ओडिशा में जासूसी मामला: पाक एजेंटों को जानकारी देने वाले 7 दोषी, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

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फर्जी सिम और OTP के जरिए संवेदनशील जानकारी साझा करने का खुलासा, STF की कार्रवाई के बाद अदालत का फैसला

ओडिशा की एक अदालत ने पाकिस्तानी एजेंटों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के मामले में सात लोगों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (SDJM) कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में प्रत्येक दोषी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर अपराध से जुड़ा होने के कारण जांच एजेंसियों के लिए अत्यंत गंभीर माना गया।

ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी पहचान के जरिए सिम कार्ड हासिल किए और उनका इस्तेमाल कर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) सहित अन्य संवेदनशील जानकारी संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंटों तक पहुंचाई। जांच अधिकारियों के अनुसार, इस नेटवर्क का इस्तेमाल संगठित तरीके से किया जा रहा था, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती थी।

दोषियों की पहचान ओडिशा, महाराष्ट्र और असम के अलग-अलग जिलों से जुड़े व्यक्तियों के रूप में हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि इनमें से कुछ आरोपी राज्य के बाहर बैठकर इस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे और विदेशी एजेंटों से संपर्क बनाए हुए थे। पुलिस ने बताया कि दो आरोपियों की भूमिका विशेष रूप से अहम रही, जिन्होंने पूरे नेटवर्क के संचालन में समन्वय किया।

STF ने छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से 19 मोबाइल फोन, 47 सक्रिय सिम कार्ड, 61 एटीएम कार्ड, 23 सिम कवर और एक लैपटॉप बरामद किया। बरामद सामग्री से संकेत मिलता है कि यह नेटवर्क तकनीकी रूप से सक्षम और संगठित था। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया गया।

मामले की जांच के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत इंटरपोल से भी मदद मांगी गई थी, हालांकि विदेशी एजेंसियों की ओर से सीमित प्रतिक्रिया मिली। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया।

Edited By: ANKITA

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16 Apr 2026 By ANKITA

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ओडिशा की एक अदालत ने पाकिस्तानी एजेंटों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के मामले में सात लोगों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (SDJM) कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में प्रत्येक दोषी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर अपराध से जुड़ा होने के कारण जांच एजेंसियों के लिए अत्यंत गंभीर माना गया।

ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी पहचान के जरिए सिम कार्ड हासिल किए और उनका इस्तेमाल कर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) सहित अन्य संवेदनशील जानकारी संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंटों तक पहुंचाई। जांच अधिकारियों के अनुसार, इस नेटवर्क का इस्तेमाल संगठित तरीके से किया जा रहा था, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती थी।

दोषियों की पहचान ओडिशा, महाराष्ट्र और असम के अलग-अलग जिलों से जुड़े व्यक्तियों के रूप में हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि इनमें से कुछ आरोपी राज्य के बाहर बैठकर इस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे और विदेशी एजेंटों से संपर्क बनाए हुए थे। पुलिस ने बताया कि दो आरोपियों की भूमिका विशेष रूप से अहम रही, जिन्होंने पूरे नेटवर्क के संचालन में समन्वय किया।

STF ने छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से 19 मोबाइल फोन, 47 सक्रिय सिम कार्ड, 61 एटीएम कार्ड, 23 सिम कवर और एक लैपटॉप बरामद किया। बरामद सामग्री से संकेत मिलता है कि यह नेटवर्क तकनीकी रूप से सक्षम और संगठित था। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया गया।

मामले की जांच के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत इंटरपोल से भी मदद मांगी गई थी, हालांकि विदेशी एजेंसियों की ओर से सीमित प्रतिक्रिया मिली। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया।

https://www.dainikjagranmpcg.com/national-international/espionage-case-in-odisha-court-sentenced-7-convicts-to-3/article-51300

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