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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अमित बघेल को मिली अंतरिम जमानत, पर 3 महीने रायपुर से बाहर रहेंगे
बिलासपुर (छ.ग)
अमित बघेल जमानत मामले में हाईकोर्ट ने 14 एफआईआर पर 3 महीने की अंतरिम राहत दी, साथ ही रायपुर में रहने पर प्रतिबंध लगाया।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज कुल 14 एफआईआर मामलों में अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। यह मामला उनके एक सार्वजनिक बयान से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस घटना के बाद अमित बघेल ने एक बयान दिया, जिसमें अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर टिप्पणी की गई थी। उनके इस बयान को लेकर शहर में आक्रोश फैल गया और कई जगहों पर विरोध दर्ज किया गया।
एफआईआर और कानूनी कार्रवाई
इस बयान के बाद रायपुर के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ कुल 14 एफआईआर दर्ज की गईं। इनमें तेलीबांधा थाना, कोतवाली थाना और देवेंद्र नगर थाना प्रमुख हैं। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि उनके बयान से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है।
हाईकोर्ट में सुनवाई
मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। अमित बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा, जबकि आपत्तिकर्ता की ओर से सुनील ओटवानी ने दलील दी। राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा।
अदालत का फैसला और शर्तें
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अमित बघेल को 3 महीने की अंतरिम जमानत प्रदान की। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में वे रायपुर जिले की सीमा में निवास नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें अदालत में पेशी के लिए निर्धारित तिथियों पर रायपुर आने की अनुमति दी गई है।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अमित बघेल को मिली अंतरिम जमानत, पर 3 महीने रायपुर से बाहर रहेंगे
बिलासपुर (छ.ग)
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज कुल 14 एफआईआर मामलों में अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। यह मामला उनके एक सार्वजनिक बयान से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस घटना के बाद अमित बघेल ने एक बयान दिया, जिसमें अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर टिप्पणी की गई थी। उनके इस बयान को लेकर शहर में आक्रोश फैल गया और कई जगहों पर विरोध दर्ज किया गया।
एफआईआर और कानूनी कार्रवाई
इस बयान के बाद रायपुर के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ कुल 14 एफआईआर दर्ज की गईं। इनमें तेलीबांधा थाना, कोतवाली थाना और देवेंद्र नगर थाना प्रमुख हैं। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि उनके बयान से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है।
हाईकोर्ट में सुनवाई
मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। अमित बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा, जबकि आपत्तिकर्ता की ओर से सुनील ओटवानी ने दलील दी। राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा।
अदालत का फैसला और शर्तें
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अमित बघेल को 3 महीने की अंतरिम जमानत प्रदान की। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में वे रायपुर जिले की सीमा में निवास नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें अदालत में पेशी के लिए निर्धारित तिथियों पर रायपुर आने की अनुमति दी गई है।
