शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, 60 करोड़ जमा किए बिना नहीं जा सकेंगी विदेश

Digital Desk

शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विदेश यात्रा के लिए पहले उन्हें पूरी रकम की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। दंपति ने लुकआउट सर्कुलर हटाने की अपील की थी, जिस पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि दोनों तब तक विदेश यात्रा नहीं कर सकते, जब तक वे कथित धोखाधड़ी मामले में 60 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा नहीं करते।

दरअसल, शिल्पा और राज ने कोर्ट में याचिका दायर कर लुकआउट सर्कुलर (LOC) हटाने की मांग की थी, ताकि वे लॉस एंजिल्स समेत अन्य देशों की यात्रा कर सकें। लेकिन अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए LOC हटाने के लिए बड़ी शर्त रख दी – 60 करोड़ रुपये जमा करने की।

14 अक्टूबर को अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 अक्टूबर 2025 को तय की गई है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस केस की जांच कर रही है, जिसमें शिल्पा और राज कुंद्रा पर करोड़ों की ठगी का आरोप है।

क्या है मामला?
यह विवाद अगस्त 2025 में सामने आया, जब लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कोठारी का आरोप है कि साल 2015 से 2023 के बीच उन्हें 75 करोड़ रुपये के निवेश के नाम पर ठगा गया।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह निवेश ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी के लिए मांगा गया था, जिसे शिल्पा और राज ने लाइफस्टाइल उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए शुरू किया था।

कोठारी का दावा
दीपक कोठारी के अनुसार, शुरुआत में उन्हें 12% ब्याज पर लोन देने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में राज और शिल्पा ने इसे निवेश में बदलने के लिए मना लिया और मासिक रिटर्न तथा मूलधन लौटाने का आश्वासन दिया।

उन्होंने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ और सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। आरोप है कि इस रकम का इस्तेमाल बिजनेस के बजाय निजी खर्चों के लिए किया गया।

ईओडब्ल्यू की कार्रवाई और LOC
सितंबर में आर्थिक अपराध शाखा ने दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया, जिससे वे विदेश यात्रा नहीं कर सकते। इसके बाद बीते सप्ताह शिल्पा शेट्टी से चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अभिनेत्री की भूमिका कितनी अहम रही है।

अब देखना होगा कि 14 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट क्या रुख अपनाता है, और क्या शिल्पा व राज कुंद्रा विदेश यात्रा के लिए आवश्यक शर्तें पूरी कर पाते हैं या नहीं।

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08 Oct 2025 By दैनिक जागरण

शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, 60 करोड़ जमा किए बिना नहीं जा सकेंगी विदेश

Digital Desk

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि दोनों तब तक विदेश यात्रा नहीं कर सकते, जब तक वे कथित धोखाधड़ी मामले में 60 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा नहीं करते।

दरअसल, शिल्पा और राज ने कोर्ट में याचिका दायर कर लुकआउट सर्कुलर (LOC) हटाने की मांग की थी, ताकि वे लॉस एंजिल्स समेत अन्य देशों की यात्रा कर सकें। लेकिन अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए LOC हटाने के लिए बड़ी शर्त रख दी – 60 करोड़ रुपये जमा करने की।

14 अक्टूबर को अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 अक्टूबर 2025 को तय की गई है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस केस की जांच कर रही है, जिसमें शिल्पा और राज कुंद्रा पर करोड़ों की ठगी का आरोप है।

क्या है मामला?
यह विवाद अगस्त 2025 में सामने आया, जब लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कोठारी का आरोप है कि साल 2015 से 2023 के बीच उन्हें 75 करोड़ रुपये के निवेश के नाम पर ठगा गया।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह निवेश ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी के लिए मांगा गया था, जिसे शिल्पा और राज ने लाइफस्टाइल उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए शुरू किया था।

कोठारी का दावा
दीपक कोठारी के अनुसार, शुरुआत में उन्हें 12% ब्याज पर लोन देने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में राज और शिल्पा ने इसे निवेश में बदलने के लिए मना लिया और मासिक रिटर्न तथा मूलधन लौटाने का आश्वासन दिया।

उन्होंने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ और सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। आरोप है कि इस रकम का इस्तेमाल बिजनेस के बजाय निजी खर्चों के लिए किया गया।

ईओडब्ल्यू की कार्रवाई और LOC
सितंबर में आर्थिक अपराध शाखा ने दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया, जिससे वे विदेश यात्रा नहीं कर सकते। इसके बाद बीते सप्ताह शिल्पा शेट्टी से चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अभिनेत्री की भूमिका कितनी अहम रही है।

अब देखना होगा कि 14 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट क्या रुख अपनाता है, और क्या शिल्पा व राज कुंद्रा विदेश यात्रा के लिए आवश्यक शर्तें पूरी कर पाते हैं या नहीं।

https://www.dainikjagranmpcg.com/bollywood/shilpa-shetty-will-not-be-able-to-go-without-depositing/article-35089

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