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1.5 करोड़ डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के बाद राजपाल यादव को अंतरिम जमानत
बालीवुड न्यूज़
हाईकोर्ट ने एफडीआर से इनकार किया, तय प्रारूप में भुगतान पर ही मिली राहत
अभिनेता राजपाल यादव को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने 1.5 करोड़ रुपए की शेष राशि डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करने की शर्त पर राहत दी। निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान पूरा होने के बाद कोर्ट ने रिहाई का आदेश पारित किया।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भुगतान के तरीके को लेकर अदालत में विस्तृत बहस हुई। बचाव पक्ष ने राशि को एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) के रूप में जमा करने की पेशकश की, लेकिन जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट किया कि अदालत केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही भुगतान स्वीकार करेगी।
पहले भी जमा हो चुके थे ड्राफ्ट
अदालत के रिकॉर्ड में यह दर्ज किया गया कि 25 लाख रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका था। इसके अलावा 75 लाख रुपए का एक अन्य डीडी भी पूर्व में प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि शेष 1.5 करोड़ रुपए उसी दिन दोपहर 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किए जाएं।
न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि तय प्रारूप और समयसीमा का पालन नहीं होने की स्थिति में अंतरिम जमानत संभव नहीं होगी। सुनवाई के दौरान अदालत का रुख सख्त रहा और किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया।
समय पर भुगतान, फिर मिली राहत
निर्धारित समय से पहले शेष 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट कोर्ट में जमा कर दिया गया। इसके बाद न्यायालय ने अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए अभिनेता की रिहाई का आदेश दिया।
हालांकि, मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी। फिलहाल कोर्ट की शर्तों का पालन करने के बाद राजपाल यादव को अस्थायी राहत मिल गई है।
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