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HDFC Bank में ऐसी क्या हुई ‘गड़बड़’, RBI ने वसूला इतना जुर्माना
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देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक 'एचडीएफसी बैंक' और 'पंजाब एंड सिंध बैंक' में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई है, कि देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई को दोनों पर भारी जुर्माना लगानाा पड़ा है. ये है पूरा मामला...
प्राइवेट सेक्टर के देश के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank पर बैंकों के बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने भारी जुर्माना लगाया है. इतना ही नहीं पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी केंद्रीय बैंक की ओर से भारी जुर्माना लगाया गया है. आखिर इन दोनों ही बैंकों में ऐसी क्या गड़बड़ी सामने आई है, जो आरबीआई को जुर्माना लगाना पड़ा है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर बैंकिंग नियमों को सही से लागू नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है. इसमें एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगा है.
बैंकों पर इसलिए लगा भारी जुर्माना
आरबीआई का कहना है कि एचडीएफसी बैंक ने ‘Know Your Customer’ (KYC) से जुड़ी उसकी गाइडलाइंस के पालन में कोताही बरती. इसलिए बैंक के ऊपर 75 लाख रुपये भारी जुर्माना लगाया गया है.
इसी तरह पंजाब एंड सिंध बैंक ने तो एक से ज्यादा गड़बड़ की, जिसकी वजह से उस पर भी 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पंजाब एंड सिंध बैंक ने बैंकों में बड़े शेयर्ड रिस्क के लिए बनाई जाने वाली एक सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी को बनाने, वित्तीय समावेश यानी बैंकिंग सेवाओं तक सबकी पहुंच’ और बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) से जुड़े नियमों का सही से पालन नहीं किया.
भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांश की घोषणा से संबंधित आवश्यकताओं का सही से पालन नहीं करने को लेकर केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
आरबीआई के पास जुर्माना लगाने की शक्ति
भारतीय रिजर्व बैंक देश में पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए नियामक का काम करता है. ऐसे में बैंकिंग गाइडलाइंस का पालन कराने की जिम्मेदारी उसी के पास है. केंद्रीय बैंक का कहना है कि ऊपर बताए गए सभी मामलों में उसके पास जुर्माना लगाने की शक्ति है. बैंकों ने नियमों को ठीक से लागू नहीं किया, जो बैंकों का अपने ग्राहकों के प्रति पहला कर्तव्य होना चाहिए. इसलिए उन पर जुर्माना लगा है. हालांकि आरबीआई के बैंकों पर ये जुर्माना लगाने से ग्राहकों के लिए बैंकिंग कामकाज पर कोई असर नहीं होगा.
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HDFC Bank में ऐसी क्या हुई ‘गड़बड़’, RBI ने वसूला इतना जुर्माना
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प्राइवेट सेक्टर के देश के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank पर बैंकों के बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने भारी जुर्माना लगाया है. इतना ही नहीं पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी केंद्रीय बैंक की ओर से भारी जुर्माना लगाया गया है. आखिर इन दोनों ही बैंकों में ऐसी क्या गड़बड़ी सामने आई है, जो आरबीआई को जुर्माना लगाना पड़ा है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर बैंकिंग नियमों को सही से लागू नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है. इसमें एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगा है.
बैंकों पर इसलिए लगा भारी जुर्माना
आरबीआई का कहना है कि एचडीएफसी बैंक ने ‘Know Your Customer’ (KYC) से जुड़ी उसकी गाइडलाइंस के पालन में कोताही बरती. इसलिए बैंक के ऊपर 75 लाख रुपये भारी जुर्माना लगाया गया है.
इसी तरह पंजाब एंड सिंध बैंक ने तो एक से ज्यादा गड़बड़ की, जिसकी वजह से उस पर भी 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पंजाब एंड सिंध बैंक ने बैंकों में बड़े शेयर्ड रिस्क के लिए बनाई जाने वाली एक सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी को बनाने, वित्तीय समावेश यानी बैंकिंग सेवाओं तक सबकी पहुंच’ और बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) से जुड़े नियमों का सही से पालन नहीं किया.
भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांश की घोषणा से संबंधित आवश्यकताओं का सही से पालन नहीं करने को लेकर केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
आरबीआई के पास जुर्माना लगाने की शक्ति
भारतीय रिजर्व बैंक देश में पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए नियामक का काम करता है. ऐसे में बैंकिंग गाइडलाइंस का पालन कराने की जिम्मेदारी उसी के पास है. केंद्रीय बैंक का कहना है कि ऊपर बताए गए सभी मामलों में उसके पास जुर्माना लगाने की शक्ति है. बैंकों ने नियमों को ठीक से लागू नहीं किया, जो बैंकों का अपने ग्राहकों के प्रति पहला कर्तव्य होना चाहिए. इसलिए उन पर जुर्माना लगा है. हालांकि आरबीआई के बैंकों पर ये जुर्माना लगाने से ग्राहकों के लिए बैंकिंग कामकाज पर कोई असर नहीं होगा.
