ट्रम्प ने लगाया 10% ग्लोबल टैरिफ, भारत पर 18% टैरिफ अब घटकर 10%

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सुप्रीम कोर्ट के रद्द फैसले के तीन घंटे बाद राष्ट्रपति ने किया नया ऐलान

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके ग्लोबल टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के तीन घंटे बाद दुनियाभर के देशों पर 10% का नया टैरिफ लागू करने की घोषणा की। इसके तहत भारत सहित सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर पहले तय 18% टैरिफ घटकर 10% रह जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का रद्द फैसला

शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं। ट्रम्प ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा, “यह बहुत निराशाजनक है। कुछ जज देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे।”

ट्रम्प का प्रेस कॉन्फ्रेंस

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तीन घंटे बाद ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे सेक्शन 122 के तहत वैश्विक टैरिफ लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई बदलाव नहीं होगा और पीएम मोदी उनके अच्छे मित्र हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय संघ सहित सभी प्रमुख साझेदार देश इस नए टैरिफ का सामना करेंगे।

सेक्शन 122 और टैरिफ की अवधि

सेक्शन 122, ट्रेड एक्ट 1974 का हिस्सा है। इसके तहत राष्ट्रपति बिना लंबी प्रक्रिया के अस्थायी रूप से टैरिफ लगा सकते हैं। आमतौर पर यह टैरिफ 150 दिनों तक लागू रह सकता है और इस दौरान प्रशासन स्थिति की समीक्षा करेगा।

लाभ, छूट और असर

नई टैरिफ नीति 24 फरवरी से प्रभावी होगी। इससे अमेरिकी डॉलर पर दबाव कम होगा और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कुछ उत्पादों जैसे बीफ, टमाटर, संतरा, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और पैसेंजर वाहन को छूट दी गई है।

कोर्ट के रिफंड आदेश पर अनिश्चितता

NBC और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने वसूली गई राशि को वापस करने के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। ट्रम्प प्रशासन ने संकेत दिया कि कंपनियों को रिफंड नहीं दिया जाएगा।

ऐतिहासिक संदर्भ और विवाद

55 साल पहले राष्ट्रपति निक्सन ने भी 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था। ट्रम्प ने पिछले साल अप्रैल में इसी तरह के टैरिफ की घोषणा की थी। कोर्ट ने बताया कि राष्ट्रपति कांग्रेस की अनुमति के बिना इतने बड़े टैरिफ नहीं लगा सकते। ट्रम्प ने फैसले की आलोचना करते हुए जजों पर कट्टरपंथी होने का आरोप लगाया।

दो बड़ी टैरिफ कैटेगरी रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% टैरिफ को अमान्य करार दिया। इनमें चीन, कनाडा और मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान शामिल थे। स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ अभी भी अलग कानूनों के तहत लागू रहेंगे।

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21 Feb 2026 By Nitin Trivedi

ट्रम्प ने लगाया 10% ग्लोबल टैरिफ, भारत पर 18% टैरिफ अब घटकर 10%

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वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके ग्लोबल टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के तीन घंटे बाद दुनियाभर के देशों पर 10% का नया टैरिफ लागू करने की घोषणा की। इसके तहत भारत सहित सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर पहले तय 18% टैरिफ घटकर 10% रह जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का रद्द फैसला

शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं। ट्रम्प ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा, “यह बहुत निराशाजनक है। कुछ जज देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे।”

ट्रम्प का प्रेस कॉन्फ्रेंस

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तीन घंटे बाद ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वे सेक्शन 122 के तहत वैश्विक टैरिफ लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई बदलाव नहीं होगा और पीएम मोदी उनके अच्छे मित्र हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय संघ सहित सभी प्रमुख साझेदार देश इस नए टैरिफ का सामना करेंगे।

सेक्शन 122 और टैरिफ की अवधि

सेक्शन 122, ट्रेड एक्ट 1974 का हिस्सा है। इसके तहत राष्ट्रपति बिना लंबी प्रक्रिया के अस्थायी रूप से टैरिफ लगा सकते हैं। आमतौर पर यह टैरिफ 150 दिनों तक लागू रह सकता है और इस दौरान प्रशासन स्थिति की समीक्षा करेगा।

लाभ, छूट और असर

नई टैरिफ नीति 24 फरवरी से प्रभावी होगी। इससे अमेरिकी डॉलर पर दबाव कम होगा और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कुछ उत्पादों जैसे बीफ, टमाटर, संतरा, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और पैसेंजर वाहन को छूट दी गई है।

कोर्ट के रिफंड आदेश पर अनिश्चितता

NBC और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने वसूली गई राशि को वापस करने के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। ट्रम्प प्रशासन ने संकेत दिया कि कंपनियों को रिफंड नहीं दिया जाएगा।

ऐतिहासिक संदर्भ और विवाद

55 साल पहले राष्ट्रपति निक्सन ने भी 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था। ट्रम्प ने पिछले साल अप्रैल में इसी तरह के टैरिफ की घोषणा की थी। कोर्ट ने बताया कि राष्ट्रपति कांग्रेस की अनुमति के बिना इतने बड़े टैरिफ नहीं लगा सकते। ट्रम्प ने फैसले की आलोचना करते हुए जजों पर कट्टरपंथी होने का आरोप लगाया।

दो बड़ी टैरिफ कैटेगरी रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% टैरिफ को अमान्य करार दिया। इनमें चीन, कनाडा और मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान शामिल थे। स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ अभी भी अलग कानूनों के तहत लागू रहेंगे।

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