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डीपी आई आईटी ने विवाह और संबंधित आयोजनों के लिए संगीत लाइसेंसिंग संबंधी सार्वजनिक सूचना वापस ली
digital desk
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 24 जुलाई 2023 को जारी की गई अपनी सार्वजनिक सूचना को वापस ले लिया है। इस सूचना में विवाह और उससे जुड़े कार्यक्रमों के लिए संगीत लाइसेंसिंग शुल्क में छूट देने का प्रावधान था। इस निर्णय को उन अपीलों के मद्देनजर वापस लिया गया है, जो नवंक्स कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत सरकार (यूनियन ऑफ इंडिया) मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित हैं।
इस सार्वजनिक सूचना की वापसी के बाद नवंक्स कम्युनिकेशन्स के कॉपीराइट अधिकारों को फिर से मजबूत माना जाएगा। अब विवाह समारोह, रिसेप्शन, डीजे नाइट, कॉकटेल पार्टियों और अन्य संबंधित आयोजनों के लिए संगीत उपयोग हेतु कॉपीराइट धारक नवंक्स कम्युनिकेशन्स से उचित लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
इस स्थिति में आयोजन स्थल, इवेंट आयोजक और इवेंट प्लानर को किसी भी संगीत-आधारित कार्यक्रम के लिए नवंक्स का कॉपीराइट लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि कोई संगठन या व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है, तो कॉपीराइट उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें अदालत द्वारा आदेश (इंजंक्शन), हर्जाना या आपराधिक प्रावधानों के तहत दंड भी शामिल हो सकता है।
नवंक्स कम्युनिकेशन्स भारत में लगभग सभी प्रमुख बॉलीवुड और भारतीय संगीत लेबलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंतर्गत देश के करीब 75 प्रतिशत प्रमुख मनोरंजन संगीत लेबल शामिल हैं, जिनमें सारेगामा/एचएमवी, यशराज म्यूजिक, जी म्यूजिक, टिप्स म्यूजिक, शेमरू म्यूजिक और रेड रिब्बन आदि प्रमुख हैं।
