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शादी का झांसा देकर 2 साल साथ रखकर बनाया संबंध, फिर शादी से मुकरा युवक, युवती पहुंची थाने
रायगढ़ (छ.ग.)
रायगढ़ में युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। दिल्ली में लिव-इन के बाद शादी से इनकार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड पर शादी का झांसा देकर दो साल तक संबंध बनाए रखने और फिर शादी से मुकरने का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि उसे अपने साथी ने दिल्ली ले जाकर एक किराए के मकान में रखा और इस दौरान लगातार शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद, युवक ने अचानक शादी से इनकार कर दिया और युवती को अकेला छोड़ दिया, जिससे काफी हलचल मच गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
यह घटना रायगढ़ के महिला थाना क्षेत्र की है, जहां 27 वर्षीय युवती ने शुक्रवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसकी मुलाकात 2017 में जूटमिल थाना क्षेत्र के बाजीनपाली फटहामुड़ा निवासी अकबर अली से मोबाइल के जरिए हुई थी। शुरू में उनकी बातचीत धीरे-धीरे बढ़ी और युवक ने शादी का भरोसा दिलाना शुरू किया। युवती का कहना है कि उसी भरोसे पर आरोपी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ शोषण करता रहा।
युवती ने यह भी बताया कि 22 अगस्त 2022 को आरोपी ने उसे रायगढ़ बुलाया और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद 2023 में आरोपी उसे बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया और वहां एक किराए के मकान में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दिल्ली में भी युवक ने शादी का भरोसा दिया और उस भरोसे पर शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती ने शादी के बारे में सवाल उठाना शुरू किया, तो आरोपी टालमटोल करने लगा।
फरवरी 2026 में आरोपी ने अचानक शादी से मना कर दिया और युवती को अकेला छोड़कर रायगढ़ लौट गया। इसके बाद युवती ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने बातचीत बंद कर दी। मानसिक और सामाजिक दबाव झेलते हुए, युवती अंततः रायगढ़ लौटकर महिला थाने पहुँची और पूरी घटना की शिकायत की।
पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(2)(अ) भी जोड़ी गई है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शशि मोहन सिंह ने कहा है कि पुलिस महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के धोखे या अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, उन्होंने अपील की कि पीड़ित महिलाएं बिना किसी डर के पुलिस से मदद मांगें, क्योंकि हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी।
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शादी का झांसा देकर 2 साल साथ रखकर बनाया संबंध, फिर शादी से मुकरा युवक, युवती पहुंची थाने
रायगढ़ (छ.ग.)
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड पर शादी का झांसा देकर दो साल तक संबंध बनाए रखने और फिर शादी से मुकरने का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि उसे अपने साथी ने दिल्ली ले जाकर एक किराए के मकान में रखा और इस दौरान लगातार शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद, युवक ने अचानक शादी से इनकार कर दिया और युवती को अकेला छोड़ दिया, जिससे काफी हलचल मच गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
यह घटना रायगढ़ के महिला थाना क्षेत्र की है, जहां 27 वर्षीय युवती ने शुक्रवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसकी मुलाकात 2017 में जूटमिल थाना क्षेत्र के बाजीनपाली फटहामुड़ा निवासी अकबर अली से मोबाइल के जरिए हुई थी। शुरू में उनकी बातचीत धीरे-धीरे बढ़ी और युवक ने शादी का भरोसा दिलाना शुरू किया। युवती का कहना है कि उसी भरोसे पर आरोपी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ शोषण करता रहा।
युवती ने यह भी बताया कि 22 अगस्त 2022 को आरोपी ने उसे रायगढ़ बुलाया और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद 2023 में आरोपी उसे बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया और वहां एक किराए के मकान में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दिल्ली में भी युवक ने शादी का भरोसा दिया और उस भरोसे पर शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती ने शादी के बारे में सवाल उठाना शुरू किया, तो आरोपी टालमटोल करने लगा।
फरवरी 2026 में आरोपी ने अचानक शादी से मना कर दिया और युवती को अकेला छोड़कर रायगढ़ लौट गया। इसके बाद युवती ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने बातचीत बंद कर दी। मानसिक और सामाजिक दबाव झेलते हुए, युवती अंततः रायगढ़ लौटकर महिला थाने पहुँची और पूरी घटना की शिकायत की।
पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(2)(अ) भी जोड़ी गई है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शशि मोहन सिंह ने कहा है कि पुलिस महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के धोखे या अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, उन्होंने अपील की कि पीड़ित महिलाएं बिना किसी डर के पुलिस से मदद मांगें, क्योंकि हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी।
