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टोल प्लाजा 1 अप्रैल से पूरी तरह कैशलेस, टैक्स बचाने के लिए आज आखिरी दिन
बिजनेस न्यूज
कल से फास्टैग और UPI पेमेंट के जरिए ही टोल टैक्स जमा होगा; टैक्स, बैंकिंग और निवेश के 4 जरूरी काम आज निपटाना जरूरी
देश के सभी टोल प्लाजा 1 अप्रैल से कैशलेस हो जाएंगे। वाहन चालकों को टोल टैक्स फास्टैग या UPI भुगतान के माध्यम से ही चुकाना होगा। इस बदलाव के साथ ही आज रात 12 बजे के बाद टैक्स और बैंकिंग से जुड़े तीन बड़े कार्यों की डेडलाइन भी समाप्त हो जाएगी।
आज रात तक निपटाने योग्य 4 अहम काम
सरकारी स्कीम्स में न्यूनतम राशि जमा करें
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में सालाना न्यूनतम ₹250–₹500 जमा करना अनिवार्य है।
खाता बंद होने पर चालू कराने के लिए पेनाल्टी लग सकती है।
निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है, कुल सीमा ₹1.5 लाख है।
पुरानी टैक्स रिजीम में बचत का मौका
टैक्स बचाने के लिए 80C के तहत PPF या लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करें।
80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर 1 लाख तक की छूट मिलती है।
1 अप्रैल के बाद किया गया निवेश अगले वित्तीय वर्ष के खाते में गिना जाएगा।
सैलरी क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करें
ऑफिस में जमा करने वाले दस्तावेज़: घर के किराए की रसीद, बीमा प्रीमियम रसीद, होम लोन ब्याज प्रमाण पत्र।
समय पर जमा न करने पर TDS अधिक कट सकता है और उसे वापस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न तक इंतजार करना पड़ेगा।
टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद
वाहन में फास्टैग अकाउंट आज ही एक्टिव करें।
फास्टैग न होने पर सुनिश्चित करें कि UPI पेमेंट सुविधा स्मार्टफोन में चालू हो।
डिजिटल पेमेंट के बिना टोल प्लाजा पर पहुंचने पर जुर्माना या वापसी का खतरा रहेगा।
1 अप्रैल से होने वाले प्रमुख बदलाव
टोल टैक्स भुगतान पूरी तरह डिजिटल
टैक्स, बैंकिंग और रेलवे से जुड़े नियमों में संशोधन
निवेश और बचत योजनाओं की नई डेडलाइन
ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने का समय बदलना
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टोल प्लाजा 1 अप्रैल से पूरी तरह कैशलेस, टैक्स बचाने के लिए आज आखिरी दिन
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देश के सभी टोल प्लाजा 1 अप्रैल से कैशलेस हो जाएंगे। वाहन चालकों को टोल टैक्स फास्टैग या UPI भुगतान के माध्यम से ही चुकाना होगा। इस बदलाव के साथ ही आज रात 12 बजे के बाद टैक्स और बैंकिंग से जुड़े तीन बड़े कार्यों की डेडलाइन भी समाप्त हो जाएगी।
आज रात तक निपटाने योग्य 4 अहम काम
सरकारी स्कीम्स में न्यूनतम राशि जमा करें
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में सालाना न्यूनतम ₹250–₹500 जमा करना अनिवार्य है।
खाता बंद होने पर चालू कराने के लिए पेनाल्टी लग सकती है।
निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है, कुल सीमा ₹1.5 लाख है।
पुरानी टैक्स रिजीम में बचत का मौका
टैक्स बचाने के लिए 80C के तहत PPF या लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करें।
80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर 1 लाख तक की छूट मिलती है।
1 अप्रैल के बाद किया गया निवेश अगले वित्तीय वर्ष के खाते में गिना जाएगा।
सैलरी क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करें
ऑफिस में जमा करने वाले दस्तावेज़: घर के किराए की रसीद, बीमा प्रीमियम रसीद, होम लोन ब्याज प्रमाण पत्र।
समय पर जमा न करने पर TDS अधिक कट सकता है और उसे वापस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न तक इंतजार करना पड़ेगा।
टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद
वाहन में फास्टैग अकाउंट आज ही एक्टिव करें।
फास्टैग न होने पर सुनिश्चित करें कि UPI पेमेंट सुविधा स्मार्टफोन में चालू हो।
डिजिटल पेमेंट के बिना टोल प्लाजा पर पहुंचने पर जुर्माना या वापसी का खतरा रहेगा।
1 अप्रैल से होने वाले प्रमुख बदलाव
टोल टैक्स भुगतान पूरी तरह डिजिटल
टैक्स, बैंकिंग और रेलवे से जुड़े नियमों में संशोधन
निवेश और बचत योजनाओं की नई डेडलाइन
ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने का समय बदलना
