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“क्रेडिट हिस्ट्री न होने पर भी मिलेगा लोन, वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान”
Business News
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री (CIBIL स्कोर) नहीं है तो क्या बैंक उनका लोन रिजेक्ट कर देगा? इसको लेकर अब केंद्र सरकार ने संसद में साफ जवाब दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल क्रेडिट हिस्ट्री न होने के कारण किसी भी व्यक्ति का लोन आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
पहली बार लोन लेने वालों को राहत
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे पहली बार लोन लेने वालों के आवेदन को सिर्फ इसलिए खारिज न करें क्योंकि उनके पास क्रेडिट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि नए उधारकर्ता को भी लोन प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।
RBI ने नहीं तय किया न्यूनतम CIBIL स्कोर
संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक ने लोन स्वीकृति के लिए कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर अनिवार्य नहीं किया है। बैंक और वित्तीय संस्थान अपनी नीतियों, आय के स्रोत, नौकरी की स्थिरता, रीपेमेंट क्षमता और अन्य दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। यानी केवल CIBIL स्कोर के आधार पर लोन देने या न देने का फैसला नहीं किया जाता।
क्रेडिट स्कोर उपयोगी, पर अनिवार्य नहीं
सरकार ने यह भी कहा कि क्रेडिट स्कोर होना फायदेमंद जरूर है, लेकिन इसकी गैरमौजूदगी लोन पाने में बाधा नहीं है। लोन मंजूर करते समय बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उधारकर्ता की पूरी जांच-पड़ताल करें और उसके वित्तीय व्यवहार को समझकर फैसला लें।
अधिकृत कंपनियां तैयार करती हैं क्रेडिट रिपोर्ट
भारत में फिलहाल चार प्रमुख कंपनियां हैं जिन्हें RBI ने क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत किया है। इनमें ट्रांसयूनियन सिबिल, एक्सपेरियन, इक्विफैक्स और CRIF हाई मार्क शामिल हैं। ये एजेंसियां लोगों की वित्तीय जानकारी को रिकॉर्ड करती हैं और बैंकों को रिपोर्ट उपलब्ध कराती हैं।
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“क्रेडिट हिस्ट्री न होने पर भी मिलेगा लोन, वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान”
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अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री (CIBIL स्कोर) नहीं है तो क्या बैंक उनका लोन रिजेक्ट कर देगा? इसको लेकर अब केंद्र सरकार ने संसद में साफ जवाब दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल क्रेडिट हिस्ट्री न होने के कारण किसी भी व्यक्ति का लोन आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
पहली बार लोन लेने वालों को राहत
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे पहली बार लोन लेने वालों के आवेदन को सिर्फ इसलिए खारिज न करें क्योंकि उनके पास क्रेडिट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि नए उधारकर्ता को भी लोन प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।
RBI ने नहीं तय किया न्यूनतम CIBIL स्कोर
संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक ने लोन स्वीकृति के लिए कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर अनिवार्य नहीं किया है। बैंक और वित्तीय संस्थान अपनी नीतियों, आय के स्रोत, नौकरी की स्थिरता, रीपेमेंट क्षमता और अन्य दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। यानी केवल CIBIL स्कोर के आधार पर लोन देने या न देने का फैसला नहीं किया जाता।
क्रेडिट स्कोर उपयोगी, पर अनिवार्य नहीं
सरकार ने यह भी कहा कि क्रेडिट स्कोर होना फायदेमंद जरूर है, लेकिन इसकी गैरमौजूदगी लोन पाने में बाधा नहीं है। लोन मंजूर करते समय बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उधारकर्ता की पूरी जांच-पड़ताल करें और उसके वित्तीय व्यवहार को समझकर फैसला लें।
अधिकृत कंपनियां तैयार करती हैं क्रेडिट रिपोर्ट
भारत में फिलहाल चार प्रमुख कंपनियां हैं जिन्हें RBI ने क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत किया है। इनमें ट्रांसयूनियन सिबिल, एक्सपेरियन, इक्विफैक्स और CRIF हाई मार्क शामिल हैं। ये एजेंसियां लोगों की वित्तीय जानकारी को रिकॉर्ड करती हैं और बैंकों को रिपोर्ट उपलब्ध कराती हैं।
