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NCERT की कक्षा 8 पुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ सेक्शन पर CJI का कड़ा रुख
नेशनल न्यूज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा—संस्थागत प्रतिष्ठा से समझौता नहीं; सामग्री की समीक्षा और कानूनी पहलू पर विचार
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ विषयवस्तु पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने संकेत दिया कि वह मामले की स्वयं समीक्षा कर सकती है। यह टिप्पणी उस समय आई जब एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यसामग्री को लेकर वकीलों की ओर से चिंता व्यक्त की गई।
मामला अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उठाया। उन्होंने कहा कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को न्यायिक भ्रष्टाचार पर पढ़ाया जाना चिंताजनक है और इससे संस्थागत भरोसे पर असर पड़ सकता है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सामग्री की “चयनात्मकता” पर सवाल उठाते हुए कहा कि अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार के संदर्भ का अभाव असंतुलन पैदा करता है। पीठ ने कहा कि बार और बेंच, दोनों के स्तर पर व्यापक चिंता सामने आई है।
विवादित सेक्शन में न्यायिक व्यवस्था की संरचना के साथ-साथ लंबित मामलों के आंकड़े, जवाबदेही तंत्र और शिकायत निवारण प्रक्रियाओं का उल्लेख है। पाठ्यसामग्री में यह भी बताया गया है कि न्यायाधीश आचार संहिता से बंधे होते हैं और गंभीर मामलों में संसद द्वारा महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया लागू हो सकती है। साथ ही, पारदर्शिता बढ़ाने और तकनीक आधारित सुधारों के प्रयासों का भी जिक्र किया गया है।
किताब में पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के उस वक्तव्य का हवाला भी है, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को सार्वजनिक विश्वास के लिए आवश्यक बताया था। हालांकि, वर्तमान विवाद इस बात पर केंद्रित है कि स्कूली स्तर पर विषयवस्तु की प्रस्तुति का स्वर और संदर्भ कैसा होना चाहिए।
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