- Hindi News
- बिजनेस
- "ITR फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक: 15 सितंबर तक अभी करें रिटर्न, एक्सटेंशन की उम्मीद कम"
"ITR फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक: 15 सितंबर तक अभी करें रिटर्न, एक्सटेंशन की उम्मीद कम"
Business news
मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। बढ़ते लॉगिन ट्रैफिक और पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के चलते कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सरकार से एक और एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं।
हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से कोई नई घोषणा नहीं हुई है, इसलिए करदाताओं को समय पर ITR फाइल करना ही सुरक्षित विकल्प है।
मुख्य बातें:
-
गलत फॉर्म चुनने से रिटर्न अमान्य हो सकता है और रिफंड में देरी हो सकती है।
-
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ITR-1/2, व्यवसायियों के लिए ITR-3/4, कंपनियों/LLP/फर्म के लिए ITR-5/6/7 निर्धारित हैं।
-
समय पर फाइलिंग न करने पर जुर्माना और लीगल कार्रवाई का खतरा है।
-
जानबूझकर गलत जानकारी देने पर जुर्माना 50% से बढ़कर 200% तक हो सकता है।
-----------------
हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital
📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए
"ITR फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक: 15 सितंबर तक अभी करें रिटर्न, एक्सटेंशन की उम्मीद कम"
Business news
मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। बढ़ते लॉगिन ट्रैफिक और पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के चलते कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सरकार से एक और एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं।
हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से कोई नई घोषणा नहीं हुई है, इसलिए करदाताओं को समय पर ITR फाइल करना ही सुरक्षित विकल्प है।
मुख्य बातें:
-
गलत फॉर्म चुनने से रिटर्न अमान्य हो सकता है और रिफंड में देरी हो सकती है।
-
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ITR-1/2, व्यवसायियों के लिए ITR-3/4, कंपनियों/LLP/फर्म के लिए ITR-5/6/7 निर्धारित हैं।
-
समय पर फाइलिंग न करने पर जुर्माना और लीगल कार्रवाई का खतरा है।
-
जानबूझकर गलत जानकारी देने पर जुर्माना 50% से बढ़कर 200% तक हो सकता है।
