पर्सनल लोन पर ऐसा उठाएं टैक्स छूट का आनंद, होगा लाखों का फायदा

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क्या आप जानते हैं कि पर्सनल लोन पर भी टैक्स में छूट मिलती है. नहीं तो चलिए आपको बताते हैं. आमतौर पर पर्सनल लोन अन्य लोन की तरह टैक्स छूट के लिए योग्य नहीं होता. लेकिन कुछ स्पेशल केस में आप इस पर भी कटौती का लाभ ले सकते हैं.

आप में से कई लोगों ने पर्सनल लोन लिया होगा. लेकिन उनको यह नहीं पता होगा कि पर्सनल लोन पर भी इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है. क्या आप जानते हैं कि पर्सनल लोन पर भी टैक्स में छूट मिलती है. नहीं तो चलिए आपको बताते हैं. आमतौर पर पर्सनल लोन अन्य लोन की तरह टैक्स छूट के लिए योग्य नहीं होता. लेकिन कुछ स्पेशल केस में आप इस पर भी कटौती का लाभ ले सकते हैं.

अगर आप पर्सनल लोन का यूज घर खरीदने, बनाने या रिनोवेशन के लिए करते हैं. ऐसे में इनकम टैक्स की धारा 80c 24b 80e 371 के तहत ब्याज भुगतान पर कटौती का दावा आप कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप पर्सनल लोन का यूज एजुकेशन खर्च को पूरा करने के लिए करते हैं तो इस पर भी टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा बिजनेस के लिए किए गए खर्च पर भी टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है.

सीधा नहीं मिलता है लाभ

पर्सनल लोन पर सीधी टैक्स छूट नहीं मिलती. लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाए तो ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं. अगर आप पर्सनल लोन का इस्तेमाल घर खरीदने या उसके निर्माण के लिए करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80c के तहत 1.5 लाख के मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट आप ले सकते हैं. यह छूट एक वित्त वर्ष के लिए ली जा सकती है. अगर पर्सनल लोन का इस्तेमाल सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि स्वयं द्वारा उपयोग किए गए घर के लिए किया गया है. ऐसे में आप ब्याज पर 2 लाख तक की छूट आप ले सकते हैं.

ऐसे उठाए टैक्स छूट का लाभ

अगर घर किराए पर दिया गया है तो ब्याज की पूरी राशि पर टैक्स छूट का दावा आप कर सकते हैं. इस छूट का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि लोन की राशि एक्चुअल में संपत्ति के निर्माण खरीद या मरम्मत में इस्तेमाल की गई हो. घर के रिनोवेशन या मरम्मत पर किया जा रहा है तो धारा 24 बी के तहत 30 हजार तक के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ आप ले सकते हैं. यह छूट केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है, जब संपत्ति आपकी खुद की हो.

हायर एजुकेशन के लिए भी करें इस्तेमाल

अगर आपने पर्सनल लोन स्वयं जीवन साथी या बच्चों की उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए लिया है. ऐसे में धारा 80C के तहत ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ आप ले सकते हैं. यह छूट मैक्सिमम 8 साल तक या जब तक लोन पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता तब तक आप ले सकते हैं. यह छूट केवल ब्याज भुगतान पर मिलती है. मूलधन पर कोई भी छूट आपको यहां पर नहीं मिलेगी. व्यापार के लिए लोन पर छूट अगर आप आप पर्सनल लोन का इस्तेमाल बिजनेस खर्चों के लिए करते हैं तो धारा 371 के तहत ब्याज को बिजनेस खर्चों के रूप में दिखाया जा सकता है.

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24 Feb 2025 By दैनिक जागरण

पर्सनल लोन पर ऐसा उठाएं टैक्स छूट का आनंद, होगा लाखों का फायदा

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आप में से कई लोगों ने पर्सनल लोन लिया होगा. लेकिन उनको यह नहीं पता होगा कि पर्सनल लोन पर भी इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है. क्या आप जानते हैं कि पर्सनल लोन पर भी टैक्स में छूट मिलती है. नहीं तो चलिए आपको बताते हैं. आमतौर पर पर्सनल लोन अन्य लोन की तरह टैक्स छूट के लिए योग्य नहीं होता. लेकिन कुछ स्पेशल केस में आप इस पर भी कटौती का लाभ ले सकते हैं.

अगर आप पर्सनल लोन का यूज घर खरीदने, बनाने या रिनोवेशन के लिए करते हैं. ऐसे में इनकम टैक्स की धारा 80c 24b 80e 371 के तहत ब्याज भुगतान पर कटौती का दावा आप कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप पर्सनल लोन का यूज एजुकेशन खर्च को पूरा करने के लिए करते हैं तो इस पर भी टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा बिजनेस के लिए किए गए खर्च पर भी टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है.

सीधा नहीं मिलता है लाभ

पर्सनल लोन पर सीधी टैक्स छूट नहीं मिलती. लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाए तो ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं. अगर आप पर्सनल लोन का इस्तेमाल घर खरीदने या उसके निर्माण के लिए करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80c के तहत 1.5 लाख के मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट आप ले सकते हैं. यह छूट एक वित्त वर्ष के लिए ली जा सकती है. अगर पर्सनल लोन का इस्तेमाल सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि स्वयं द्वारा उपयोग किए गए घर के लिए किया गया है. ऐसे में आप ब्याज पर 2 लाख तक की छूट आप ले सकते हैं.

ऐसे उठाए टैक्स छूट का लाभ

अगर घर किराए पर दिया गया है तो ब्याज की पूरी राशि पर टैक्स छूट का दावा आप कर सकते हैं. इस छूट का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि लोन की राशि एक्चुअल में संपत्ति के निर्माण खरीद या मरम्मत में इस्तेमाल की गई हो. घर के रिनोवेशन या मरम्मत पर किया जा रहा है तो धारा 24 बी के तहत 30 हजार तक के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ आप ले सकते हैं. यह छूट केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है, जब संपत्ति आपकी खुद की हो.

हायर एजुकेशन के लिए भी करें इस्तेमाल

अगर आपने पर्सनल लोन स्वयं जीवन साथी या बच्चों की उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए लिया है. ऐसे में धारा 80C के तहत ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ आप ले सकते हैं. यह छूट मैक्सिमम 8 साल तक या जब तक लोन पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता तब तक आप ले सकते हैं. यह छूट केवल ब्याज भुगतान पर मिलती है. मूलधन पर कोई भी छूट आपको यहां पर नहीं मिलेगी. व्यापार के लिए लोन पर छूट अगर आप आप पर्सनल लोन का इस्तेमाल बिजनेस खर्चों के लिए करते हैं तो धारा 371 के तहत ब्याज को बिजनेस खर्चों के रूप में दिखाया जा सकता है.

https://www.dainikjagranmpcg.com/business/raise-such-tax-exemption-on-personal-loan-will-benefit-millions/article-11392

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