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धनराशि जमा करने की सीमा और IT रूल्स समझें
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बैंक खाते में बड़ी रकम जमा करना सामान्य बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अकाउंट पर इनकम टैक्स विभाग लगातार निगरानी रखता है? अगर खाते में एक निश्चित सीमा से अधिक नकदी जमा होती है और उसका स्रोत स्पष्ट नहीं है, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। कई मामलों में टैक्स अधिकारी ऐसे लेनदेन की जांच करते हैं।
हाल ही में दिल्ली के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने इसी तरह के एक मामले में फैसला दिया। एक करदाता ने अपने बैंक अकाउंट में 8.68 लाख रुपये जमा किए थे, जिसके बाद टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया। हालांकि, लंबे कानूनी विवाद के बाद ITAT ने करदाता के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि बिना कानूनी आधार के जांच का दायरा बढ़ाना सही नहीं है।
यह मामला बताता है कि बैंक में ज्यादा कैश जमा होने पर जांच और नोटिस की संभावना बनी रहती है, इसलिए सावधानी जरूरी है।
बैंक में कितनी राशि जमा होने पर आता है नोटिस?
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार:
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किसी भी वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा होने पर बैंक को इसकी जानकारी टैक्स विभाग को देनी होती है।
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यह लिमिट सभी अकाउंट्स में कुल जमा राशि पर लागू होती है, यदि वे एक ही PAN से जुड़े हैं।
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असामान्य नकद जमा होने पर विभाग स्रोत पूछ सकता है और नोटिस जारी कर सकता है।
ध्यान दें — नकद जमा पर सीधे टैक्स नहीं लगता, लेकिन बेहिसाब धन के संदेह पर विभाग पूछताछ कर सकता है।
कैसे बचें टैक्स नोटिस से?
बैंक में जमा राशि का रिकॉर्ड रखें
बड़ी रकम जमा करते समय सोर्स स्पष्ट हो
जरूरत पड़ने पर आय का प्रमाण, दस्तावेज (जैसे रसीदें, सेल एग्रीमेंट आदि) तैयार रखें
नोटिस आए तो जवाब देना अनिवार्य है, वरना पेनल्टी लग सकती है
बैंक अकाउंट में बड़ी राशि रखना अवैध नहीं है, लेकिन उसकी वैधता साबित करना जरूरी है। निर्धारित सीमा से अधिक कैश जमा होने पर टैक्स विभाग सवाल पूछ सकता है।
इसलिए वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता रखें और डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें ताकि किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
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बैंक खाते में बड़ी रकम जमा करना सामान्य बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अकाउंट पर इनकम टैक्स विभाग लगातार निगरानी रखता है? अगर खाते में एक निश्चित सीमा से अधिक नकदी जमा होती है और उसका स्रोत स्पष्ट नहीं है, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। कई मामलों में टैक्स अधिकारी ऐसे लेनदेन की जांच करते हैं।
हाल ही में दिल्ली के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने इसी तरह के एक मामले में फैसला दिया। एक करदाता ने अपने बैंक अकाउंट में 8.68 लाख रुपये जमा किए थे, जिसके बाद टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया। हालांकि, लंबे कानूनी विवाद के बाद ITAT ने करदाता के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि बिना कानूनी आधार के जांच का दायरा बढ़ाना सही नहीं है।
यह मामला बताता है कि बैंक में ज्यादा कैश जमा होने पर जांच और नोटिस की संभावना बनी रहती है, इसलिए सावधानी जरूरी है।
बैंक में कितनी राशि जमा होने पर आता है नोटिस?
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार:
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किसी भी वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा होने पर बैंक को इसकी जानकारी टैक्स विभाग को देनी होती है।
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यह लिमिट सभी अकाउंट्स में कुल जमा राशि पर लागू होती है, यदि वे एक ही PAN से जुड़े हैं।
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असामान्य नकद जमा होने पर विभाग स्रोत पूछ सकता है और नोटिस जारी कर सकता है।
ध्यान दें — नकद जमा पर सीधे टैक्स नहीं लगता, लेकिन बेहिसाब धन के संदेह पर विभाग पूछताछ कर सकता है।
कैसे बचें टैक्स नोटिस से?
बैंक में जमा राशि का रिकॉर्ड रखें
बड़ी रकम जमा करते समय सोर्स स्पष्ट हो
जरूरत पड़ने पर आय का प्रमाण, दस्तावेज (जैसे रसीदें, सेल एग्रीमेंट आदि) तैयार रखें
नोटिस आए तो जवाब देना अनिवार्य है, वरना पेनल्टी लग सकती है
बैंक अकाउंट में बड़ी राशि रखना अवैध नहीं है, लेकिन उसकी वैधता साबित करना जरूरी है। निर्धारित सीमा से अधिक कैश जमा होने पर टैक्स विभाग सवाल पूछ सकता है।
इसलिए वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता रखें और डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें ताकि किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
