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निर्मला सीतारमण का बैंकों को निर्देश—मिस-सेलिंग रोकें, कोर बैंकिंग पर दें ध्यान
बिजनेस न्यूज
भारतीय रिज़र्व बैंक की नई गाइडलाइंस से ग्राहकों को राहत; गलत पॉलिसी बेचने पर रकम वापसी और मुआवजा संभव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों द्वारा बीमा और अन्य वित्तीय उत्पादों की कथित ‘मिस-सेलिंग’ पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया है कि बैंक अपने मूल कार्य—जमा और ऋण सेवाओं—पर ध्यान केंद्रित करें। नई दिल्ली में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्राहकों की जरूरतों की अनदेखी कर उत्पाद बेचना वित्तीय अनुशासन और उपभोक्ता हित, दोनों के खिलाफ है।
वित्त मंत्रालय ने भी बैंकों और बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को अनावश्यक या भ्रामक तरीके से पॉलिसी न बेचें। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी को मिस-सेलिंग से जुड़े मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए थे। प्रस्तावित नियमों के अनुसार यदि बैंक किसी उत्पाद की गलत या अपूर्ण जानकारी देकर बिक्री करते पाए जाते हैं, तो उन्हें ग्राहक से ली गई पूरी राशि लौटानी होगी और नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ सकती है। इन प्रस्तावों पर 4 मार्च तक सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
मिस-सेलिंग का मुद्दा लंबे समय से बैंकिंग उपभोक्ताओं के बीच असंतोष का कारण रहा है। कई मामलों में ग्राहक फिक्स्ड डिपॉजिट या ऋण सेवाओं के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन उन्हें बीमा या निवेश उत्पाद खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिक्री लक्ष्य और कमीशन आधारित मॉडल इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, जिससे पारदर्शिता और भरोसे पर असर पड़ता है।
नियामकीय डेटा भी इस चिंता को पुष्ट करता है। बीमा क्षेत्र में दर्ज शिकायतों में गलत तरीके से पॉलिसी बेचने के मामलों की हिस्सेदारी बढ़ी है। उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि कड़े नियम लागू होने से वित्तीय उत्पादों की बिक्री में जवाबदेही बढ़ेगी और ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी मिलेगी।
कहा जा रहा है कि यह कदम बैंकिंग सुधारों की व्यापक दिशा का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण, नियामकीय पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता पर जोर दिया जा रहा है।
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