देश की 58000 से ज्यादा संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा, संसद में सरकार ने बताया आकंड़ा

JAGRAN DESK

संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब देते हुए बताया कि देश में इस समय वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है और इनमें 869 संपत्तियां कर्नाटक में हैं.

लोकसभा में भाजपा सदस्य बसवराज बोम्मई के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकादी देते हुए बताया कि देश में मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई मामलों की शिकायतें मिली हैं. देश में इस समय वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है और इनमें 869 संपत्तियां कर्नाटक में हैं.

किरेन रिजिजू ने कहा कि मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई के लिए इन्हें राज्य वक्फ बोर्डों और संबंधित सरकारों को भेज दिया गया है.

वक्फ संपत्ति की नहीं हो सकती खरीद-फरोख्त

मंत्री ने बताया कि वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है. नियम के मुताबिक वक्फ संपत्ति की किसी भी हालत में खरीद फरोख्त नहीं हो सकती. वक्फ की संपत्ति को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है.

मोदी सरकार कर रही बदलाव

मोदी सरकार वक्फ एक्ट में तीसरा संशोधन करने के लिए दो विधेयक लेकर आई है. वक्फ विधेयक 1954 को समाप्त करके उसकी जगह नया बिल लाई है तो 1995 के वक्फ एक्ट में भी संशोधन कर रही है. मोदी सरकार इस वक्फ संशोधित विधेयक के जरिए वक्फ बोर्डों को मिले असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाने की तैयारी में है. संशोधन के बाद बोर्ड की ओर से किसी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन कराना होगा.

क्या होता है वक्फ का मतलब?

वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज से संबंधित हैं, वो वक्फ की जमीनें होती हैं. इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार और नुमाइश की जगहें आदि शामिल हैं. एक वक्त के बाद ऐसा देखा गया कि ऐसी जमीनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां तक की बेचा जा रहा है. वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था. वक्फ की जमीनों के इस्तेमाल को रोकने और जमीनों को गैर कानूनी तरीकों से बेचने से बचाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था.

1995 में वक्फ को मिली अतिरिक्त शक्तियां

साल 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया गया. इसके बाद से इसमें कई बार संशोधन हुआ. 1995 में वक्फ कानून में संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को अतिरिक्त शक्तियां दे दी गईं. इसके मुताबिक वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे, तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा. अगर दावा गलत है तो संपत्ति के मालिक को इसे सिद्ध करना होगा.

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28 Nov 2024 By दैनिक जागरण

देश की 58000 से ज्यादा संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा, संसद में सरकार ने बताया आकंड़ा

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लोकसभा में भाजपा सदस्य बसवराज बोम्मई के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकादी देते हुए बताया कि देश में मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई मामलों की शिकायतें मिली हैं. देश में इस समय वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है और इनमें 869 संपत्तियां कर्नाटक में हैं.

किरेन रिजिजू ने कहा कि मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई के लिए इन्हें राज्य वक्फ बोर्डों और संबंधित सरकारों को भेज दिया गया है.

वक्फ संपत्ति की नहीं हो सकती खरीद-फरोख्त

मंत्री ने बताया कि वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है. नियम के मुताबिक वक्फ संपत्ति की किसी भी हालत में खरीद फरोख्त नहीं हो सकती. वक्फ की संपत्ति को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है.

मोदी सरकार कर रही बदलाव

मोदी सरकार वक्फ एक्ट में तीसरा संशोधन करने के लिए दो विधेयक लेकर आई है. वक्फ विधेयक 1954 को समाप्त करके उसकी जगह नया बिल लाई है तो 1995 के वक्फ एक्ट में भी संशोधन कर रही है. मोदी सरकार इस वक्फ संशोधित विधेयक के जरिए वक्फ बोर्डों को मिले असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाने की तैयारी में है. संशोधन के बाद बोर्ड की ओर से किसी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन कराना होगा.

क्या होता है वक्फ का मतलब?

वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज से संबंधित हैं, वो वक्फ की जमीनें होती हैं. इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार और नुमाइश की जगहें आदि शामिल हैं. एक वक्त के बाद ऐसा देखा गया कि ऐसी जमीनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां तक की बेचा जा रहा है. वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था. वक्फ की जमीनों के इस्तेमाल को रोकने और जमीनों को गैर कानूनी तरीकों से बेचने से बचाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था.

1995 में वक्फ को मिली अतिरिक्त शक्तियां

साल 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया गया. इसके बाद से इसमें कई बार संशोधन हुआ. 1995 में वक्फ कानून में संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को अतिरिक्त शक्तियां दे दी गईं. इसके मुताबिक वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे, तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा. अगर दावा गलत है तो संपत्ति के मालिक को इसे सिद्ध करना होगा.

https://www.dainikjagranmpcg.com/national-international/waqf-boards-illegal-occupation-of-more-than-58000-properties-in/article-4344

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