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एअर इंडिया पर करीब 1 करोड़ का जुर्माना: फिटनेस प्रमाणन बिना 8 उड़ानों पर नियामक की सख्त कार्रवाई
बिजनेस न्यूज
सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दंड; एयरलाइन ने सुधारात्मक कदमों की पुष्टि की
भारत के नागरिक उड्डयन नियामक DGCA ने एअर इंडिया पर लगभग 1.10 लाख डॉलर (करीब 1 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई उस मामले में की गई, जिसमें एक एयरबस A320 नियो विमान को वैध ‘एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट’ के बिना आठ व्यावसायिक उड़ानों में संचालित किया गया।
नियामक के अनुसार संबंधित विमान का फिटनेस प्रमाणन समाप्त हो चुका था, फिर भी उसे 24 और 25 नवंबर 2025 को राजस्व उड़ानों में लगाया गया। विमान की तकनीकी स्थिति का औपचारिक सत्यापन समय पर न होने को सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना गया। मामले की जानकारी एयरलाइन ने स्वयं दी थी, जिसके बाद 2 दिसंबर को जांच शुरू की गई और विस्तृत समीक्षा के बाद दंडात्मक आदेश जारी किया गया।
जांच में यह पाया गया कि प्रमाणन की वैधता समाप्त होने के बावजूद परिचालन प्रक्रिया में आवश्यक जाँच और अनुमोदन नहीं लिया गया। उड्डयन नियमों के तहत एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट किसी भी विमान के सुरक्षित संचालन की अनिवार्य शर्त है। नियामक ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार की चूक से यात्री सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए दंड आवश्यक था।
एयरलाइन ने आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा कि घटना की सूचना पहले ही नियामक को दे दी गई थी और आंतरिक समीक्षा के बाद पहचानी गई कमियों को दूर कर दिया गया है। कंपनी ने यह भी बताया कि प्रक्रियात्मक निगरानी मजबूत करने और अनुपालन तंत्र को सुदृढ़ करने के कदम उठाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट नियामक को सौंप दी गई है।
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