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SEBI ने पेटीएम पर ₹1.11 करोड़ का जुर्माना, CEO विजय शेखर शर्मा पर नए ESOPs पर 3 साल का प्रतिबंध
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भारत की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा को बड़ा झटका दिया है। पेटीएम पर SEBI ने ₹1.11 करोड़ का जुर्माना लगाया है
और शर्मा पर तीन साल तक नए एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन्स (ESOPs) लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, कंपनी के CBO अजय शेखर शर्मा को ₹57.11 लाख का फाइन भी लगाया गया है।
यह कार्रवाई पेटीएम द्वारा ESOPs देने के नियमों का उल्लंघन करने के कारण की गई है। 2019 में पेटीएम ने शर्मा को 21 मिलियन (2.1 करोड़) ESOPs दिए थे, जिसका मूल्य आईपीओ के दौरान लगभग ₹4,250 करोड़ था। SEBI ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि पेटीएम पर शर्मा का नियंत्रण था और वे प्रमोटर के रूप में क्लासिफाई किए जाने के योग्य थे, इस कारण उन्हें ESOPs नहीं मिलने चाहिए थे।
मुख्य बिंदु:
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विजय शेखर शर्मा ने 2.1 करोड़ ESOPs सरेंडर किए: SEBI द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद शर्मा ने 2.1 करोड़ ESOPs को सरेंडर कर दिया।
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अजय शेखर शर्मा पर भी जुर्माना: पेटीएम के CBO अजय शेखर शर्मा पर ₹57.11 लाख का जुर्माना और 3,720 शेयर बेचने से ₹35.86 लाख की राशि लौटाने का आदेश।
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विजय शेखर शर्मा पर प्रतिबंध: SEBI ने शर्मा पर तीन साल तक नए ESOPs लेने पर प्रतिबंध लगाया है।
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ESOPs खर्च में वृद्धि: पेटीएम की चौथी तिमाही में ESOP खर्च में ₹492 करोड़ की वृद्धि होगी।
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वित्तीय परिणाम: पेटीएम को Q3FY25 में ₹208 करोड़ का घाटा हुआ, जो पिछले साल की समान तिमाही से कम था।