बारात लेट पहुंची तो बस ऑपरेटर पर लगा 64 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

नेशनल डेस्क

By Rohit.P
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दिल्ली में बारात ले जा रही बस देर से पहुंची और रास्ते में खराब हो गई। कंज्यूमर कमीशन ने बस ऑपरेटर पर 64 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

दिल्ली में शादी समारोह से जुड़ा एक दिलचस्प लेकिन परेशान करने वाला मामला सामने आया है। बारात ले जाने के लिए बुक की गई बस पहले तय समय से करीब दो घंटे देरी से पहुंची और फिर आधी रात रास्ते में खराब हो गई। इस वजह से दूल्हे पक्ष को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। अब दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने इसे सेवा में गंभीर लापरवाही मानते हुए बस ऑपरेटर पर ब्याज सहित करीब 64 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला साल 2022 का बताया जा रहा है, लेकिन हाल ही में इस पर फैसला आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने 8 दिसंबर 2022 को दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर तक बारात ले जाने के लिए एक बस बुक कराई थी। इसके लिए 18 हजार 500 रुपये तय हुए थे और 14 हजार रुपये एडवांस के तौर पर पहले ही दिए जा चुके थे।

शिकायत में कहा गया कि बस को दोपहर करीब ढाई बजे बारातियों को लेने पहुंचना था, लेकिन वह लगभग दो घंटे देरी से आई। बताया जा रहा है कि उसी समय से कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल बिगड़ने लगा था। रिश्तेदार और मेहमान इंतजार करते रहे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया। मामला सिर्फ देरी तक सीमित नहीं रहा। आरोप है कि बस चालक ने तय रास्ते की बजाय लंबा रूट पकड़ लिया। देर रात जब बारात बुलंदशहर पहुंचने वाली थी, तभी बस अचानक बीच रास्ते में खराब हो गई। उस वक्त बारात विवाह स्थल से करीब 58 किलोमीटर दूर थी। रात का समय होने की वजह से दूल्हे पक्ष की मुश्किलें और बढ़ गईं। परिवार वालों को आनन-फानन में दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद बारात देर रात करीब 3 बजे विवाह स्थल पहुंच सकी। ऐसे में शादी की कई रस्में भी देर से शुरू हुईं।

मामला बाद में दिल्ली कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान आयोग ने माना कि विवाह जैसे समारोह समय को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं और ऐसी देरी परिवार के लिए मानसिक तनाव, असुविधा और सामाजिक शर्मिंदगी की वजह बन सकती है। आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरियार और सदस्य रश्मि बंसल की पीठ ने कहा कि सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी थी कि वह तय समय और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करता। ऐसा कहा जा रहा है कि बस ऑपरेटर की तरफ से मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी आधार पर आयोग ने पीड़ित पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश में कहा गया कि बस ऑपरेटर शिकायतकर्ता को 14 हजार रुपये वापस करेगा। इसके साथ 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। वहीं मानसिक उत्पीड़न और परेशानी को देखते हुए 50 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने यह भी साफ किया कि यदि 30 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो रकम पर 9 फीसदी ब्याज लागू होगा। इस फैसले के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। कई लोग इसे शादी समारोह में लापरवाही से जुड़ा बड़ा उदाहरण बता रहे हैं।

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08 May 2026 By Rohit.P

बारात लेट पहुंची तो बस ऑपरेटर पर लगा 64 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

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दिल्ली में शादी समारोह से जुड़ा एक दिलचस्प लेकिन परेशान करने वाला मामला सामने आया है। बारात ले जाने के लिए बुक की गई बस पहले तय समय से करीब दो घंटे देरी से पहुंची और फिर आधी रात रास्ते में खराब हो गई। इस वजह से दूल्हे पक्ष को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। अब दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने इसे सेवा में गंभीर लापरवाही मानते हुए बस ऑपरेटर पर ब्याज सहित करीब 64 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला साल 2022 का बताया जा रहा है, लेकिन हाल ही में इस पर फैसला आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने 8 दिसंबर 2022 को दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर तक बारात ले जाने के लिए एक बस बुक कराई थी। इसके लिए 18 हजार 500 रुपये तय हुए थे और 14 हजार रुपये एडवांस के तौर पर पहले ही दिए जा चुके थे।

शिकायत में कहा गया कि बस को दोपहर करीब ढाई बजे बारातियों को लेने पहुंचना था, लेकिन वह लगभग दो घंटे देरी से आई। बताया जा रहा है कि उसी समय से कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल बिगड़ने लगा था। रिश्तेदार और मेहमान इंतजार करते रहे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया। मामला सिर्फ देरी तक सीमित नहीं रहा। आरोप है कि बस चालक ने तय रास्ते की बजाय लंबा रूट पकड़ लिया। देर रात जब बारात बुलंदशहर पहुंचने वाली थी, तभी बस अचानक बीच रास्ते में खराब हो गई। उस वक्त बारात विवाह स्थल से करीब 58 किलोमीटर दूर थी। रात का समय होने की वजह से दूल्हे पक्ष की मुश्किलें और बढ़ गईं। परिवार वालों को आनन-फानन में दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद बारात देर रात करीब 3 बजे विवाह स्थल पहुंच सकी। ऐसे में शादी की कई रस्में भी देर से शुरू हुईं।

मामला बाद में दिल्ली कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान आयोग ने माना कि विवाह जैसे समारोह समय को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं और ऐसी देरी परिवार के लिए मानसिक तनाव, असुविधा और सामाजिक शर्मिंदगी की वजह बन सकती है। आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरियार और सदस्य रश्मि बंसल की पीठ ने कहा कि सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी थी कि वह तय समय और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करता। ऐसा कहा जा रहा है कि बस ऑपरेटर की तरफ से मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी आधार पर आयोग ने पीड़ित पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश में कहा गया कि बस ऑपरेटर शिकायतकर्ता को 14 हजार रुपये वापस करेगा। इसके साथ 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। वहीं मानसिक उत्पीड़न और परेशानी को देखते हुए 50 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने यह भी साफ किया कि यदि 30 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो रकम पर 9 फीसदी ब्याज लागू होगा। इस फैसले के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। कई लोग इसे शादी समारोह में लापरवाही से जुड़ा बड़ा उदाहरण बता रहे हैं।

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