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EPFO ने 8.25% ब्याज दर बरकरार रखी, ट्रस्टों के लिए एमनेस्टी स्कीम को मंजूरी
बिजनेस न्यूज
पेंशन-बीमा योजनाओं में बदलाव, इनऑपरेटिव खातों के ऑटो-सेटलमेंट की तैयारी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भविष्य निधि (EPF) जमा पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत बनाए रखने की सिफारिश की है। यह निर्णय सोमवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री Mansukh Mandaviya की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में लिया गया। लगातार तीसरे वर्ष ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
श्रम मंत्रालय के अनुसार, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच संगठन ने अपनी वित्तीय स्थिति संतुलित रखी है और खाताधारकों को स्थिर रिटर्न सुनिश्चित किया है। ब्याज दर को अंतिम मंजूरी वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद अधिसूचित किया जाएगा।
बैठक में एक बार की ‘एमनेस्टी स्कीम’ को भी मंजूरी दी गई। यह योजना आयकर नियमों के तहत आने वाले उन ट्रस्टों के लिए है जो अभी तक EPF कानून के दायरे में नहीं आए हैं। छह महीने की इस माफी योजना का उद्देश्य कंपनियों और ट्रस्टों को वैधानिक ढांचे में लाना और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करना है। मंत्रालय के मुताबिक, जो ट्रस्ट पहले से कर्मचारियों को कानूनी प्रावधानों के बराबर या उससे बेहतर लाभ दे रहे हैं, उन्हें जुर्माना और ब्याज में राहत दी जाएगी।
इसके अलावा, ‘सोशल सिक्योरिटी कोड 2020’ के अनुरूप नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। प्रस्तावित नई EPF योजना, EPS 2026 और EDLI योजना 2026 मौजूदा योजनाओं की जगह लेंगी। इनका उद्देश्य भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभ के लिए स्पष्ट और मजबूत कानूनी आधार तैयार करना है, ताकि पुराने नियमों से नए ढांचे में सुचारु संक्रमण हो सके।
लंबे समय से निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) पड़े खातों के निपटारे के लिए बोर्ड ने पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत 1,000 रुपये या उससे कम की लावारिस राशि वाले खातों में ऑटो-सेटलमेंट प्रक्रिया स्वतः शुरू की जाएगी। योजना सफल रहने पर इसे 1,000 रुपये से अधिक शेष राशि वाले खातों तक विस्तारित किया जाएगा। इससे लाखों छोटे खाताधारकों को राहत मिलने की संभावना है।
निवेश प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को भी स्वीकृति मिली है। इसके तहत निवेश की निगरानी और जोखिम प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा।
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