विवाहित प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमिका का किया दुष्कर्म फिर हत्या कर शव दफनाया

साल 2023 में प्रेमिका का दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोरबा कोर्ट ने 5 आरोपियों को सजा सुनाई.

युवती का अपहरण कर दुष्कर्म फिर फिरौती की मांग के बाद बेरहमी से हत्या करके शव को दफनाने वाले आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई है. इस अपराध में दोषसिद्ध पाए जाने पर न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा ने धारा 302, 364, 120, 201, 34 आईपीसी के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास व 1000-1000 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है.

सितंबर 2023 की है वारदात : प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने की. उन्होंने बताया कि बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी युवती 28 सितंबर 2023 को सुबह लगभग 8 बजे सिलाई मशीन का काम सीखने कोरबा जाने के नाम पर घर से निकली थी. वह 30 सितंबर तक वापस घर नहीं लौटी तो पिता ने थाना में सूचना दी. गुम इंसान कायम कर पतासाजी की जा रही थी कि इस बीच पिता के मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर बेटी को किडनैप कर लेने और 15 लाख रुपये बताये हुये जगह पर लाकर देने की मांग की.

बेटी का अपहरण कर फिरौती मांगने के संबंध में पिता ने एसपी कार्यालय आकर आवेदन दिया. इस पर धारा 364 (क), 365 आईपीसी का अपराध दर्ज किया गया. पुलिस टीम ने पाली, पोड़ी, रतनपुर, सकरी बिलासपुर में दबिश दी. लेकिन आरोपी अपना ठिकाना बदलते रहे. युवती और आरोपियों की तलाश के दौरान ही 28 नवंबर को कटघोरा न्यायालय में इस मामले के आरोपियों केआत्मसमर्पण करने की जानकारी पुलिस को हुई. इसके बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर पांचों आरोपियों को न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया.

विवाहित होते हुए भी पीड़िता से संबंध : पूछताछ में मुख्य आरोपी सोनू लाल साहू ने बताया कि वह युवती से प्रेम करता था. वह साथ रहने के लिए बार-बार दबाव बना रही थी, लेकिन सोनू विवाहित होने के कारण उसे साथ रखना नहीं चाहता था. 28 सितंबर को युवती घर में झूठ बोलकर उससे मिलने के लिए ग्राम पोड़ी आई थी. गांव के बाहर केराझरिया के जंगल में दोनों की मुलाकात हुई. साथ में अन्य आरोपी जीवा राव भी था. युवती से दोनों ने जंगल में ही दुष्कर्म किया और इसके बाद आवेश में आकर गला दबाकर मार डाला.

जंगल में ही उसे मृत छोड़कर सोनू और जीवा गांव की ओर आए और संदीप भोई, विरेन्द्र भोई, सुरेन्द्र भोई के साथ शराब पी. सोनू ने लोगों से एक काम करने के एवज में 1 लाख रुपए देने की बात कही और फिर सभी जंगल पहुंचे जहां युवती के शव को गड्ढा खोदकर दफन किया गया. इसके बाद सोनू ने फिरौती मांगने का षड़यंत्र रचा.

पाली थाना क्षेत्र के केराझरिया जंगल में घटनास्थल से पुलिस ने तत्कालीन टीआई मनीषचन्द्र नागर के नेतृत्व में आरोपियों की निशानदेही पर युवती का शव बरामद किया था. आरोपियों से गड्ढा खोदने में प्रयुक्त गैती, फावड़ा और अन्य वस्तुओं को भी बरामद कर जब्त कराया.

सबूत पाए जाने पर सुनाई गई सजा : मृतका के पिता की रिपोर्ट पर थाना बांगो ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 162/2023 पर धारा 364ए, 365, 120बी, 376, 302, 201, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच की. जिसके बाद लगभग डेढ़ साल के भीतर ही अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था. जिस पर आरोपियों के विरुद्ध सभी सबूत पाए जाने पर इन सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई है.

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07 Mar 2025 By दैनिक जागरण

विवाहित प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमिका का किया दुष्कर्म फिर हत्या कर शव दफनाया

युवती का अपहरण कर दुष्कर्म फिर फिरौती की मांग के बाद बेरहमी से हत्या करके शव को दफनाने वाले आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई है. इस अपराध में दोषसिद्ध पाए जाने पर न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा ने धारा 302, 364, 120, 201, 34 आईपीसी के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास व 1000-1000 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है.

सितंबर 2023 की है वारदात : प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने की. उन्होंने बताया कि बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी युवती 28 सितंबर 2023 को सुबह लगभग 8 बजे सिलाई मशीन का काम सीखने कोरबा जाने के नाम पर घर से निकली थी. वह 30 सितंबर तक वापस घर नहीं लौटी तो पिता ने थाना में सूचना दी. गुम इंसान कायम कर पतासाजी की जा रही थी कि इस बीच पिता के मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर बेटी को किडनैप कर लेने और 15 लाख रुपये बताये हुये जगह पर लाकर देने की मांग की.

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पाली थाना क्षेत्र के केराझरिया जंगल में घटनास्थल से पुलिस ने तत्कालीन टीआई मनीषचन्द्र नागर के नेतृत्व में आरोपियों की निशानदेही पर युवती का शव बरामद किया था. आरोपियों से गड्ढा खोदने में प्रयुक्त गैती, फावड़ा और अन्य वस्तुओं को भी बरामद कर जब्त कराया.

सबूत पाए जाने पर सुनाई गई सजा : मृतका के पिता की रिपोर्ट पर थाना बांगो ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 162/2023 पर धारा 364ए, 365, 120बी, 376, 302, 201, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच की. जिसके बाद लगभग डेढ़ साल के भीतर ही अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था. जिस पर आरोपियों के विरुद्ध सभी सबूत पाए जाने पर इन सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई है.

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