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छत्तीसगढ़ में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को वीकली ऑफ, राहत वाली कई सुविधाओं की घोषणा
Raipur, CG
छत्तीसगढ़ में स्वच्छता दीदियों, सफाई मित्रों के लिए अवकाश, हेल्थ सुविधा समेत कई बड़े ऐलान हुए हैं.
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है. साय सरकार ने यह आदेश सभी नगरीय निकायों के लिए लागू किया है. जिसके तहत रोटेशन पर साप्ताहिक अवकाश, 8 घंटे का वर्किंग समय, हर महीने एक दिन का वेतन समेत आकस्मिक अवकाश देने की भी घोषणा की है. इसके साथ ही सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का श्रम विभाग में पंजीयन कराने का भी फैसला किया गया है. जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. इसके अलावा सफाईकर्मियों को वर्दी, एपरेन, दस्ताने, मोजे, मास्क, जूते, टोपी और रेनकोट भी दिए जाएंगे.
सभी नगरीय निकाय को जारी हुए निर्देश: स्वच्छता दीदियों, सफाई मित्रों के लिए राज्य सरकार ने यह निर्देश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने की बात कही है. स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का हर महीने हेल्थ चेकअप होगा. हर तीन महीने में ब्लड टेस्ट, थॉयरॉइड टेस्ट, एलडीएच टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट सहित कई तरह की जांच कराई जाएगी.
मिशन क्लीन सिटी के तहत ऐलान: मिशन क्लीन सिटी के अंदर निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वसहायता समूहों के संचालन एवं संधारण के लिए यह निर्देश जारी हुआ है. यह निर्देश साल 2016 में जारी निर्देशों को संशोधित कर इश्यू किया गया है. ये नए दिशा-निर्देश रायपुर, भिलाई और रिसाली को छोड़कर शेष सभी नगर निगमों तथा सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होंगे.
ड्यूटी के घंटे भी हुए निर्धारित: सफाईकर्मियों और स्वच्छता दीदियों के लिए काम के घंटे भी निर्धारित करने का ऐलान किया गया है. निकाय की सुविधा के तहत सुबह 6 बजे से दोपहर तीन बजे तक या सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ड्यूटी का निर्धारण करने की बात कही है. इसके साथ ही एक घंटे का भोजन अवकाश देने की बात भी कही गई है. विशेष अवसरों के अलावा निर्धारित कार्यअवधि से ज्यादा कार्य कराया जाना प्रतिबंधित होगा. प्रत्येक निकाय में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का रोस्टर तैयार करने की भी बात कही गई है. प्रत्येक सदस्य को रोटेशन आधार पर एक साप्ताहिक अवकाश जरूरी मिलना चाहिए. इस बात का भी उल्लेख इस आदेश में किया गया है.राज्य शासन ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत् सभी सदस्यों का पंजीयन श्रम विभाग के पोर्टल पर होना चाहिए. जिससे उन्हें सभी तरह के फायदे मिल सके.
कचरे के कलेक्शन का काम कराया जाए: इस आदेश में कहा गया है कि मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्य करने वाले सभी सफाईकर्मियों से सिर्फ कचरे का संग्रहण और उससे जुड़े कार्य कराए जाएंगे. नाली की साफ सफाई का काम नहीं कराया जाएगा. उनके कार्य की प्रकृति के उलट कार्य कराने पर रोक रहेगी. इसकी अवहेलना करने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों की सुविधा को ध्यान रखते हुए महीने में एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का फैसला लिया गया है.
मिशन क्लीन सिटी के तहत सफाई कार्य और एसएलआरएम सेंटर्स की मशीनों की मरम्मत की जाएगी. इसके लिए निकाय की तरफ से मरम्मत और संधारण मद से राशि जारी होगी. एसएलआरएम सेंटर्स के लिए नियुक्त सुपरवाइजर निकाय के नियमित कर्मचारी या स्वसहायता समूह के सदस्य होंगे. अन्य प्लेसमेंट कर्मचारी और स्वच्छता कमांडो नहीं बनाए जाएंगे. मणिकंचन केन्द्रों में सफाई मित्रों को सेहत की सुरक्षा और काम में सहूलियत के लिए विभिन्न सामग्रियां मुफ्त में मुहैया कराए जाएंगे.
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छत्तीसगढ़ में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को वीकली ऑफ, राहत वाली कई सुविधाओं की घोषणा
Raipur, CG
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है. साय सरकार ने यह आदेश सभी नगरीय निकायों के लिए लागू किया है. जिसके तहत रोटेशन पर साप्ताहिक अवकाश, 8 घंटे का वर्किंग समय, हर महीने एक दिन का वेतन समेत आकस्मिक अवकाश देने की भी घोषणा की है. इसके साथ ही सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का श्रम विभाग में पंजीयन कराने का भी फैसला किया गया है. जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. इसके अलावा सफाईकर्मियों को वर्दी, एपरेन, दस्ताने, मोजे, मास्क, जूते, टोपी और रेनकोट भी दिए जाएंगे.
सभी नगरीय निकाय को जारी हुए निर्देश: स्वच्छता दीदियों, सफाई मित्रों के लिए राज्य सरकार ने यह निर्देश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने की बात कही है. स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का हर महीने हेल्थ चेकअप होगा. हर तीन महीने में ब्लड टेस्ट, थॉयरॉइड टेस्ट, एलडीएच टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट सहित कई तरह की जांच कराई जाएगी.
मिशन क्लीन सिटी के तहत ऐलान: मिशन क्लीन सिटी के अंदर निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वसहायता समूहों के संचालन एवं संधारण के लिए यह निर्देश जारी हुआ है. यह निर्देश साल 2016 में जारी निर्देशों को संशोधित कर इश्यू किया गया है. ये नए दिशा-निर्देश रायपुर, भिलाई और रिसाली को छोड़कर शेष सभी नगर निगमों तथा सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होंगे.
ड्यूटी के घंटे भी हुए निर्धारित: सफाईकर्मियों और स्वच्छता दीदियों के लिए काम के घंटे भी निर्धारित करने का ऐलान किया गया है. निकाय की सुविधा के तहत सुबह 6 बजे से दोपहर तीन बजे तक या सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ड्यूटी का निर्धारण करने की बात कही है. इसके साथ ही एक घंटे का भोजन अवकाश देने की बात भी कही गई है. विशेष अवसरों के अलावा निर्धारित कार्यअवधि से ज्यादा कार्य कराया जाना प्रतिबंधित होगा. प्रत्येक निकाय में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का रोस्टर तैयार करने की भी बात कही गई है. प्रत्येक सदस्य को रोटेशन आधार पर एक साप्ताहिक अवकाश जरूरी मिलना चाहिए. इस बात का भी उल्लेख इस आदेश में किया गया है.राज्य शासन ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत् सभी सदस्यों का पंजीयन श्रम विभाग के पोर्टल पर होना चाहिए. जिससे उन्हें सभी तरह के फायदे मिल सके.
कचरे के कलेक्शन का काम कराया जाए: इस आदेश में कहा गया है कि मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्य करने वाले सभी सफाईकर्मियों से सिर्फ कचरे का संग्रहण और उससे जुड़े कार्य कराए जाएंगे. नाली की साफ सफाई का काम नहीं कराया जाएगा. उनके कार्य की प्रकृति के उलट कार्य कराने पर रोक रहेगी. इसकी अवहेलना करने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों की सुविधा को ध्यान रखते हुए महीने में एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का फैसला लिया गया है.
मिशन क्लीन सिटी के तहत सफाई कार्य और एसएलआरएम सेंटर्स की मशीनों की मरम्मत की जाएगी. इसके लिए निकाय की तरफ से मरम्मत और संधारण मद से राशि जारी होगी. एसएलआरएम सेंटर्स के लिए नियुक्त सुपरवाइजर निकाय के नियमित कर्मचारी या स्वसहायता समूह के सदस्य होंगे. अन्य प्लेसमेंट कर्मचारी और स्वच्छता कमांडो नहीं बनाए जाएंगे. मणिकंचन केन्द्रों में सफाई मित्रों को सेहत की सुरक्षा और काम में सहूलियत के लिए विभिन्न सामग्रियां मुफ्त में मुहैया कराए जाएंगे.
