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SC 50% रिजर्वेशन पर जल्द फैसला कर सकता है: छत्तीसगढ़ की नई भर्तियां फंसी
CG
सुप्रीम कोर्ट 50% आरक्षण सीमा उल्लंघन मामले में अंतिम आदेश देने वाला, 1 मई 2023 के बाद भर्तियों पर संकट
सुप्रीम कोर्ट जल्द ही 50% आरक्षण सीमा से जुड़े विवाद पर अंतिम फैसला सुनाने वाला है। अगर कोर्ट यह तय करता है कि 50% से अधिक आरक्षण अवैध है, तो छत्तीसगढ़ में 2023 के बाद निकली सरकारी भर्तियों का परिणाम प्रभावित हो सकता है।
सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 2012 में कुल आरक्षण सीमा 58% तय कर दी गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 19 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण कानून को खारिज किया। 1 मई 2023 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केवल पहले से विज्ञापित भर्तियों को ही सीमित राहत दी थी।
हालांकि राज्य की कई एजेंसियों ने इसे गलत समझा और 1 मई 2023 के बाद भी 58% रोस्टर लागू कर दिया। RTI के माध्यम से मिली जानकारी में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2023 के बाद केवल 50% रोस्टर मान्य है।
नया और पुराना रोस्टर
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पुराना 58% रोस्टर: SC 12%, ST 32%, OBC 14%
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नया 50% रोस्टर: SC 16%, ST 20%, OBC 14%
इस गलती के कारण स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय के 12 पद, आबकारी विभाग में 200 आरक्षक पद और जल संसाधन विभाग में 50 अमीन पद जैसी नई भर्तियों पर विवाद पैदा हो गया है। कई चयन बोर्डों ने 58% आधार पर परिणाम भी घोषित कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और असर
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मामलों की सुनवाई एक साथ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को OBC बढ़ाए जाने पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी। अब 50% सीमा उल्लंघन पर अंतिम फैसला देना आवश्यक है। पहले MP केस की सुनवाई होगी, इसके बाद छत्तीसगढ़ का मामला सुना जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोर्ट 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करता है, तो छत्तीसगढ़ को अपना पूरा आरक्षण मॉडल बदलना पड़ेगा। इससे राज्य में नई भर्तियों के रिजल्ट अटक सकते हैं और हजारों उम्मीदवार असमंजस में पड़ जाएंगे।
सरकारी और कानूनी प्रतिक्रिया
RTI में हाईकोर्ट ने सरकार की गलती उजागर की है। अब प्रशासन को नई भर्तियों और भविष्य के विज्ञापनों में 50% सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। यह फैसला राज्य की भर्ती प्रक्रिया और उम्मीदवारों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा।
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