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EPFO ने बदले नियम, अब सिर्फ 3 साल बाद मिल सकेगी 90% निकासी की सुविधा
Business news
नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने अपने निकासी नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब घर खरीदने के लिए PF से ज्यादा रकम और जल्दी निकासी संभव हो गई है।
अब EPFO सदस्य खाता खुलने के सिर्फ 3 साल बाद अपने फंड से 90% तक रकम निकाल सकते हैं, जिसका उपयोग वे मकान की डाउन पेमेंट या EMI भुगतान के लिए कर सकेंगे।
क्या है नया नियम?
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ईपीएफ स्कीम, 1952 के पैरा 68-BD में संशोधन कर पहली बार घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई है।
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पहले यह सुविधा सिर्फ 5 साल बाद मिलती थी, अब 3 साल बाद ही घर खरीदने के लिए निकासी की जा सकेगी।
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निकासी की सीमा 90% तक तय की गई है, जो कि डाउन पेमेंट या लोन की किस्तों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
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यह सुविधा सदस्य को जीवन में एक बार ही मिलेगी।
घर खरीदने वालों को सीधा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लाखों नौकरीपेशा अब अपने घर के सपने को PF खाते की मदद से जल्दी साकार कर सकेंगे। इससे मध्यम वर्ग को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा।
EPFO ने दी और भी राहतें
🔹 ऑटो सेटलमेंट की सीमा 5 गुना बढ़ी
पहले केवल ₹1 लाख तक के दावे ऑटोसेट हो सकते थे। अब यह सीमा ₹5 लाख कर दी गई है, जिससे अधिकतर सदस्यों को तत्काल लाभ मिलेगा।
🔹 क्लेम प्रक्रिया पहले से आसान
जहां पहले क्लेम के लिए 27 दस्तावेजों की जांच होती थी, अब इसे घटाकर सिर्फ 18 मापदंड कर दिया गया है। इससे 3-4 दिन में 95% क्लेम निपटाए जा रहे हैं।
EPFO का विस्तार और आंकड़े
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देशभर में 7.5 करोड़ से ज्यादा सक्रिय EPFO सदस्य हैं।
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हर महीने 10 से 12 लाख नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं।
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EPFO के 147 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए सेवाएं लगातार विस्तृत हो रही हैं।
कैसे करें आवेदन?
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UAN पोर्टल या उमंग ऐप के जरिए लॉग इन करें।
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“Claim” विकल्प पर क्लिक करें।
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फॉर्म 31 चुनें और कारण के तौर पर ‘Housing Purpose’ चयन करें।
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बैंक व केवाईसी डिटेल भरें और सबमिट करें।
यह सुविधा केवल उन्हीं सदस्यों को मिलेगी जिनका UAN एक्टिव है और KYC पूरा है।
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EPFO ने बदले नियम, अब सिर्फ 3 साल बाद मिल सकेगी 90% निकासी की सुविधा
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अब EPFO सदस्य खाता खुलने के सिर्फ 3 साल बाद अपने फंड से 90% तक रकम निकाल सकते हैं, जिसका उपयोग वे मकान की डाउन पेमेंट या EMI भुगतान के लिए कर सकेंगे।
क्या है नया नियम?
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ईपीएफ स्कीम, 1952 के पैरा 68-BD में संशोधन कर पहली बार घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई है।
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पहले यह सुविधा सिर्फ 5 साल बाद मिलती थी, अब 3 साल बाद ही घर खरीदने के लिए निकासी की जा सकेगी।
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निकासी की सीमा 90% तक तय की गई है, जो कि डाउन पेमेंट या लोन की किस्तों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
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यह सुविधा सदस्य को जीवन में एक बार ही मिलेगी।
घर खरीदने वालों को सीधा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लाखों नौकरीपेशा अब अपने घर के सपने को PF खाते की मदद से जल्दी साकार कर सकेंगे। इससे मध्यम वर्ग को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा।
EPFO ने दी और भी राहतें
🔹 ऑटो सेटलमेंट की सीमा 5 गुना बढ़ी
पहले केवल ₹1 लाख तक के दावे ऑटोसेट हो सकते थे। अब यह सीमा ₹5 लाख कर दी गई है, जिससे अधिकतर सदस्यों को तत्काल लाभ मिलेगा।
🔹 क्लेम प्रक्रिया पहले से आसान
जहां पहले क्लेम के लिए 27 दस्तावेजों की जांच होती थी, अब इसे घटाकर सिर्फ 18 मापदंड कर दिया गया है। इससे 3-4 दिन में 95% क्लेम निपटाए जा रहे हैं।
EPFO का विस्तार और आंकड़े
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देशभर में 7.5 करोड़ से ज्यादा सक्रिय EPFO सदस्य हैं।
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हर महीने 10 से 12 लाख नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं।
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EPFO के 147 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए सेवाएं लगातार विस्तृत हो रही हैं।
कैसे करें आवेदन?
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UAN पोर्टल या उमंग ऐप के जरिए लॉग इन करें।
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“Claim” विकल्प पर क्लिक करें।
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फॉर्म 31 चुनें और कारण के तौर पर ‘Housing Purpose’ चयन करें।
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बैंक व केवाईसी डिटेल भरें और सबमिट करें।
यह सुविधा केवल उन्हीं सदस्यों को मिलेगी जिनका UAN एक्टिव है और KYC पूरा है।
