ITR दाखिल किया लेकिन रिफंड नहीं मिला? जानिए देरी की 5 बड़ी वजहें और आसान समाधान

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अगर आपने समय पर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है लेकिन अब तक रिफंड नहीं मिला है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। लाखों टैक्सपेयर्स हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद रिफंड का इंतजार करते हैं, लेकिन कई बार छोटी-छोटी लापरवाहियां इस प्रक्रिया में देरी की वजह बन जाती हैं।

इस साल सरकार ने ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, रिटर्न दाखिल करने के बाद औसतन 20 दिनों के भीतर रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि, कुछ मामलों में इसे 9 महीने तक भी लग सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि तकनीकी उन्नयन के चलते अब आयकर रिफंड प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज हो गई है—जहां पहले औसतन 93 दिन लगते थे, अब यह घटकर 10 दिन हो गया है। लेकिन यह समय सभी टैक्सपेयर्स के लिए समान नहीं होता।

जानिए रिफंड में देरी की ये 5 प्रमुख वजहें

  1. ई-वेरिफिकेशन नहीं किया
    ITR दाखिल करने के बाद यदि आपने उसे ई-वेरिफाई नहीं किया है, तो रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा और रिफंड अटक जाएगा। ई-वेरिफिकेशन के बाद आमतौर पर 4–5 हफ्ते लगते हैं।

  2. पैन और आधार लिंक न होना
    अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आयकर विभाग रिफंड रोक सकता है। पैन-आधार लिंकिंग अब अनिवार्य है।

  3. गलत बैंक डिटेल्स
    अकाउंट नंबर, IFSC कोड या बैंक नाम में गलती होने पर रिफंड संबंधित बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाता।

  4. टीडीएस में गड़बड़ी
    अगर आपने TDS की जानकारी सही नहीं भरी है या फॉर्म 26AS से मिलान नहीं किया है, तो विभाग रिटर्न होल्ड कर सकता है।

  5. डिपार्टमेंट की ईमेल का जवाब न देना
    अगर आयकर विभाग आपसे कोई अतिरिक्त जानकारी मांगता है और आप जवाब नहीं देते, तो रिफंड प्रक्रिया रुक सकती है।


क्या करें ताकि रिफंड में न हो देरी?

  • ITR भरते ही उसे तुरंत ई-वेरिफाई करें

  • पैन और आधार की लिंकिंग सुनिश्चित करें

  • बैंक डिटेल्स ध्यान से भरें

  • TDS की सही जानकारी भरें और फॉर्म 26AS से मिलान करें

  • इनकम टैक्स पोर्टल या ईमेल पर विभाग की हर सूचना का जवाब समय पर दें



अगर आप इन बुनियादी बातों का ध्यान रखते हैं तो रिफंड मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टेक्नोलॉजी के चलते प्रोसेस पहले से तेज हो गया है, लेकिन आपकी सतर्कता ही इसमें निर्णायक भूमिका निभाती है।

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29 Jun 2025 By दैनिक जागरण

ITR दाखिल किया लेकिन रिफंड नहीं मिला? जानिए देरी की 5 बड़ी वजहें और आसान समाधान

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अगर आपने समय पर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है लेकिन अब तक रिफंड नहीं मिला है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। लाखों टैक्सपेयर्स हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद रिफंड का इंतजार करते हैं, लेकिन कई बार छोटी-छोटी लापरवाहियां इस प्रक्रिया में देरी की वजह बन जाती हैं।

इस साल सरकार ने ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, रिटर्न दाखिल करने के बाद औसतन 20 दिनों के भीतर रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि, कुछ मामलों में इसे 9 महीने तक भी लग सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि तकनीकी उन्नयन के चलते अब आयकर रिफंड प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज हो गई है—जहां पहले औसतन 93 दिन लगते थे, अब यह घटकर 10 दिन हो गया है। लेकिन यह समय सभी टैक्सपेयर्स के लिए समान नहीं होता।

जानिए रिफंड में देरी की ये 5 प्रमुख वजहें

  1. ई-वेरिफिकेशन नहीं किया
    ITR दाखिल करने के बाद यदि आपने उसे ई-वेरिफाई नहीं किया है, तो रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा और रिफंड अटक जाएगा। ई-वेरिफिकेशन के बाद आमतौर पर 4–5 हफ्ते लगते हैं।

  2. पैन और आधार लिंक न होना
    अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आयकर विभाग रिफंड रोक सकता है। पैन-आधार लिंकिंग अब अनिवार्य है।

  3. गलत बैंक डिटेल्स
    अकाउंट नंबर, IFSC कोड या बैंक नाम में गलती होने पर रिफंड संबंधित बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाता।

  4. टीडीएस में गड़बड़ी
    अगर आपने TDS की जानकारी सही नहीं भरी है या फॉर्म 26AS से मिलान नहीं किया है, तो विभाग रिटर्न होल्ड कर सकता है।

  5. डिपार्टमेंट की ईमेल का जवाब न देना
    अगर आयकर विभाग आपसे कोई अतिरिक्त जानकारी मांगता है और आप जवाब नहीं देते, तो रिफंड प्रक्रिया रुक सकती है।


क्या करें ताकि रिफंड में न हो देरी?

  • ITR भरते ही उसे तुरंत ई-वेरिफाई करें

  • पैन और आधार की लिंकिंग सुनिश्चित करें

  • बैंक डिटेल्स ध्यान से भरें

  • TDS की सही जानकारी भरें और फॉर्म 26AS से मिलान करें

  • इनकम टैक्स पोर्टल या ईमेल पर विभाग की हर सूचना का जवाब समय पर दें



अगर आप इन बुनियादी बातों का ध्यान रखते हैं तो रिफंड मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टेक्नोलॉजी के चलते प्रोसेस पहले से तेज हो गया है, लेकिन आपकी सतर्कता ही इसमें निर्णायक भूमिका निभाती है।

https://www.dainikjagranmpcg.com/business/itr-filed-but-did-not-get-the-refund-know-5/article-25907

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