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अनिल अंबानी पर कार्रवाई का रास्ता साफ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत वापस ली
बिजनेस न्यूज
40 हजार करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में बैंकों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति; जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज होने के संकेत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को मिली अंतरिम राहत वापस लेते हुए बैंकों को उनके खातों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। मामला लगभग ₹40 हजार करोड़ की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है। अदालत के इस निर्णय से संबंधित वित्तीय संस्थानों के लिए वैधानिक कार्रवाई का रास्ता खुल गया है।
यह आदेश उस अंतरिम रोक को निरस्त करता है, जिसे दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दिया था। उस समय अंबानी ने तर्क दिया था कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक मानकों का पालन किए बिना उनके खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखने की कार्रवाई शुरू की थी। अदालत ने तब तक स्थिति यथावत रखने को कहा था।
बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने इस आदेश को चुनौती दी। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक ने अदालत को बताया कि वे फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करना चाहते हैं। ताजा आदेश के बाद बैंकिंग संस्थान अब वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
मामले से जुड़े घटनाक्रम में अंबानी ने अदालत को आश्वस्त किया है कि वे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेंगे और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे। प्रवर्तन संबंधी पहलुओं की जांच में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पहले से सक्रिय हैं। इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने जांच में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश दिए थे, ताकि कथित वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल तेज हो सके।
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