बिना ये शर्त माने आपको नहीं मिलेगा 12.75 लाख की टैक्स-फ्री इनकम का फायदा!

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बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख की इनकम को टैक्स-फ्री करके एक मास्टरस्ट्रोक चला है. लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको एक शर्त निश्चित तौर पर माननी होगी. पढ़ें ये खबर...

बजट 2025 के सबसे बड़े ऐलान.. 12 लाख की इनकम को टैक्स फ्री करना, इसने आम आदमी को उम्मीदों से भर दिया है. अगर आप भी इस टैक्स फ्री इनकम लिमिट का फायदा उठाना चाहते थे.तो आपको सरकार की एक शर्त अनिवार्य तौर पर माननी होगी.

दरअसल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में किया है. ऐसे में अगर आप अब भी ओल्ड टैक्स रिजीम के दायरे में आते हैं, तो आपको इस बदलाव का फायदा नहीं मिलेगा. इसका मतलब ये हुआ कि 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम का फायदा उठाने के लिए आपको न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना ही होगा.

क्या हैं न्यू टैक्स रिजीम से जुड़े नियम?

अब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट करते हैं, तो आपको इससे जुड़े कुछ नियम जान लेने चाहिए. जैसे कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम को पहले ही डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना चुकी हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप वित्त वर्ष की शुरुआत में ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं चुनते हैं, तो आप खुद से ही न्यू टैक्स रिजीम पर शिफ्ट हो जाएंगे.

न्यू टैक्स रिजीम के साथ के साथ एक और प्रावधान ये है कि इसमें लौटने का ऑप्शन नहीं है. इसका मतलब अगर आप एक बार न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हुए तब आप आगे कभी भी दोबारा ओल्ड टैक्स रिजीम में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे. इस तरह आप अगर 12 लाख रुपए की टैक्स-फ्री इनकम का फायदा उठाने के लिए इस रिजीम में शिफ्ट होते हैं, तो आपको फिर हमेशा उसी के हिसाब से टैक्स भरना होगा.

एक और खास बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपकी 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हुई है, लेकिन असल फायदा 12.75 लाख रुपए का होगा, क्योंकि आपको 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा.

टैक्स तो लगेगा, वसूला नहीं जाएगा

न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने जो 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री की है, उसके बारे में एक और खास बात है. दरअसल सरकार ने इस टैक्स सिस्टम की स्लैब को बदल दिया है और अब 4 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है. ऐसे में उसके बाद जो स्लैब हैं जैसे 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स बनेगा.

इसमें से 12 लाख रुपए की इनकम तक आपका जो टैक्स बनेगा वह सरकार आपसे वसूलेगी नहीं. बल्कि आपको इनकम टैक्स कानून की धारा-87A के तहत उतने की रिबेट दे देगी.

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02 Feb 2025 By दैनिक जागरण

बिना ये शर्त माने आपको नहीं मिलेगा 12.75 लाख की टैक्स-फ्री इनकम का फायदा!

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बजट 2025 के सबसे बड़े ऐलान.. 12 लाख की इनकम को टैक्स फ्री करना, इसने आम आदमी को उम्मीदों से भर दिया है. अगर आप भी इस टैक्स फ्री इनकम लिमिट का फायदा उठाना चाहते थे.तो आपको सरकार की एक शर्त अनिवार्य तौर पर माननी होगी.

दरअसल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में किया है. ऐसे में अगर आप अब भी ओल्ड टैक्स रिजीम के दायरे में आते हैं, तो आपको इस बदलाव का फायदा नहीं मिलेगा. इसका मतलब ये हुआ कि 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम का फायदा उठाने के लिए आपको न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना ही होगा.

क्या हैं न्यू टैक्स रिजीम से जुड़े नियम?

अब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट करते हैं, तो आपको इससे जुड़े कुछ नियम जान लेने चाहिए. जैसे कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम को पहले ही डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना चुकी हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप वित्त वर्ष की शुरुआत में ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं चुनते हैं, तो आप खुद से ही न्यू टैक्स रिजीम पर शिफ्ट हो जाएंगे.

न्यू टैक्स रिजीम के साथ के साथ एक और प्रावधान ये है कि इसमें लौटने का ऑप्शन नहीं है. इसका मतलब अगर आप एक बार न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हुए तब आप आगे कभी भी दोबारा ओल्ड टैक्स रिजीम में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे. इस तरह आप अगर 12 लाख रुपए की टैक्स-फ्री इनकम का फायदा उठाने के लिए इस रिजीम में शिफ्ट होते हैं, तो आपको फिर हमेशा उसी के हिसाब से टैक्स भरना होगा.

एक और खास बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपकी 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हुई है, लेकिन असल फायदा 12.75 लाख रुपए का होगा, क्योंकि आपको 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा.

टैक्स तो लगेगा, वसूला नहीं जाएगा

न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने जो 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री की है, उसके बारे में एक और खास बात है. दरअसल सरकार ने इस टैक्स सिस्टम की स्लैब को बदल दिया है और अब 4 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है. ऐसे में उसके बाद जो स्लैब हैं जैसे 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स बनेगा.

इसमें से 12 लाख रुपए की इनकम तक आपका जो टैक्स बनेगा वह सरकार आपसे वसूलेगी नहीं. बल्कि आपको इनकम टैक्स कानून की धारा-87A के तहत उतने की रिबेट दे देगी.

https://www.dainikjagranmpcg.com/national-international/you-will-not-get-the-benefit-of-tax-free-income-of/article-9217

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