हाईकोर्ट में राजपाल यादव की अंतरिम जमानत पर सख्ती, 1.5 करोड़ डीडी आज 3 बजे तक जमा करने का आदेश

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एफडीआर स्वीकार नहीं; तय समय में भुगतान हुआ तो मिलेगी राहत, अन्यथा कल फिर होगी सुनवाई

अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने भुगतान की शर्तों को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1.5 करोड़ रुपये की शेष राशि आज दोपहर 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। समयसीमा के भीतर राशि जमा नहीं होने की स्थिति में मामले की दोबारा सुनवाई कल की जाएगी।

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल निर्धारित राशि एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) के माध्यम से जमा करने को तैयार हैं। हालांकि, न्यायालय ने यह प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा कि आदेश के अनुरूप भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ही स्वीकार किया जाएगा।

अदालत ने यह भी दर्ज किया कि 25 लाख रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 75 लाख रुपये की राशि भी पूर्व में डीडी के माध्यम से जमा कराई गई थी। अब शेष 1.5 करोड़ रुपये की अदायगी लंबित है, जिसे तय समय के भीतर जमा करना आवश्यक है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पूरी राशि निर्धारित प्रारूप और समयसीमा में जमा हो जाती है तो राजपाल यादव को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया जा सकता है। वहीं, भुगतान में देरी या शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में राहत पर पुनर्विचार किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान अदालत का रुख स्पष्ट और कठोर दिखाई दिया। न्यायालय ने कहा कि आदेशों के पालन में किसी प्रकार की ढिलाई या प्रारूप में बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह मामला आज की ताज़ा ख़बरें और सरकारी अपडेट के रूप में प्रमुखता से देखा जा रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह रुख न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तय समय सीमा के भीतर शेष राशि जमा होती है या नहीं, क्योंकि इसी पर अभिनेता को अंतरिम राहत मिलने का फैसला निर्भर करेगा।

मामले की अगली कार्यवाही आज दोपहर 3 बजे के बाद की स्थिति के आधार पर तय होगी।

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