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पंचायत निर्वाचन 2025 में लापरवाही, बलौदाबाजार कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव को किया निलंबित
Balodabazar, CG
पंचायत निर्वाचन 2025 में लापरवाही, बलौदाबाजार कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव को किया निलंबित
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के कारण ग्राम पंचायत भरुवाडीह के सचिव रामनाथ बांधे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने की है. जिनके आदेश के तहत सचिव रामनाथ बांधे की लापरवाही के कारण निर्वाचन कार्य में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ.
ग्राम पंचायत सेम्हराडीह में ड्यूटी पर थे सचिव: कलेक्टर दीपक सोनी के मुताबिक, सचिव रामनाथ बांधे को 27 जनवरी 2025 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए ग्राम पंचायत सेम्हराडीह में ड्यूटी पर तैनात किया गया था. लेकिन सचिव बांधे ड्यूटी से गायब रहे. जिसके कारण चुनावी प्रक्रिया में दिक्कतें आईं. खासकर, नाम निर्देशन पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) जारी करने में अव्यवस्था हुई. जिससे चुनावी कार्य में बाधा आई. जिसके बाद रामनाथ बांधे के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर उन्हें जनपद पंचायत कार्यालय कसडोल भेजा गया.
लापरवाही और उदासीनता पर कार्रवाई: चुनाव कार्य में इस प्रकार की लापरवाही और उदासीनता को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया. कलेक्टर ने बताया कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता के अंतर्गत आता है. ऐसे में निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी.
कलेक्टर की बड़ी चेतावनी: कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनावी कार्य में समर्पित और सतर्क रहना होगा. किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत करने और चुनाव के निष्पक्ष संचालन के लिए जरूरी है. सोनी ने कहा कि चुनाव कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही, विशेष रूप से महत्वपूर्ण दस्तावेजों के जमा होने या प्रमाण पत्रों के निर्गमन में, निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है.
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पंचायत निर्वाचन 2025 में लापरवाही, बलौदाबाजार कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव को किया निलंबित
Balodabazar, CG
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के कारण ग्राम पंचायत भरुवाडीह के सचिव रामनाथ बांधे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने की है. जिनके आदेश के तहत सचिव रामनाथ बांधे की लापरवाही के कारण निर्वाचन कार्य में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ.
ग्राम पंचायत सेम्हराडीह में ड्यूटी पर थे सचिव: कलेक्टर दीपक सोनी के मुताबिक, सचिव रामनाथ बांधे को 27 जनवरी 2025 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए ग्राम पंचायत सेम्हराडीह में ड्यूटी पर तैनात किया गया था. लेकिन सचिव बांधे ड्यूटी से गायब रहे. जिसके कारण चुनावी प्रक्रिया में दिक्कतें आईं. खासकर, नाम निर्देशन पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) जारी करने में अव्यवस्था हुई. जिससे चुनावी कार्य में बाधा आई. जिसके बाद रामनाथ बांधे के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर उन्हें जनपद पंचायत कार्यालय कसडोल भेजा गया.
लापरवाही और उदासीनता पर कार्रवाई: चुनाव कार्य में इस प्रकार की लापरवाही और उदासीनता को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया. कलेक्टर ने बताया कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता के अंतर्गत आता है. ऐसे में निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी.
कलेक्टर की बड़ी चेतावनी: कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनावी कार्य में समर्पित और सतर्क रहना होगा. किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत करने और चुनाव के निष्पक्ष संचालन के लिए जरूरी है. सोनी ने कहा कि चुनाव कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही, विशेष रूप से महत्वपूर्ण दस्तावेजों के जमा होने या प्रमाण पत्रों के निर्गमन में, निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है.
