बिलासपुर एयरपोर्ट टेकओवर में देरी पर हाईकोर्ट सख्त: AAI से सरकारी पत्रों पर कार्रवाई का हिसाब मांगा, 20 अक्टूबर तक काम पूरा करने के निर्देश

बिलासपुर (छ.ग.)

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बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के संचालन और विकास को लेकर चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्रगति की पूरी जानकारी मांगी

चकरभाठा स्थित बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के टेकओवर की प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से पूछा कि राज्य सरकार की ओर से भेजे गए पत्रों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने AAI को पूरे मामले की मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने और उठाए गए कदमों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एयरपोर्ट से जुड़े लंबित कामों को निर्धारित समयसीमा में आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया है।

सरकार के पत्रों पर मांगा जवाब

एयरपोर्ट के संचालन, विस्तार और AAI को टेकओवर से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र भेज चुकी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इन पत्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर AAI से जवाब मांगा। अदालत ने यह जानना चाहा कि सरकारी स्तर से भेजे गए प्रस्तावों और पत्राचार के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब तक कौन-कौन से कदम उठाए हैं और प्रक्रिया किस स्तर पर पहुंची है।

AAI को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश

डिवीजन बेंच ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इसमें टेकओवर प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति, अब तक किए गए कार्य और आगे की कार्ययोजना की जानकारी देने के निर्देश हैं। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा है। एयरपोर्ट के कामकाज से जुड़े निर्धारित कार्यों को 20 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से जुड़ी है जनहित याचिका

बिलासपुर एयरपोर्ट की सुविधाओं के विस्तार और संचालन से जुड़े मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट के टेकओवर में हो रही देरी का मुद्दा सामने आया। याचिका में एयरपोर्ट की सुविधाओं और विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिलाया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित विभागों और AAI की ओर से की जा रही कार्रवाई की प्रगति पर जानकारी ली।

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29 सितंबर को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है। इससे पहले AAI को अदालत के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। रिपोर्ट में सरकारी पत्रों पर हुई कार्रवाई और एयरपोर्ट टेकओवर से जुड़े कार्यों की प्रगति का ब्यौरा दिए जाने की उम्मीद है।

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