्म की शूटिंग या रिलीज़ पर रोक नहीं लगाई जा सकती।”

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि सिनेमैटोग्राफी एक्ट-1952 के तहत फिल्म का कंटेंट सार्वजनिक करने और उसकी जांच करने का अधिकार सेंसर बोर्ड को है।

कलाकार और कानूनी पक्ष

फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे।
अक्षय कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. अग्रवाल ने अदालत में दलील दी थी कि कोर्ट को फिल्म की जांच करने का अधिकार नहीं है। यदि सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म पर किसी को आपत्ति है तो उसके लिए रिवीजन और अपील की प्रक्रिया कानून में पहले से मौजूद है।

वहीं, बार एसोसिएशन का कहना है कि “हम न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं। पहले के दोनों पार्ट्स में भी अदालतों और वकीलों की छवि धूमिल की गई थी, इसलिए इस बार फिल्म के दृश्यों की जांच की जानी चाहिए।”

19 सितंबर को रिलीज़

फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ देशभर में 19 सितंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। विवादों के बावजूद दर्शकों में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।

https://www.dainikjagranmpcg.com/bollywood/jolly-llb-3-caught-in-legal-dispute-accused-sent-notice/article-31084

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