केरल हाईकोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर लगाई रोक

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फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, अदालत ने CBFC के फैसले की वैधता पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी। यह फिल्म कल यानी 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। अदालत ने फिल्म के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों पर सुनवाई पूरी होने तक इसे रिलीज नहीं करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि फिल्म केरल से जुड़ी वास्तविक घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है और इससे राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ताओं की चिंताएं पहली नजर में उचित प्रतीत होती हैं और CBFC को इन आपत्तियों पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। तब तक फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक रहेगी।

फिल्म और प्रोडक्शन
फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है, जबकि विपुल अमृतलाल शाह के सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया गया है। यह 2023 में आई फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ का सीक्वल है। फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी।

कोर्ट में प्री-स्क्रीनिंग विवाद
हाईकोर्ट ने फिल्ममेकर्स को प्री-स्क्रीनिंग के लिए कोर्ट में दिखाने का आदेश दिया था, लेकिन मेकर्स ने इसे अस्वीकार कर दिया। प्रोड्यूसर ने कहा कि फिल्म तीन राज्यों की महिलाओं की कहानी दिखाती है और टाइटल में “Goes Beyond” का अर्थ केवल केरल तक सीमित नहीं, बल्कि उससे आगे की घटनाओं को दर्शाता है।

याचिकाकर्ता और प्रोड्यूसर के बीच बहस
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि फिल्म का प्रचार इस तरह किया गया मानो यह वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जिससे राज्य और उनके व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वहीं प्रोड्यूसर का कहना है कि टीज़र केवल एक हिस्सा है और पूरी फिल्म की कहानी को प्रतिबिंबित नहीं करता।

तीन याचिकाओं पर सुनवाई
केरल हाईकोर्ट में फिल्म के विरोध में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें CBFC द्वारा जारी सर्टिफिकेट को रद्द करने और फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की गई थी।

विवाद की वजह
फिल्म के ट्रेलर में धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद जैसे मुद्दे दिखाए गए हैं। इसमें तीन अलग-अलग राज्यों की लड़कियों की कहानी है, जबकि फिल्म का शीर्षक केवल केरल को संदर्भित करता है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह राज्य की छवि बिगाड़ सकता है।

अदालत ने CBFC को निर्देश दिया है कि वह याचिकाओं पर विचार करे और दो हफ्ते में निर्णय ले। तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी।

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26 Feb 2026 By Nitin Trivedi

केरल हाईकोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर लगाई रोक

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केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी। यह फिल्म कल यानी 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। अदालत ने फिल्म के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों पर सुनवाई पूरी होने तक इसे रिलीज नहीं करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि फिल्म केरल से जुड़ी वास्तविक घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है और इससे राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ताओं की चिंताएं पहली नजर में उचित प्रतीत होती हैं और CBFC को इन आपत्तियों पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। तब तक फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक रहेगी।

फिल्म और प्रोडक्शन
फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है, जबकि विपुल अमृतलाल शाह के सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया गया है। यह 2023 में आई फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ का सीक्वल है। फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी।

कोर्ट में प्री-स्क्रीनिंग विवाद
हाईकोर्ट ने फिल्ममेकर्स को प्री-स्क्रीनिंग के लिए कोर्ट में दिखाने का आदेश दिया था, लेकिन मेकर्स ने इसे अस्वीकार कर दिया। प्रोड्यूसर ने कहा कि फिल्म तीन राज्यों की महिलाओं की कहानी दिखाती है और टाइटल में “Goes Beyond” का अर्थ केवल केरल तक सीमित नहीं, बल्कि उससे आगे की घटनाओं को दर्शाता है।

याचिकाकर्ता और प्रोड्यूसर के बीच बहस
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि फिल्म का प्रचार इस तरह किया गया मानो यह वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जिससे राज्य और उनके व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वहीं प्रोड्यूसर का कहना है कि टीज़र केवल एक हिस्सा है और पूरी फिल्म की कहानी को प्रतिबिंबित नहीं करता।

तीन याचिकाओं पर सुनवाई
केरल हाईकोर्ट में फिल्म के विरोध में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें CBFC द्वारा जारी सर्टिफिकेट को रद्द करने और फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की गई थी।

विवाद की वजह
फिल्म के ट्रेलर में धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद जैसे मुद्दे दिखाए गए हैं। इसमें तीन अलग-अलग राज्यों की लड़कियों की कहानी है, जबकि फिल्म का शीर्षक केवल केरल को संदर्भित करता है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह राज्य की छवि बिगाड़ सकता है।

अदालत ने CBFC को निर्देश दिया है कि वह याचिकाओं पर विचार करे और दो हफ्ते में निर्णय ले। तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी।

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