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चरित्र शंका में चार मर्डर, कोर्ट ने चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई
CG
जांजगीर चांपा में चार मर्डर केस में कोर्ट ने काफी सख्त फैसला सुनाया है.
जांजगीर चांपा के बलौदा थाना एरिया में एक शख्स ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की चरित्र शंका में हत्या कर दी थी. यह पूरी घटना 31 जुलाई साल 2023 की थी. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दो साल से ज्यादा समय तक कोर्ट में केस चला. इस केस में मंगलवार को जांजगीर चांपा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई की. उसके बाद इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने काफी सख्त फैसला सुनाया.
कोर्ट ने माना गंभीर अपराध: इस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा. मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया. दोषी देशराज कश्यप को चार हत्या का दोषी पाया गया. कोर्ट ने दोषी को चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने चार बार एक एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
बलौदा थाना क्षेत्र में देशराज कश्यप ने 31 जुलाई 23 को अपनी पत्नी और तीन बेटियों की निर्मम हत्या कर दी थी. अदालत ने देशराज को दोषी पाया और सभी हत्या के लिए उसे चार-चार बार आजीवन कारवास की सजा सुनाई है- संदीप सिंह बनाफर, लोक अभियोजक
लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने मर्डर केस में आज अहम सुनवाई की. उसमें उन्होंने काफी अहम फैसला सुनाया. आरोपी देशराज कश्यप ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या की थी. इसे कोर्ट ने काफी गंभीर माना और इन चार हत्याओं में उसे चार बार उम्र कैद की सजा सुनाई है.
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चरित्र शंका में चार मर्डर, कोर्ट ने चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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जांजगीर चांपा के बलौदा थाना एरिया में एक शख्स ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की चरित्र शंका में हत्या कर दी थी. यह पूरी घटना 31 जुलाई साल 2023 की थी. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दो साल से ज्यादा समय तक कोर्ट में केस चला. इस केस में मंगलवार को जांजगीर चांपा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई की. उसके बाद इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने काफी सख्त फैसला सुनाया.
कोर्ट ने माना गंभीर अपराध: इस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा. मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया. दोषी देशराज कश्यप को चार हत्या का दोषी पाया गया. कोर्ट ने दोषी को चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने चार बार एक एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
बलौदा थाना क्षेत्र में देशराज कश्यप ने 31 जुलाई 23 को अपनी पत्नी और तीन बेटियों की निर्मम हत्या कर दी थी. अदालत ने देशराज को दोषी पाया और सभी हत्या के लिए उसे चार-चार बार आजीवन कारवास की सजा सुनाई है- संदीप सिंह बनाफर, लोक अभियोजक
लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने मर्डर केस में आज अहम सुनवाई की. उसमें उन्होंने काफी अहम फैसला सुनाया. आरोपी देशराज कश्यप ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या की थी. इसे कोर्ट ने काफी गंभीर माना और इन चार हत्याओं में उसे चार बार उम्र कैद की सजा सुनाई है.
